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जैसे-जैसे नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं, लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवारों से दूर जा रहे हैं। अपने घर से बाहर निकलना आकर्षक विकल्प लग सकता है, निर्णय लेने से पहले विचार करने के लिए कई कारक हैं, जिनमें माता-पिता की देखभाल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हाल ही में कोविड-19 महामारी की स्थिति ने प्रवासी भारतीयों को अपने माता-पिता के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में ज्यादा चिंतित कर दिया है।
परिवार के स्वास्थ्य की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है और यह प्रवासी भारतीयों के लिए भी सच है। इस संबंध में सबसे आम सवाल जो अक्सर उठता है, वह यह है कि "क्या भारत में रहने वाले अपने माता-पिता के लिए प्रवासी भारतीय हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं?" इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, आईआरडीए के अनुसार, हां, प्रवासी भारतीय निश्चित रूप से भारत में रहने वाले अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं।
उच्च चिकित्सा लागत: पिछले कुछ दशकों में जीवन की आशा में वृद्धि भी एक दूसरा पक्ष है। चिकित्सा लागतें आसमान छू रही हैं और विशेष रूप से बुढ़ापे में कई घटनाएं होंगी जिनकी वजह से महंगी चिकित्सा सहायता ज़रूरी होती है। इस तरह की स्थितियों में हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बचत को सहारा देता है।
पेंशन को खुशहाल दिनों के लिए बचाएं: सुनिश्चित करें कि आपके माता-पिता की पेंशन सुरक्षित है और केवल उनकी व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग की जाती है। चिकित्सा आपातकाल के लिए, जिसमें बचत का बहुत बड़ा हिस्सा लग जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना हमेशा एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है।
लंबे समय तक अपने माता-पिता को आत्मनिर्भर बनने में मदद करें: बहुत से भारतीयों के पास पेंशन की सुविधा नहीं है। जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो माता-पिता अपनी संतानों की आय या बचत पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चिकित्सा आपातकाल के दौरान हमारे बचत की सुरक्षा कर सकता है। साथ ही, कैशलेस इंश्योरेंस हमारे माता-पिता को हमारी अनुपस्थिति में भी बिना किसी परेशानी के स्वास्थ्य देखभाल तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है।
बचत के लिए वित्तीय सहाराः चिकित्सा बिलों का भुगतान करना निश्चित रूप से एक कठिन काम है और बचत पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो अन्यथा किसी नियोजित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना होगा। और ये स्वास्थ्य जरूरतें तब पड़ती हैं जब आप उनसे कम उम्मीद करते हैं। ऐसे समय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करें ताकि आपकी योजनाएं और खुशहाल समय प्रभावित न हों।
थोड़ी और टैक्स सेविंग की जा सकती है भारत में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम भी भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार टैक्स छूट के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता-पिता के लिए भी प्रीमियम शामिल है। इसलिए, प्रवासी भारतीय धारा 80डी के तहत अपनी भारतीय आय पर छूट का क्लेम कर सकते हैं।
टैक्स के फायदे के बारे में अधिक जानें:
पॉलिसी में उम्र की सीमा की जांच करें। इसमें प्रवेश की उम्र अधिकतम 60 वर्ष है क्योंकि यह सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी है। जबकि अधिकांश इंश्योरेंस कंपनी 80 वर्ष की आयु तक कवरेज करते हैं, कुछ केवल 65 वर्ष तक कवर करते हैं। उनमें से कुछ जीवन भर रिन्यूअल की गारंटी भी प्रदान करते हैं।
अपनी हेल्थ पॉलिसी में आवश्यक सम इंश्योर्ड निर्धारित करने के लिए, अपने माता-पिता की आवश्यकताओं पर विचार करें।
सबसे महत्वपूर्ण बात। पॉलिसी में कवर किए गए समावेशन और अपवाद को ध्यान से देखें। अगर यह एक गंभीर बीमारी की पॉलिसी है, तो कवर की गई गंभीर बीमारियों की सूची की जांच करें, और आयुष, कोविड कवर, दैनिक प्रक्रियाओं, घरेलू इलाज आदि जैसे अन्य कवर की जांच करें।
अपनी पॉलिसी पर नेटवर्क अस्पताल कवरेज की जांच करें ताकि जरूरत पड़ने पर और अगर आप देश में नहीं हैं, तो माता-पिता बिना किसी कैश की आवश्यकता के स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त कर सकें।
अधिकांश पॉलिसी में पूर्व-मौजूदा बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड होती है जो 24 महीने से 48 महीने तक होती है। यह वेटिंग पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप पहले से मौजूद बीमारी के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसलिए ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें न्यूनतम वेटिंग पीरियड हो।
सहज और त्वरित निपटान प्रक्रिया ताकि माता-पिता को अपने बच्चों के आसपास न होने पर इधर-उधर न भागना पड़े
कोपेमेंट |
नहीं |
कमरे के किराए पर प्रतिबंध |
नहीं |
कैशलेस अस्पताल |
पूरे भारत में 10500 से ज्यादा नेटवर्क अस्पताल |
व्यक्तिगत दुर्घटना कवर |
हां |
वेलनेस के फायदे |
10 से अधिक वेलनेस पार्टनर्स |
सिटी बेस्ड छूट |
10% तक की छूट |
दुनिया भर में कवरेज |
हां* |
अच्छा स्वास्थ्य छूट |
5% तक की छूट |
कंज्यूमेबल कवर |
ऐड-ऑन के रूप में उपलब्ध है |
हां, प्रवासी भारतीय निश्चित रूप से भारत में अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इसमें उनके पति या पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
हां, प्रवासी भारतीय निश्चित रूप से भारत में अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इसमें उनके पति या पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
हां। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रवासी भारतीयों को भारत में होने वाले उनके चिकित्सा खर्चों के लिए कवर करती हैं। हाल ही में, कुछ इंश्योरेंस प्रदाताओं ने अन्य देशों में भी शर्तों के आधार पर चिकित्सा खर्चों को कवर करना शुरू कर दिया है।
हां। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रवासी भारतीयों को भारत में होने वाले उनके चिकित्सा खर्चों के लिए कवर करती हैं। हाल ही में, कुछ इंश्योरेंस प्रदाताओं ने अन्य देशों में भी शर्तों के आधार पर चिकित्सा खर्चों को कवर करना शुरू कर दिया है।
हां, भारत में किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80डी के अंतर्गत आता है और उनकी भारतीय आय में टैक्स कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है। अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना और सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अधिक पढ़ें
हां, भारत में किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80डी के अंतर्गत आता है और उनकी भारतीय आय में टैक्स कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है।
अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना और सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अधिक पढ़ें
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अस्वीकरण #1: *ग्राहक बीमा लेते समय विकल्प चुन सकता है। प्रीमियम राशि तदनुसार भिन्न हो सकती है। बीमाधारक को प्रस्ताव फॉर्म में पॉलिसी जारी करने से पहले किसी भी पूर्व-मौजूदा स्थिति या चल रहे उपचार का खुलासा करना आवश्यक है।
अस्वीकरण #2: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए जोड़ी गई है और इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है। डिजिट इंश्योरेंस यहां किसी भी चीज का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहा है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले जानकारी की पुष्टि करें।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 25-10-2024
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
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