चलिए अब एक राज्य से दूसरे में वाहन के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया समझ लेते हैं । यह प्रक्रिया आपको तब अपनानी होती है जब आप एक शहर से दूसरे शहर में रहने जा रहे हों।
उदाहरण के लिए अगर आप मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको अपने वाहन को दोबारा उस शहर में रजिस्टर करना होगा, जहां आप रहने जा रहे हैं।
जहां आपका वाहन मूल रूप से रजिस्टर है, उस शहर से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
वाहन के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र को पूरा करने के लिए आपको नीचे बताई है निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:
चरण 1- बैंक से मिला अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) (अगर अपने लोन लिया है तो)
अगर आपने व्हीकल लोन लिया है तो आपको सबसे पहले बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके लिए आपको बैंक जाना होगा और नए शहर का निवास प्रमाणपत्र, ट्रांसफ़र की वजह वगैरह से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। बैंक आपके अनुरोध को पूरा करके अनापत्ति प्रमाणपत्र दे देगा।
चरण 2-उस क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लें जहां आपका वाहन रजिस्टर था
ऋणदाता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद आपको अपने आरटीओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप मुंबई से दिल्ली रहने जा रहे हैं, तो आपको मुंबई आरटीओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके लिए आपको फॉर्म 27 और 28 के साथ बैंक से मिली अनापत्ति प्रमाणपत्र की कॉपी भी जमा करनी लेनी होगी।
आपको नीचे बताए गए दस्तावेज भी जमा करने होंगे:
आपके वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र का आवेदन।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी दस्तावेज, टैक्स दस्तावेज, पीयूसी सर्टिफिकेट कैसे दस्तावेज।
वाहन से चेचिस का प्रिंट।
सीएमवी फॉर्म 28 की कॉपियां।
अपने आरटीओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन एक राज्य से नए राज्य में ले जा सकते हैं।
चरण 3-नए शहर में अपने वाहन को दोबारा रजिस्टर कराएं
अपने वाहन को सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र करने के बाद आपको नए राज्य में दोबारा रजिस्टर करने के लिए कुछ और कदम भी उठाने होंगे।
देश के ज्यादातर क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस मालिक को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 6 महीने की अवधि देते हैं ।
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस को ढूंढकर निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा:
आपकी आरसी की मूल कॉपी।
आपके वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी।
ऋणदाता, पहले वाले आरटीओ वगैरह से पहले ही मिल चुके अनापत्ति प्रमाणपत्र की कॉपी।
आपके वाहन को दोबारा रजिस्टर करने के लिए फॉर्म 29 और फॉर्म 30।
एमिशन टेस्ट करने के लिए प्रमाणपत्र।
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ।
स्थानीय निवास प्रमाणपत्र।
वाहन ट्रांसफ़र के लिए लागू आरटीओ शुल्क।
दस्सतावेज सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपका आरटीओ आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेगा और कुछ ही दिनों में आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा।