एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (ईएसआई स्कीम) के बारे में सब कुछ
व्यस्त दिनचर्या और गतिहीन जीवन शैली को देखते हुए औसत मनुष्य स्वस्थ अस्तित्व के लिए किसी न किसी रूप में रोजाना दवा का सहारा लेने से इनकार नहीं कर सकता है।
हालांकि, हेल्थकेयर के बढ़ते खर्च के साथ ऐसी खर्चों को नियमित रूप से जारी रखने की चिंता होती है, और ऐसे में ही एक इंश्योरेंस प्लान काम में आता है।
इन कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मेडिकल आपात स्थिति के दौरान उन्हें मदद देने के लिए ईएसआई योजना की शुरुआत की।
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एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (ईएसआईएस): यह क्या है और यह आपको कैसे प्रभावित करती है?
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा योजना है, इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या और उनके आश्रित सदस्यों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देना है। इस इंश्योरेंस योजना के तहत, इंडिविजुअल व्यावसायिक खतरों, बीमारी और मातृत्व की वजह से मेडिकल आपात स्थिति के दौरान वित्तीय मदद पा सकते हैं।
इस एकीकृत कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेट निकाय को एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईसीआईसी) कहा जाता है।
यह योजना एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत लागू की गई है, जिसमें हर एक नियोक्ता को इस कार्यक्रम के तहत एक नए कर्मचारी का नामांकन सुनिश्चित करना होगा।
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का अवलोकन
भारत की संसद ने 1948 में एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पेश किया और पहली बार इसे 1952 में दिल्ली और कानपुर में शुरू किया गया, जिसमें लगभग 1.20 लाख कर्मचारी शामिल थे। इस शुरुआती कार्यान्वयन के बाद, राज्य सरकारों ने कई चरणों में देश के और हिस्सों को शामिल करने के लिए यह पहल की।
यह अधिनियम योजना की वैधता से जुड़े कई नियमों और शर्तों को परिभाषित करता है, जिसमें इंश्योर किए गए कर्मचारियों की पात्रता और एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) के कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं।
यह ईएसआई स्कीम के तहत इंश्योर किए गए इंडिविजुअल के आश्रित बनने के लिए परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ जरूरतों को भी स्पष्ट करता है। इस अधिनियम के मुताबिक योग्य आश्रितों में शामिल हैं:
1. विधवा माता सहित कोई भी अविभावक।
2. बेटे और बेटियां, इसमें गोद ली गई या नाजायज संतान भी शामिल है।
3. विधवा या अविवाहित बहन।
4 . अवयस्क भाई।
5. अगर माता-पिता की मौत हो गई है तो दादा-दादी।
6. विधवा बहू।
7. मृत बेटा या बेटी की अवयस्क संतान, बशर्ते बाद वाले मामले में बच्चे का कोई माता-पिता जीवित न हो।
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 भी 2 योगदान अवधि और 2 नकद लाभ अवधि बताता है जो नीचे बताए मुताबिक हैं:
अवधि | महीने |
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योगदान की अवधि | 1 अप्रैल-30 सितंबर, 1 अक्टूबर-31 मार्च |
नकद फ़ायदा अवधि | 1 जनवरी-31 जून, 1 जुलाई-31 दिसंबर |
योगदान अवधि के दौरान कर्मचारी के योगदान के दिनों के आधार पर बाद की नकद लाभ अवधि में मुआवजे का फ़ायदा उठा सकते हैं।
ईएसआईसी (एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) की विशेषताएं क्या हैं?
अगर आप सरकार के प्रायोजित इस इंश्योरेंस योजना की बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो यहां इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं।
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का उद्देश्य 21000 रुपए से कम या इसके बराबर मासिक वेतन वाले सभी श्रमिकों को कवरेज देना है।
खास बीमारियों के लिए स्वास्थ्य लाभ इंश्योरेंसधारक के साथ-साथ उनके आश्रित सदस्य भी ले सकते हैं।
नियोक्ताओं के लिए योगदान की वर्तमान दर 3.25% है, और कर्मचारियों के लिए यह देय वेतन का 0.75% है। सरकार ने 2019 में कुल योगदान को 6.5% से घटाकर 4% कर दिया है। ध्यान दें कि 137 रुपए से कम दैनिक वेतन वाले श्रमिकों को उनके हिस्से का भुगतान करने से छूट दी गई है।
नियोक्ता को महीने के 21 दिनों के भीतर किसी भी देय योगदान को पूरा करना होगा।
राज्य सरकारों को ईएसआई योजना के तहत प्रति इंडिविजुअल 1500 रुपए तक के कुल मेडिकल खर्च के 1/8 भाग का भुगतान करना होगा।
इस योजना के तहत इंश्योर किए गए व्यक्तियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति या वीएचएस योजना को चुनने के बाद भी फ़ायदा मिलना जारी रहेगा। यहां तक कि एक बेरोजगार व्यक्ति भी 3 साल तक इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। हालांकि, उन्हें अपना छंटनी पत्र और अपने आखरी कार्यस्थल के बारे में सभी विवरण देने होंगे।
यह योजना हेल्थकेयर करने वाले पेशेवरों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करने के लिए ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने को प्रोत्साहित करती है।
इस योजना में व्यावसायिक खतरों के तहत आने-जाने के दौरान हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं।
महिला कर्मचारी गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के मामले में विशेष फ़ायदा ले सकती हैं। वे अपने वेतन स्लैब को प्रभावित किए बिना 26 सप्ताह के अपने मातृत्व अवकाश को 1 महीने तक बढ़ा सकती हैं।
इस हेल्थ इंश्योरेंस योजना की ये सभी विशेषताएं आपको कई तरह के फ़ायदे देती हैं।
ईएसआईसी के क्या फ़ायदे हैं?
अगर आप ईएसआई योजना के तहत नामांकित हैं तो आप ईएसआई अस्पताल/औषधालय में नीचे बताए गए फ़ायदे ले सकते हैं।
1. बीमारी में फ़ायदा
इंश्योर किए गए कर्मचारी प्रमाणित बीमारी की अवधि के लिए अपने वेतन के 70% के नकद मुआवजे का आनंद ले सकते हैं, जो प्रति साल 91 दिनों तक वैध है। ऐसे फ़ायदों के लिए क्लेम करने के लिए व्यक्तियों को योगदान अवधि के दौरान कम से कम 78 दिनों के लिए योगदान करने की जरूरत होती है।
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के विस्तारित बीमारी लाभ के तहत लंबी अवधि की बीमारियों वाले व्यक्ति 2 साल तक 80% की अधिक मुआवजा दरों का फ़ायदा ले सकते हैं।
2. मेडिकल में फ़ायदे
इस योजना के तहत इंश्योरेंसधारक और उसके आश्रित परिवार के सदस्य डॉक्टर परामर्श, दवा और एम्बुलेंस सेवाओं सहित संपूर्ण मेडिकल और शल्य मेडिकल देखभाल का फ़ायदा ले सकते हैं।
योजना ऐसे खर्चों के लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं करती है।
3. विकलांगता (अस्थाई और स्थाई) में फ़ायदा
इंश्योर किए गए कर्मचारी अगर रोजगार से जुड़ी चोट से अस्थाई विकलांगता का सामना करते हैं, तो वे अपने वेतन का 90% मुआवजे के रूप में पा सकते हैं।
यह फ़ायदा नौकरी के पहले दिन से स्वीकार्य है, चाहे आपने कोई योगदान दिया हो या नहीं।
कमाई क्षमता के नुकसान की पूरी अवधि के लिए मुआवजा दिया जाता है, बशर्ते दुर्घटना की तारीख के बाद 3 दिनों से ज्यादा समय तक विकलांगता रहती है।
4. मातृत्व में फ़ायदे
महिला कर्मचारी गर्भावस्था, गर्भपात, चिकित्सकीय गर्भपात, समय से पहले जन्म, या प्रसव से जुड़ी किसी भी स्वास्थ्य जटिलता के मामले में नकद फ़ायदा का क्लेम कर सकती हैं।
मेडिकल जरूरत के आधार पर मुआवजे की अधिकतम अवधि 6-12 महीनों के बीच अलग-अलग होती है, और इसे 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
ध्यान दें कि आप सिर्फ तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब आपने अपनी नकद फ़ायदा अवधि से पहले लगातार दो योगदान अवधि में कम से कम 70 दिनों के लिए योगदान दिया हो।
5. मृत्यु लाभ
अगर किसी इंश्योर किए गए कर्मचारी की व्यावसायिक जोखिम से मौत हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवार के सदस्य मृत व्यक्ति के वेतन का 90% मासिक मुआवजा पा सकते हैं।
आश्रित पति-पत्नी और माता-पिता मौत तक इन फ़ायदों का आनंद ले सकते हैं, और आश्रित संतानों को 25 साल की आयु से फ़ायदा मिल सकता है।
6. अंतिम संस्कार का खर्च
अगर आप परिवार के आश्रित सदस्य हैं, तो आप दिवंगत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए 10000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं।
7. सेवानिवृत्ति के बाद के फ़ायदे
अगर आपको कम से कम 5 सालों के लिए एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस के तहत कवर किया गया है, तो आप और आपके जीवनसाथी आपकी सेवानिवृत्ति के बाद भी मेडिकल फ़ायदों का आनंद लेना जारी रख सकते हैं।
ध्यान दें कि योजना के फ़ायदे उठाने के लिए आपको हर साल 120 रुपए का मामूली शुल्क देना होगा।
8. बेरोजगार व्यक्तियों के लिए प्रावधान
अगर आप कम से कम 3 सालों के लिए इंश्योर किए गए कर्मचारी होने के बाद छंटनी, कार्यस्थल बंद होने, या स्थाई अक्षमता की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं, तब भी आप राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत खास फ़ायदे उठा सकते हैं।
इन फ़ायदों में मेडिकल देखभाल और 1 साल तक के लिए आपके वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता शामिल है।
बेरोजगार बेनिफिशियरी भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नकद मुआवजे का क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी धारकों को ईएसआई अधिनियम की धारा 2(9) के तहत तीन महीने के लिए उनके मासिक वेतन का 25% मिलेगा।
ईएसआई योजना के ऊपर बताए गए फ़ायदों के अलावा, व्यक्ति ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों के अलावा किसी अन्य जगह तक ही सीमित होने पर 5000 रुपए तक का मुआवजा भी पा सकते हैं। हालांकि, ऐसे क्लेम केवल 2 बार तक ही मंजूर हो सकते हैं।
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवरेज की सीमा
यह योजना दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम के तहत पूरे भारत में 10 से ज्यादा या उसके बराबर कर्मचारियों वाले सभी व्यावसायिक संस्थानों पर लागू होती है।
अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं कि ईएसआईसी कवरेज में क्या शामिल है, तो नीचे दी गई सूची देखें।
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत धारा 2(12) में सभी गैर-मौसमी कारखाने शामिल हैं।
धारा 1(5) इस योजना को सभी रेस्तरां, सिनेमा, दुकान, अखबार प्रतिष्ठान, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम और होटलों पर लागू करती है। ईएसआई के तहत निजी शैक्षणिक और मेडिकल संस्थानों को शामिल करने के लिए बाद में योजना का विस्तार किया गया है।
जैसा कि पहले ही बताया गया है कि 21000 रुपए तक के सकल वेतन वाले कर्मचारी इस इंश्योरेंस स्कीम की सदस्यता ले सकते हैं, जबकि विकलांग लोगों के लिए वेतन सीमा 25000 रुपए तक है।
ईएसआईसी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और उसे ईएसआईसी के तहत पंजीकृत करना चाहते हैं, तो यहां चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है।
चरण 1: ईएसआईसी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और "साइन अप" पर क्लिक करें।
चरण 2: अगले पेज में फॉर्म को सटीक विवरण के साथ भरें और सबमिट करें।
चरण 3: इसके बाद, आपको अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर अपना यूज़र नाम और पासवर्ड विवरण वाला एक पुष्टिकरण मेल मिलेगा।
चरण 4: अपने मिले हुए यूज़र नाम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए ईएसआईसी पोर्टल पर लॉग इन करें और "नया नियोक्ता रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करें। मेनू स्क्रॉल करके अपनी "इकाई का प्रकार" चुनें और "सबमिट करें" चुनें।
चरण 5: अब "नियोक्ता रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1" विधिवत तरीके से भरें और इसे सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
चरण 6: आपको "अग्रिम योगदान का भुगतान" नाम वाला एक पेज दिखेगा, जहां आपको 6 महीने के अग्रिम योगदान के लिए राशि दर्ज करनी होगी और भुगतान का मोड चुनना होगा।
भुगतान करने के बाद, आपको एक रजिस्ट्रेशन पत्र (C-11) मिलेगा जिसमें 17 अंकों की ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन संख्या होगी।
ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?
ईएसआईसी के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेज़ों को संभाल कर रखना सुनिश्चित करें।
दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम या कारखाना अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या लाइसेंस।
पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
सभी श्रमिकों की सूची उनके मासिक वेतन के विवरण के साथ।
सभी कर्मचारियों के साथ-साथ व्यवसाय का पता प्रमाण और पैन कार्ड।
संस्थान के शेयरधारकों, पार्टनरों और निदेशकों की सूची।
कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर।
एक बार जब व्यवसाय के मालिक सफलतापूर्वक इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत कर लेते हैं, तो वे संस्था में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को नामांकित कर सकते हैं। सफल नामांकन के बाद हर कर्मचारी को एक ईएसआईसी या पहचान कार्ड मिलेगा, और जब वे इलाज के लिए इस योजना के फ़ायदे उठाना चाहते हैं, तो हर बार यह कार्ड उन्हें दिखाना होगा।
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कार्ड या पहचान कार्ड के बारे में
अगर आप सोच रहे हैं कि ईएसआईएस रजिस्ट्रेशन का आपके पास प्रमाण क्या है, तो ईएसआई या पहचान कार्ड वह दस्तावेज़ है। यह अस्पताल के अधिकारियों को इंश्योर किए गए व्यक्ति की पहचान करने और उसके मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाने में मदद करता है और नीचे बताए गए विवरणों के बारे में बताता है।
इंश्योर किए गए व्यक्ति का नाम
व्यक्ति का इंश्योरेंस नंबर
आवास का विवरण
इंश्योर किए गए व्यक्ति की जन्मतिथि
फ़ैमिली फोटो
बतौर एक कर्मचारी आपको वास्तविक ईएसआई कार्ड जारी होने तक 90 दिनों तक के लिए एक अस्थाई आईडी कार्ड मिलेगा। बाद में एक स्थाई कार्ड मिलेगा, जो आपके जीवन भर के लिए समान रहेगा। हालांकि, ध्यान दें कि हर बार जब आप नौकरी बदलते हैं तो आपको अपने नए नियोक्ता के पोर्टल में खुद को पंजीकृत कराना होगा।
क्या आपको अपना पहचान कार्ड अभी तक नहीं मिला है?
यहां तक कि सबसे बुनियादी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमारे देश की अधिकांश आबादी के लिए वहन करना संभव नहीं होता - एक ऐसा देश जिसकी 22% आबादी प्रति दिन 143 रुपए से कम कमाती है, अंतरराष्ट्रीय दैनिक मजदूरी बेंचमार्क (1)।
आप नौकरी बदलने के बाद दूसरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और ईएसआई योजना का हिस्सा बनकर हेल्थकेयर के बढ़ते खर्च से जुड़ी अपनी सभी चिंताओं को दूर कर सकते हैं!
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर ईएसआई योगदान अवधि के दौरान मेरा मासिक वेतन 21000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा?
भले ही आपका सकल वेतन योगदान अवधि के बीच में रु. 21000 के स्तर को पार कर जाता है, आपको एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत उक्त अंशदान अवधि खत्म होने तक कवरेज मिलना जारी रहेगा। इस इंश्योरेंस योजना के लिए नियोक्ता 3.25% का भुगतान करेगा, और कर्मचारी 0.75% का योगदान देगा।
क्या ईएसआई योजना में किसी भी राशि की निकासी की अनुमति है?
ईएसआई योजना को किसी अन्य उपलब्ध इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर और आपके मासिक योगदान को प्रीमियम के तौर पर समझें। जिस तरह आप प्रीमियम को पैसे में भुना नहीं सकते हैं, वैसे ही ईएसआई योजना आपको किसी भी राशि को निकालने की अनुमति नहीं देती है। इसके बजाय, यह योजना आपको और आपके आश्रित परिवार के सदस्यों को ईएसआई-अधिकृत अस्पतालों और औषधालयों में मुफ्त इलाज के लिए क्लेम करने की अनुमति देती है।
ईएसआईएस के तहत क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है?
ईएसआईएस के तहत क्लेम करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें।
- ईएसआईएस के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- फॉर्म 15 डाउनलोड करें और इसमें सटीक विवरण भरें।
- इस भरे हुए फॉर्म को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा करें।
अगर कोई नियोक्ता कर्मचारी के कटौती किए गए योगदान का भुगतान नहीं करता है या उसमें देरी करता है, तो क्या होता है?
एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की धारा 40(4) हर नियोक्ता को मजदूरी से योगदान के रूप में कटौती की गई किसी भी राशि को उसके वास्तविक कारण के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य करती है। नियम 31 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर भुगतान में देरी या विफलता पर नियोक्ता को देरी या चूक के कुल दिनों की संख्या के लिए हर साल 12% ब्याज भुगतान करना होगा। इसे "विश्वास भंग" माना जाता है और अधिनियम की धारा 85 (ए) के तहत दंडनीय अपराध भी है।