हैवी व्हीकल (भारी वाहन) इंश्योरेंस
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हैवी व्हीकल (भारी वाहन) इंश्योरेंस एक तरह का कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस है जो खास तौर पर बुलडोजर, क्रेन, लॉरी, ट्रेलर जैसे भारी वाहनों को कवर करता है। एक सामान्य थर्ड पार्टी हैवी व्हीकल इंश्योरेंस, वाहन की वजह से थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान को कवर करता है। वहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव हैवी व्हीकल इंश्योरेंस, अधिकतम सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कवर के साथ खुद के वाहन को हुए नुकसान (OD) को भी कवर करने में मदद करता है।
भारी वाहनों के प्रकार
भारत में कई तरह के भारी वाहन होते हैं। यहां कुछ सबसे सामान्य वाहनों के बारे में बताया गया है। इन सबको हमारे कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है। जैसे:
· बुलडोजर – ये खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के दौरान मिट्टी और रेत को ढोने में इस्तेमाल किया जाने वाला भारी वाहन है। इसे हैवी व्हीकल इंश्योरेंस के तहत कवर किया जा सकता है।
· क्रेन - क्रेन का इस्तेमाल भी आमतौर पर कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है और भारी वाहनों के लिए कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के तहत इसका भी इंश्योरेंस किया जा सकता है।
· बेकहो डिगर - बेकहो डिगर भारत में खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम प्रकार के भारी वाहनों में से एक है।
· ट्रेलर - अलग अलग तरह के उद्योगों में सामान और सामग्री को लाने-ले जाने के लिए भारत में आमतौर पर हर तरह के ट्रेलरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हैवी ड्यूटी कमर्शियल इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है।
· लॉरी - भारत में खास तौर पर बड़ी संख्या में माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अक्सर टिपर ट्रक और लॉरी का इस्तेमाल होता है।
हम अपने ग्राहको से वीआईपी (VIP) की तरह बर्ताव करते हैं, जाने कैसे....
यहां आप अपने वाहन के आईडीवी (IDV) को अपनी इच्छा के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं!
राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी 24*7 कॉल की सुविधा
स्मार्टफोन से हो सकने वाली सेल्फ-इंस्पेक्शन प्रक्रिया में कुछ ही मिनट लगते हैं!
दुर्घटना के कारण भारी वाहन को हुआ नुकसान और टूट-फूट
चोरी होने की स्थिति में भारी वाहन को हुआ नुकसान
प्राकृतिक आपदाएं
बाढ़, भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपके वाहन को हुआ कोई भी नुकसान
वाहन के मालिक-चालक की किसी भी व्यक्तिगत को चोट लगने या मृत्यु पर कवर
दुर्घटना या टक्कर होने की स्थिति में इंश्योर्ड भारी वाहन के कारण किसी थर्ड पार्टी के वाहन, संपत्ति या व्यक्ति को हुए नुकसान पर कवर
वाहन उठाए जाने के समय हुई हर तरह की टूट-फूट पर कवर
यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि आपकी कमर्शियल हैवी व्हीकल (व्यावसायिक भारी वाहन) इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या शामिल नहीं है, ताकि क्लेम करते समय आपको किसी तरह का ताज्जुब ना हो। यहां कुछ ऐसी स्थितियां हैं:
अगर आप अपने कमर्शियल वाहन के लिए केवल थर्ड पार्टी कमर्शियल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें खुद के वाहन को हुए किसी नुकसान (OD) को कवर नहीं किया जाएगा।
अगर किसी क्लेम के दौरान ड्राइवर-मालिक को वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना या शराब के नशे में इंश्योर्ड वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो क्लेम को मंजूरी नहीं मिलेगी।
जान-बूझकर की गई लापरवाही के कारण भारी वाहन को हुआ किसी भी तरह का नुकसान कवर नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर शहर में बाढ़ की स्थिति है और फिर भी कोई ट्रैक्टर (इंश्योर्ड वाहन) चलाए।
कोई भी नुकसान जो किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या आगजनी का सीधा परिणाम नहीं है, उसे कवर नहीं किया जा सकता है।
मुख्य विशेषताएं |
डिजिट लाभ |
क्लेम प्रक्रिया |
पेपरलैस क्लेम |
ग्राहक सहायता |
24x7 सहायता |
अतिरिक्त कवरेज |
पीए कवर, कानूनी लायबिलिटी कवर, स्पेशन एक्सक्लूजन और अनिवार्य कटौती वगैरह |
थर्ड पार्टी को नुकसान |
व्यक्तिगत नुकसान के लिए असीमित लायबिलिटी, संपत्ति/वाहन क्षति के लिए 7.5 लाख तक का भुगतान |
आपके भारी वाहन वाहन के प्रकार और उनकी संख्या के आधार पर इंश्योर करने के लिए हम दो तरह के प्राथमिक प्लान ऑफर करते हैं, जिन्हें आप चुन सकते हैं।
आपके भारी वाहन से किसी थर्ड पार्टी के व्यक्ति या संपत्ति को हुआ नुकसान। |
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आपके इंश्योर्ड भारी वाहन द्वारा खींचे जा रहे वाहन से किसी थर्ड पार्टी के व्यक्ति या संपत्ति को हुआ नुकसान। |
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प्राकृतिक आपदाओं, आगजनी, चोरी या दुर्घटनाओं के कारण खुद के भारी वाहन को हुआ नुकसान या टूट-फूट। |
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भारी वाहन मालिक-चालक को चोट/मृत्यु अगर मालिक-ड्राइवर के पास पहले से ही खुद के लिए कोई दुर्घटना कवर ना होI |
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हमें 1800-258-5956 पर कॉल करें या हमें hello@godigit.com पर एक ईमेल भेजें
हमारी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपना विवरण जैसे पॉलिसी नंबर, दुर्घटना का स्थान, दुर्घटना की तारीख और समय और इंश्योरेंस किए गए व्यक्ति/कॉल करने वाले का संपर्क नंबर संभाल कर रखें।
यह पहला सवाल है जो इंश्योरेंस कंपनी बदलते समय आपके मन में आना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है तो सही है!
डिजिट का क्लेम रिपोर्ट कार्ड पढ़ें
हैवी ड्यूटी व्हीकल किसी भी बिज़नेस के लिए परिचालन निवेश का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। किसी भी बिज़नेस को कम से कम एक इंश्योरेंस के साथ सुरक्षित करना चाहिए, जो जरूरत के समय नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, कमर्शियल व्हीकल सहित सभी वाहनों के लिए कम से कम एक थर्ड-पार्टी कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। इसके बिना, आपको भारी जुर्माना और अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
अपने हैवी ड्यूटी व्हीकल का इंश्योरेंस न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि आपका बिज़नेस नुकसान से सुरक्षित है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, आग, दुर्घटनाओं और टक्कर लगने जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में भी आपको अपने वाहन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।
हां, भारी वाहनों के लिए यह कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस मालिक-ड्राइवर को भी कवर करता है।
हां, भारी वाहनों के लिए यह कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस मालिक-ड्राइवर को भी कवर करता है।
हां, मोटर व्हीकल एक्ट (मोटर वाहन अधिनियम) के तहत भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए आपके वाहन की कम से कम एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। हालांकि, भारी वाहनों के जोखिम को देखते हुए उपयुक्त ऐड-ऑन कवर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कमर्शियल इंश्योरेंस पॉलिसी का अधिकतम कवरेज पाना हमेशा बेहतर होता है।
हां, मोटर व्हीकल एक्ट (मोटर वाहन अधिनियम) के तहत भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए आपके वाहन की कम से कम एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। हालांकि, भारी वाहनों के जोखिम को देखते हुए उपयुक्त ऐड-ऑन कवर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कमर्शियल इंश्योरेंस पॉलिसी का अधिकतम कवरेज पाना हमेशा बेहतर होता है।
यह उस भारी वाहन के प्रकार और वाहन को चलाने वाले शहर पर निर्भर करता है। आप यहां अपने कमर्शियल वाहन इंश्योरेंस के संभावित प्रीमियम की जांच कर सकते हैं।
यह उस भारी वाहन के प्रकार और वाहन को चलाने वाले शहर पर निर्भर करता है। आप यहां अपने कमर्शियल वाहन इंश्योरेंस के संभावित प्रीमियम की जांच कर सकते हैं।
हर एक वाहन की अपनी संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आप एक ही पॉलिसी के अंदर कई वाहनों को कवर नहीं कर सकते हैं।
हर एक वाहन की अपनी संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आप एक ही पॉलिसी के अंदर कई वाहनों को कवर नहीं कर सकते हैं।
Please try one more time!
कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में और जानें
मोटर इंश्योरेंस के बारे में और जानें
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 04-03-2025
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले ओबेन जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) - पंजीकृत कार्यालय का पता - 1 से 6 मंजिल, अनंता वन (एआर वन), प्राइड होटल लेन, नरवीर तानाजी वाडी, सिटी सर्वे नंबर 1579, शिवाजी नगर, पुणे -411005, महाराष्ट्र | कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - अटलांटिस, 95, 4थ बी क्रॉस रोड, कोरमंगला इंडस्ट्रियल लेआउट, 5वां ब्लॉक, बेंगलुरु-560095, कर्नाटक | ऊपर प्रदर्शित गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का व्यापार लोगो गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है और लाइसेंस के तहत गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान और उपयोग किया जाता है।
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