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बढ़ते चिकित्सा खर्चों के इस दौर में, हेल्थ इंश्योरेंस न होना आपकी बचत पर भारी पड़ सकता है। और यह हेल्थ इंश्योरेंस होने का एकमात्र कारण नहीं है। चिकित्सा आपातकाल के दौरान अपनी बचत को बनाए रखने के अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्राप्त व्यक्ति को इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स बेनिफ़िट भी देता है।
सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन बेनिफ़िट को एक कदम आगे ले जाती है। सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से आप कितने प्रकार के टैक्स बेनिफ़िट ले सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें।
एक व्यक्ति जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी भी समय 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम उम्र का है, उसे उस साल के टैक्स उद्देश्यों के लिए सीनियर सिटिजन माना जाता है। इसके अलावा, साल भर में दौरान किसी भी समय 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को उस साल के लिए सुपर सीनियर सिटिजन माना जाता है।
सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सेक्शन 80डी के तहत टैक्स बेनिफ़िट नीचे दिए गए हैं:
80डी के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए विभिन्न पात्रता मामलों पर विचार करने पर अलग अलग सिनारिओ संभव हैं। सीनियर सिटिजन को नीचे दी गई तालिका में बताए गए अतिरिक्त बेनिफ़िट मिलते हैं:
सेनेरिओ |
80डी के तहत डिडक्शन |
स्वयं एवं परिवार (60 साल से कम उम्र के सभी सदस्य) |
₹25,000 |
स्वयं और परिवार + माता-पिता के लिए (60 साल से कम उम्र के सभी सदस्य) |
₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000 |
स्वयं और परिवार के लिए (60 साल से कम उम्र के सभी सदस्य) + सीनियर सिटिजन माता-पिता |
₹25,000 + ₹50,000 = ₹75,000 |
स्वयं और परिवार के लिए (60 साल से ज्यादा उम्र के सबसे बड़े सदस्य के साथ) + सीनियर सिटिजन माता-पिता |
₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000 |
80डी के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
किसी व्यक्ति के जीवन के सुनहरे साल अनमोल होते हैं और उन्हें किसी भी फाइनेंशियल चिंता किए बिना बिताना चाहिए, खासकर तब जब चिकित्सा आपात स्थिति की बात आती है।
इस तरह, कोई भी मेडिकल बिल या सीनियर सिटिजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के भुगतान किए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80डी के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र है।
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर ऊपर बताए गए टैक्स बेनिफ़िट के अलावा, यहां कुछ और मामले हैं जहां आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करके टैक्स बचा सकते हैं।
इस मामले में, क्लेम किए जाने वाले डिडक्शन की राशि इस प्रकार है:
चिकित्सा उपचार का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की उम्र | टैक्स डिडक्शन की राशि |
60 साल से कम | ₹40000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो |
सीनियर सिटिजन- 60 साल और उससे ज्यादा | ₹100000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो |
सुपर सीनियर सिटिजन- 80 साल और उससे ज्यादा | ₹100000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो |
एक सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान न केवल टैक्स बेनिफ़िट देता है, बल्कि कई अन्य बेनिफ़िट भी देती है, जैसे संपूर्ण कवरेज प्रदान करना, डे केयर के खर्च, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट जैसे खर्चों को कवर करना, कई प्रकार के ऐड-ऑन और कई अन्य फायदे शामिल हैं। आपकी मेहनत की कमाई बचाने में मदद करेगा, साथ ही सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल तक आपकी पहुंच को बहुत आसान बना देगा।
ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल और उससे ज्यादा है और जिनके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वे आईटी एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य जांच का फायदा उठाते समय ₹50,000 तक के डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल और उससे ज्यादा है और जिनके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वे आईटी एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य जांच का फायदा उठाते समय ₹50,000 तक के डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।
नहीं, नई टैक्स व्यवस्था 80डी टैक्स डिडक्शन नहीं देती है।
नहीं, नई टैक्स व्यवस्था 80डी टैक्स डिडक्शन नहीं देती है।
हालांकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से साल भर की गई सभी लागतों, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की रसीदें, चिकित्सा बिल, चिकित्सा व्यय, परीक्षण परिणाम आदि का रिकॉर्ड रखना जरुरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सलाह दी जाती है।
हालांकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से साल भर की गई सभी लागतों, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की रसीदें, चिकित्सा बिल, चिकित्सा व्यय, परीक्षण परिणाम आदि का रिकॉर्ड रखना जरुरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सलाह दी जाती है।
एक फाइनेंशल ईयर में सेक्शन 80डी के तहत 25,000 रूपए के डिडक्शन की अनुमति है।सीनियर व्यक्ति 50,000 रूपए तक के डिडक्शन के लिए पात्र हैं।
एक फाइनेंशल ईयर में सेक्शन 80डी के तहत 25,000 रूपए के डिडक्शन की अनुमति है।सीनियर व्यक्ति 50,000 रूपए तक के डिडक्शन के लिए पात्र हैं।
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अस्वीकरण #1: *ग्राहक बीमा लेते समय विकल्प चुन सकता है। प्रीमियम राशि तदनुसार भिन्न हो सकती है। बीमाधारक को प्रस्ताव फॉर्म में पॉलिसी जारी करने से पहले किसी भी पूर्व-मौजूदा स्थिति या चल रहे उपचार का खुलासा करना आवश्यक है।
अस्वीकरण #2: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए जोड़ी गई है और इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है। डिजिट इंश्योरेंस यहां किसी भी चीज का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहा है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले जानकारी की पुष्टि करें।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 25-10-2024
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
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