कार इंश्योरेंस में एनसीबी

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भारत में फोर-व्हीलर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कार खरीदने से पहले, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस अनिवार्य है। कार खरीदते समय ही इंश्योरेंस भी लेना होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी धारक को एनसीबी का लाभ प्रदान करती हैं।
लेकिन भारत में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एनसीबी का मतलब क्या है! इसलिए, यहां एनसीबी के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है:
एनसीबी का मतलब 'नो क्लेम बोनस' है। ये एक प्रकार का इनाम है जो कार इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने ग्राहक को पॉलिसी के साल में कोई क्लेम न करने पर दिया जाता है। इसमें, इंश्योर्ड व्यक्ति को अगले साल पॉलिसी रिन्यू करवाने पर प्रीमियम पर छूट मिलती है।
आस-पास की हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन आपका कार इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पर पैसे बचाने का ऑप्शन देता है। यह कैसे काम करता है, आइये जानते हैं.
यह एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आप अपने पहले पॉलिसी के साल में कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आप 20% एनसीबी छूट प्राप्त कर सकते हैं। क्लेम न करने पर आपको दूसरे वर्ष में एडिशनल 5% छूट प्राप्त होती है। अगर ऐसा चलता रहे तो छठे वर्ष में प्रीमियम राशि में लगभग 50% तक छूट मिल सकती है। यूं कहिए कि आप जितने बेहतर ड्राइवर होंगे, आप अपनी कार की सुरक्षा उतनी ही बेहतर करेंगे- लंबे समय में यह आपके लिए उतना ही बेहतर होगा।
नहीं! अगर आप कोई छोटी सी दुर्घटना में फंस गए हैं या टायर फटने के लिए आप कार इंश्योरेंस का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो आप क्लेम ना करके इसकी मरम्मत के लिए स्वयं पेमेंट कर सकते हैं (अगर आपको लगता है कि ऐसा संभव है!) और फिर बिना कोई क्लेम किए कार इंश्योरेंस रिन्यूअल के समय नो क्लेम बोनस प्राप्त कर सकते हैं।
एसीबी पॉलिसी के बारे में जानने के बाद कार इंश्योरेंस के लिए नो क्लेम बोनस कितना होता है, यह जानते हैं।
अपनी कार के नो क्लेम बोनस की गणना करना उतना मुश्किल नहीं है। बहुत-सी इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट पर आपको नो क्लेम बोनस कैलकुलेटर मिलेगा जिससे आप अपना नो क्लेम बोनस राशि कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आमतौर पर आपकी पॉलिसी के दूसरे साल से शुरू होता है।
भारत में एनसीबी NCB 20 प्रतिशत से शुरू होता है और छठे वर्ष में 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। किसी भी फोर-व्हीलर व्हीकल के लिए नो क्लेम बोनस की गणना आम तौर पर निम्नलिखित तरीके से की जाती है।
इसके बारे में भी जानें:
क्लेम फ्री ईयर |
नो क्लेम बोनस |
1 साल बाद |
20% |
2 साल बाद |
25% |
3 साल बाद |
35% |
4 साल बाद |
45% |
5 साल बाद |
50% |
एनसीबी काफी फायदेमंद है। जब तक आप एनसीबी क्लेम नहीं करते, आपको एनसीआर प्रोटेक्शन का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको पॉलिसी के साल के दौरान किसी कारणवश क्लेम करना पड़ता है तो आपको अगले पॉलिसी के साल में एनसीबी का लाभ नहीं मिलेगा। यह जानना जरूरी है कि अगर आप एक्सपायरी से 90 दिनों के भीतर अपनी मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करते हैं तो आपका एनसीबी टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको नो क्लेम बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा अपनी पॉलिसी को समय पर रिन्यू करना चाहिए।
इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय, पॉलिसी होल्डर को एनसीबी सर्टिफिकेट दिया जाता है, तथा यह पॉलिसी होल्डर पर निर्भर करता है कि वह पॉलिसी के साल में कोई क्लेम करता है या नहीं। अगर वह क्लेम करता है, तो उसे अगले साल एनसीबी का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वह कोई क्लेम नहीं करता है, तो वह एनसीबी के लाभ के लिए एलिजिबल होगा।
क्या आप भी सोच रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कोई क्लेम नहीं किया है लेकिन साल के बीच में अपनी कार बेच रहे हैं या फिर दूसरी कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो एनसीबी क्या होगा?अगर आप किसी डीलर या किसी थर्ड-पार्टी से पुरानी कार खरीदते हैं, और आप कार एनसीबी के लिए एलिजिबल भी हैं तो आप नो क्लेम बोनस ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में, आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को अपनी पुरानी कार की सेल के बारे में बताएं और उसे अपनी एनसीबी को नई कार में ट्रांसफर करने का अनुरोध करें।
अगर आप अब डिजिट से नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो आपको केवल अपने करंट एनसीबी और अपने पिछले इंश्योरर का नाम और पॉलिसी नंबर देना होगा (अगर आप हमसे पहली बार नई कार पॉलिसी खरीद रहे हैं)।
यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी नई कार का इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीद रहे हैं, किसी एजेंट के माध्यम से, या ऑफलाइन। अगर आप यह ऑफलाइन या किसी एजेंट के माध्यम से खरीद रहे हैं, तो आपको अपना नो-क्लेम बोनस ट्रांसफर करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप अपने बायर-सेलर एग्रीमेंट- फॉर्म 29 और 30 को एक लेटर के साथ जमा करके अपने मौजूदा एनसीबी को मौजूदा कंपनी से ट्रांसफर करने का अनुरोध करें।
इसके बाद, आपका इंश्योरर आपको एनसीबी सर्टिफिकेट देगा जो आपको अपनी नई कार इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाना होगा। हालांकि, अगर आप अपनी नई कार का इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही एनसीबी, पुरानी पॉलिसी का नंबर और इंश्योरर का नाम बताना है, और आपकी नई इंश्योरेंस कंपनी बाकी का प्रोसेस कर लेगी।
आवेदन के साथ आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट देने होंगे:
यह डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, आपको नो क्लेम बोनस नई कार में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मौजूदा एनसीबी सर्टिफिकेट के आधार पर कस्टमर नई कार के इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
नो क्लेम बोनस केवल आपकी एक कार पर लागू होता है। इसलिए, अगर आप अपने जन्मदिन पर एक नई कार खरीदते हैं, तो आपको इसके लिए अलग से इंश्योरेंस कराना होगा - और इसके लिए बिना कुछ क्लेम किए NCB बनाना होगा।
नो क्लेम बोनस केवल आपकी एक कार पर लागू होता है। इसलिए, अगर आप अपने जन्मदिन पर एक नई कार खरीदते हैं, तो आपको इसके लिए अलग से इंश्योरेंस कराना होगा - और इसके लिए बिना कुछ क्लेम किए NCB बनाना होगा।
यदि आप इंश्योरेंस कंपनी बदल रहे हैं, तो आप अपने नो क्लेम बोनस को एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिसी रिन्यूअल के समय नए इंश्योरर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको केवल अपने पिछले साल के पॉलिसी डॉक्यूमेंट या रिन्यूअल नोटिस दिखाना होगा जिसमें आपके एनसीबी (NCB) के बारे में लिखा हो। आप कार इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदकर इन सब झंझटों से पीछा छुड़ा सकते हैं, इसमें आपका एनसीबी (NCB) सिर्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है - और आपको नो क्लेम बोनस प्रमाणपत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
यदि आप इंश्योरेंस कंपनी बदल रहे हैं, तो आप अपने नो क्लेम बोनस को एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिसी रिन्यूअल के समय नए इंश्योरर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको केवल अपने पिछले साल के पॉलिसी डॉक्यूमेंट या रिन्यूअल नोटिस दिखाना होगा जिसमें आपके एनसीबी (NCB) के बारे में लिखा हो। आप कार इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदकर इन सब झंझटों से पीछा छुड़ा सकते हैं, इसमें आपका एनसीबी (NCB) सिर्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है - और आपको नो क्लेम बोनस प्रमाणपत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
एनसीबी में आपके प्रीमियम का वह हिस्सा कवर नहीं होता जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए है, यह आपके प्रीमियम का लगभग 15-20% है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सिर्फ थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस है तो आप एनसीबी (NCB) का लाभ नहीं उठा सकते - एनसीबी (NCB) के लिए मान्य होने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव या ओन डैमेज कार इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि, थर्ड पार्टी क्लेम से आपके एनसीबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धिमानी से क्लेम करके अपना नो क्लेम बोनस बनाए रखें, जिससे आपका प्रीमियम हर साल कम होता जाता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि आपको सुरक्षित रूप से वाहन चलाना है। क्योंकि यह हम सब जानते हैं कि दुर्घटनाएं कभी भी, कहीं भी हो सकती हैं।
एनसीबी में आपके प्रीमियम का वह हिस्सा कवर नहीं होता जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए है, यह आपके प्रीमियम का लगभग 15-20% है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सिर्फ थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस है तो आप एनसीबी (NCB) का लाभ नहीं उठा सकते - एनसीबी (NCB) के लिए मान्य होने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव या ओन डैमेज कार इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि, थर्ड पार्टी क्लेम से आपके एनसीबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धिमानी से क्लेम करके अपना नो क्लेम बोनस बनाए रखें, जिससे आपका प्रीमियम हर साल कम होता जाता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि आपको सुरक्षित रूप से वाहन चलाना है। क्योंकि यह हम सब जानते हैं कि दुर्घटनाएं कभी भी, कहीं भी हो सकती हैं।
नहीं, नो क्लेम बोनस कोई ऐड-ऑन नहीं है। अगर आपने ओन डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो आप नो क्लेम बोनस के लिए मान्य हैं। अगर आप बिना कोई क्लेम किए वर्षों से अर्जित किए गए नो क्लेम बोनस को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन का एक ऐड-ऑन खरीद सकते हैं।
नहीं, नो क्लेम बोनस कोई ऐड-ऑन नहीं है। अगर आपने ओन डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो आप नो क्लेम बोनस के लिए मान्य हैं। अगर आप बिना कोई क्लेम किए वर्षों से अर्जित किए गए नो क्लेम बोनस को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन का एक ऐड-ऑन खरीद सकते हैं।
कार इंश्योरेंस पर अधिकतम 50% तक एनसीबी (NCP) लागू होता है। पहले साल में बिना कोई क्लेम किए, आपका एनसीबी (NCB) 20% से शुरू होता है और अंततः 50% तक बढ़ जाता है अगर आप लगातार पांच साल तक कोई क्लेम नहीं लेते।
कार इंश्योरेंस पर अधिकतम 50% तक एनसीबी (NCP) लागू होता है। पहले साल में बिना कोई क्लेम किए, आपका एनसीबी (NCB) 20% से शुरू होता है और अंततः 50% तक बढ़ जाता है अगर आप लगातार पांच साल तक कोई क्लेम नहीं लेते।
हां, सभी इंश्योरेंस कंपनियां यह चेक करती हैं कि आपने कार इंश्योरेंस खरीदते समय नो क्लेम बोनस और जो अन्य विवरण दिया है, वह सही है या नहीं। किसी भी झूठी डिक्लेरेशन के मामले में, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू या रद्द नहीं कर सकता (अगर पालिसी इशू की जा चुकी है)।
हां, सभी इंश्योरेंस कंपनियां यह चेक करती हैं कि आपने कार इंश्योरेंस खरीदते समय नो क्लेम बोनस और जो अन्य विवरण दिया है, वह सही है या नहीं। किसी भी झूठी डिक्लेरेशन के मामले में, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू या रद्द नहीं कर सकता (अगर पालिसी इशू की जा चुकी है)।
नहीं, अगर आप गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं तो आप अपना नो क्लेम बोनस नहीं गंवाते। यदि आप पॉलिसी के साल में क्लेम करते हैं, या अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपायरी डेट से पहले रिन्यू नहीं करते हैं, तो आप अपना एनसीबी (NCB) खो देते हैं।
नहीं, अगर आप गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं तो आप अपना नो क्लेम बोनस नहीं गंवाते। यदि आप पॉलिसी के साल में क्लेम करते हैं, या अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपायरी डेट से पहले रिन्यू नहीं करते हैं, तो आप अपना एनसीबी (NCB) खो देते हैं।
अगर आपने पॉलिसी के पहले साल में कोई क्लेम नहीं किया है, तो अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करते समय आपको कार इंश्योरेंस प्रीमियम पर 20% की छूट दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी पॉलिसी एक्सपायर होने से रिन्यू कर लें! साथ ही, जैसे-जैसे बिना किसी क्रीम के साल बीत गए, तो इंश्योरेंस पर छूट 20% से 50% तक बढ़ती रहेगी!
अगर आपने पॉलिसी के पहले साल में कोई क्लेम नहीं किया है, तो अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करते समय आपको कार इंश्योरेंस प्रीमियम पर 20% की छूट दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी पॉलिसी एक्सपायर होने से रिन्यू कर लें! साथ ही, जैसे-जैसे बिना किसी क्रीम के साल बीत गए, तो इंश्योरेंस पर छूट 20% से 50% तक बढ़ती रहेगी!
आपका एनसीबी (NCB) केवल तब तक वैलिड है जब तक आप अगला क्लेम नहीं करते।
आपका एनसीबी (NCB) केवल तब तक वैलिड है जब तक आप अगला क्लेम नहीं करते।
हां, अगर आप अपना इंश्योरेंस एक्सपायर होने से पहले कैंसिल कर देते हैं, तो आप होना एनसीबी (NCB) खो देंगे। हालांकि, अगर आप सिर्फ अपना इंश्योरर बदलना चाहते हैं, तो आप अपने एनसीबी (NCB) की घोषणा करें या अपने मौजूदा इंश्योरर से अपने नए इंश्योरर को अपना एनसीबी सर्टिफिकेट इश्यू करें और इसे पूरी तरह से कैंसिल किए बिना अपने मौजूदा एनसीबी से लाभ प्राप्त करते रहें। आपका एनसीबी (NCB) एक व्यक्ति के रूप में आपसे जुड़ा है न कि आपकी कार या आपके इंश्योरर के रूप में।
हां, अगर आप अपना इंश्योरेंस एक्सपायर होने से पहले कैंसिल कर देते हैं, तो आप होना एनसीबी (NCB) खो देंगे। हालांकि, अगर आप सिर्फ अपना इंश्योरर बदलना चाहते हैं, तो आप अपने एनसीबी (NCB) की घोषणा करें या अपने मौजूदा इंश्योरर से अपने नए इंश्योरर को अपना एनसीबी सर्टिफिकेट इश्यू करें और इसे पूरी तरह से कैंसिल किए बिना अपने मौजूदा एनसीबी से लाभ प्राप्त करते रहें। आपका एनसीबी (NCB) एक व्यक्ति के रूप में आपसे जुड़ा है न कि आपकी कार या आपके इंश्योरर के रूप में।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 04-03-2025
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले ओबेन जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) - पंजीकृत कार्यालय का पता - 1 से 6 मंजिल, अनंता वन (एआर वन), प्राइड होटल लेन, नरवीर तानाजी वाडी, सिटी सर्वे नंबर 1579, शिवाजी नगर, पुणे -411005, महाराष्ट्र | कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - अटलांटिस, 95, 4थ बी क्रॉस रोड, कोरमंगला इंडस्ट्रियल लेआउट, 5वां ब्लॉक, बेंगलुरु-560095, कर्नाटक | ऊपर प्रदर्शित गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का व्यापार लोगो गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है और लाइसेंस के तहत गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान और उपयोग किया जाता है।
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