ट्रैक्टर इंश्योरेंस क्या होता है?
मुझे ट्रैक्टर इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए?
- अगर आप या अपनी कंपनी अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए एक या ज्यादा ट्रैक्टरों का उपयोग करती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आपके पास उसके लिए कम से कम एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना तो जरूरी होता है। यह आपके ट्रैक्टर से थर्ड पार्टी को किसी भी नुकसान की भरपाई को पूरी तरह कवर करता है।
- प्रत्येक व्यापार में छोटी या बड़ी क्षति होना आम बात है। हालाँकि, अगर आप बहुत बड़े स्तर पर व्यवसाय करते हैं और अपने व्यावसायिक कार्यों में बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं, तो ट्रैक्टरों का इंश्योरेंस करवाना बहुत मामूली सी बात है, जो आपके ट्रैक्टरों को किसी भी क्षति और नुकसान से बचाएगा- ट्रैक्टर और खुद ट्रैक्टर चलाने वाले मालिक दोनों को।
- ट्रैक्टर का इंश्योरेंस खरीदने से भविष्य में होने वाले अनजाने नुकसान से सुरक्षा पक्की होती है, इस तरह आप प्राकृतिक विपदा या आग लगने जैसी स्थिति में अपने व्यवसाय को बंद होने से बचा सकते हैं।
डिजिट का कमर्शियल ट्रैक्टर इंश्योरेंस ही क्यों चुनें?
क्योंकि हम अपने ग्राहकों को बहुत खास मानते हैं,जानिए कैसे…
कमर्शियल ट्रैक्टर इंश्योरेंस में क्या शामिल है?
क्या कवर नहीं किया गया है?
आपकी कमर्शियल वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवर नहीं किया है यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि जब आप क्लेम करने जाएँ तो आपको कोई झटका ना लगे। उस तरह की कुछ स्थितियां ये हैं:
डिजिट के कमर्शियल ट्रैक्टर इंश्योरेंस की मुख्य विशेषताएं
मुख्य विशेषताएँ |
डिजिट लाभ |
क्लेम प्रक्रिया |
क्लेम करने के समय किसी कागज़ी कार्यवाही की जरूरत नहीं होती। |
ग्राहक सेवा |
24x7 सेवा मिलती है। |
अतिरिक्त कवरेज |
पीए कवर, कानूनी लायबिलिटी , विशेष अपवाद, और जरूरी कटौती इत्यादि अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। |
थर्ड पार्टी की हानि |
क्षति के लिए असीमित लायबिलिटी, और संपत्ति/वाहन के नुकसान के लिए 7.5 लाख तक कवर देता है। |
कमर्शियल ट्रैक्टर इंश्योरेंस योजना के प्रकार
ट्रैक्टर के प्रकार और आप कितने ट्रैक्टरों का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उसकी संख्या के आधार पर हम दो मौलिक योजनाएं देते हैं जिसमें से आप चुन सकते हैं।
केवल लायबिलिटी
सामान्य पैकेज
आपके ट्रैक्टर द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति/संपत्ति को पहुंचा नुकसान |
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आपके ट्रैक्टर द्वारा किसी थर्ड पार्टी ट्रैक्टर को पहुंचा नुकसान |
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प्राकृतिक विपदा, आग, चोरी, या दुर्घटना के कारण खुद के ट्रैक्टर को पहुंची क्षति या नुकसान। |
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मालिक-चालक को चोट लगने/ मृत्यु हो जाने पर |
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क्लेम कैसे करें?
हमें 1800-258-5956 पर फोन करें या hello@godigit.com पर ईमेल भेजें।
हमारी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आप अपनी सामान्य जानकारी, जैसे पॉलिसी क्रमांक, दुर्घटना स्थल, दुर्घटना की तारीख और समय, और इंश्योर किए गए व्यक्ति/कॉलर का नंबर हाथ में रखें।
डिजिट इंश्योरेंस के क्लेम को निपटाने में कितना समय लगता है?
अपनी इंश्योरेंस कंपनी बदलते समय यह सवाल आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए, यह अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा!
डिजिट की क्लेम रिपोर्ट कार्ड पढ़ें