पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल (यात्री वाहन) इंश्योरेंस क्या है?
मुझे यात्री वाहन इन्शुरन्स क्यों खरीदना चाहिए?
- अप्रत्याशित नुकसान से सुरक्षा के लिए: प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, टक्कर या आगजनी की वजह से होने वाला नुकसान। एक यात्री वाहन इंश्योरेंस इन अनिश्चित नुकसानों की भरपाई करने में मदद करता है और इस तरह आपके कारोबार को नुकसान की भरपाई करने से बचाता है।
- कानून का पालन करने के लिए: मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, कमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन समेत सभी प्रकार के वाहनों का कम से कम एक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस होना जरूरी है, ताकि थर्ड-पार्टी के किसी व्यक्ति, संपत्ति या वाहन को होने वाले नुकसान से बचने में मदद मिल सके।
- मालिक-चालक के लिए कवर: यात्री वाहन इंश्योरेंस से अपने कमर्शियल वाहन का इंश्योरेंस कराने से न केवल वाहन की सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह मालिक-चालक को भी कवर करता है।
- यात्री की सुरक्षा के लिए: पैसेंजर वाहन खरीदते समय अपने यात्रियों के लिए कवर का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस तरह आप एक जिम्मेदार कारोबारी बन जाते हैं जो न केवल अपनी, बल्कि इसमें शामिल हर किसी की भलाई की परवाह भी करता है।
पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस के लिए डिजिट को ही क्यों चुनें?
हम अपने कस्टमर्स के साथ वीआईपी की तरह व्यवहार करते हैं, जानिए कैसे..
पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस के अंतर्गत क्या चीजें कवर की जाती हैं?
पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस के अंतर्गत क्या कवर नहीं किया जाता है?
आपका यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या चीजें शामिल नहीं है ताकि क्लेम करते समय आपको हैरानी न हों। कुछ ऐसी स्थितियां निम्नलिखित हैं:
डिजिट द्वारा किए जाने वाले पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस की मुख्य विशेषताएं
मुख्य विशेषताएं |
डिजिट बेनिफिट्स |
क्लेम प्रोसेस |
पेपरलेस क्लेम |
कस्टमर सपोर्ट |
24x7 सपोर्ट |
अतिरिक्त कवरेज |
पीए कवर, कानूनी देयता कवर, विशेष छूट और अनिवार्य कटौती, आदि |
थर्ड-पार्टी का नुकसान |
व्यक्तिगत नुकसान के लिए असीमित देयता, संपत्ति / वाहन के नुकसान के लिए 7.5 लाख तक का भुगतान |
पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस प्लान के प्रकार
आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल के प्रकार के आधार पर (यानी बस, रिक्शा, वैन, आदि;) हम आपको मुख्य रूप से दो योजनाएं प्रदान करते हैं।
Liability Only
Standard Package
आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल से किसी थर्ड- पार्टी के व्यक्ति या प्रॉपर्टी को होने वाला नुकसान। |
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आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल से किसी थर्ड- पार्टी के व्हीकल को होने वाला नुकसान। |
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प्राकृतिक आपदा, चोरी या दुर्घटना के कारण आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल को हुआ नुकसान। |
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पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल के मालिक या चालाक को चोट लगना या उसकी मृत्यु हो जाना। यदि मालिक-चालक के पास पहले से पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं है। |
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क्लेम कैसे करें?
हमें 1800-258-5956 पर कॉल करें या hello@godigit.com पर हमें एक ईमेल भेजें
हमारी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपना विवरण जैसे पॉलिसी नंबर, दुर्घटना का स्थान, दुर्घटना की तारीख और समय तथा बीमित व्यक्ति का कान्टैक्ट नंबर संभाल कर रखें।
डिजिट इंश्योरेंस क्लेम्स का निपटान कितनी तेज़ी से होता है?
अपनी इंश्योरेंस कंपनी बदलते समय यह सवाल आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए।
डिजिट क्लेम्स की रिपोर्ट कार्ड पढ़ें