कार इंश्योरेंस में पैसेंजर कवर
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आप प्राइवेट वाहन चलाते हों या व्यावसायिक कार, आपके साथ कार में यात्री जरूर ही होते होंगे। यात्रा के दौरान उनकी दुर्घटना होने की संभावना भी उतनी ही होती है जितनी आपकी। इसलिए दुर्घटना के चलते सामने आने वाले लायबिलिटी के लिए उन्हें भी वित्तीय सुरक्षा की जरूरत होती है।
सामान्य परिस्थितियों में कार इंश्योरेंस पॉलिसी आपके वाहन में मौजूद यात्रियों को कवर नहीं करती है। हालांकि, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी कार इंश्योरेंस में राइडर या ऐड-ऑन के तौर पर पैसेंजर कवर ऑफर करती हैं । इस अतिरिक्त सुरक्षा का चुनाव करना आपकी पॉलिसी के प्रीमियम की राशि को बड़े मार्जिन से बढ़ा देता है लेकिन यह वाहन में मौजूद सभी की पूरी सुरक्षा के लिए जरूरी है ।
आमतौर पर, कार इंश्योरेंस प्लान दुर्घटना की स्थिति में इंश्योर की हुई प्राइवेट कार के ड्राइवर की पूरी वित्तीय मदद करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो दुर्घटना की वजह से स्थाई विकलांगता या मौत की स्थिति में आपका परिवार इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इंश्योर की हुई राशि लेने के योग्य होगा।
आमतौर पर, दुर्घटना के दौरान आपके वाहन में मौजूद यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलती है। वाहन की वजह से हुई दुर्घटना के चलते आई चोटों के इलाज के लिए उन्हें अपनी जेब से खर्चा करना होता है।
यह सही नहीं लग रहा है, है न?
ड्राइवर होने के नाते, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने यात्रियों को सुरक्षा दें, जो इस दुर्घटना के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं । इसलिए आपके वाहन में यात्रा करने वाले लोगों को पूरी सुरक्षा देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हुए पैसेंजर कवर भी लिया जाए।
उदाहरण के लिए, डिजिट इंश्योरेंस में पैसेंजर कवर ऐड-ऑन के तहत Rs. 10,000 और Rs. 2 लाख के बीच की इंश्योर की गई राशि का ऑफर दिया जाता है। इतने बड़ी इंश्योर की गई राशि के साथ आप अपनी कार में मौजूद यात्रियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को बेहतर कर पाएंगे।
निम्न टेबल आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपकी कार में मौजूद यात्रियों को पैसेंजर कवर ऐड-ऑन किस तरह की सुरक्षा देता है।
क्या शामिल है? |
क्या शामिल नहीं है? |
कार दुर्घटना के चलते यात्री की मौत होने पर वित्तीय सहायता देता है। |
अगर दुर्घटना के समय यात्री कार से बाहर आ गया था तो उसे वित्तीय मदद नहीं मिलती है। |
आपकी वाहन के यात्रियों को विकलांगता लायबिलिटी कवर देता है। |
कार के तीन यात्रियों से ज्यादा को कवर नहीं करता है। अतिरिक्त यात्रियों को दुर्घटना के दौरान अपनी वित्तीय लायबिलिटी खुद ही उठानी होती है। |
आदर्श रूप से, हर कार मालिक को उनके वाहन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्च्ति करने के लिए पैसेंजर कवर जरूर लेना चाहिए। हालांकि, निम्न परिस्थितियों में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है:
यह राइडर जरूरी होता है, अगर परिवार के सदस्य और/या दोस्त अक्सर ड्राइव पर आपक साथ जाते हैं। कवर खरीदकर यह सुनिश्चित कर हो जाएगा कि इलाज की वित्तीय लायबिलिटी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी पर होगी और आप पर नहीं ।
व्यावसायिक वाहन के मालिकों को भी इस सुरक्षा का चुनाव करना होगा, खासतौर पर वह जो कैब, पूल कार, स्कूल बस और ऐसे ही वाहन चलाते हैं। यह वाहन यात्रियों को हर दिन घुमाते हैं, जिसके चलते भारतीय सड़कों पर उनकी सुरक्षा अक्सर ही खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इन परिस्थितियों में संपूर्ण इंश्योरेंस कवर जरूरी हो जाता है।
पैसेंजर कवर का क्लेम फाइल करने के लिए, कार इंश्योरेंस प्लान वाली प्रक्रिया ही अपनाने की जरूरत होती है।
स्टेप 1 - दुर्घटना और इसमें प्रभावित हुए यात्रियों के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को बताएं।
स्टेप 2 - जहां दुर्घटना हुई है वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं।
स्टेप 3 - गवाह, अन्य पार्टी के इंश्योरेंस और कार की जानकारी को रिकॉर्ड करें।
स्टेप 4 - इंश्योरेंस कंपनी में आधिकारिक क्लेम फाइल करें ताकि वे मामले के सत्यापन के लिए एक सर्वेक्षक नियुक्त करें।
स्टेप 5 - अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ऑनलाइन क्लेम करने की सुविधा देती है तो आप परेशानी रहित आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया के विकल्प का ही चुनाव करें।