ऑफलाइन प्रक्रिया
आपकी कार के मालिकाना हक को ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों की जानकारी नीचे दी गई है:
चरण 1 - बिक्री के समझौते को नोटरी करें
पहले चरण में, बिक्री के समझौते की नोटरी करवाएं। इस समझौते में बिक्री के लिए किए जाने वाले भुगतान की जानकारी होती है। साथ ही, यह मालिकाना हक ट्रांसफ़र की स्थिति से भी संबंधित है।
बिक्री के समझौते में कई जानकारियां होती हैं, जैसे :
चरण 2 - ज़रूरी दस्तावेज़ भरें और उन्हें जमा करें
भुगतान करने के बाद, दोनों पार्टियों को फॉर्म 29 (दो प्रतियां) और फॉर्म 30 (एक प्रति) पर हस्ताक्षर करने होते हैं और स्थानीय आरटीओ में जमा करने होते हैं।
वाहन जब्त होने की स्थिति में, फॉर्म 35 भी जमा करना होगा। आपको बैंक से जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
तीसरा 3 - ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें
आपको खरीदार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट, पीयूसी सर्टिफ़िकेट जैसे दस्तावेज सौंपने होंगे। ध्यान रखें कि आपको अपने वाहन का इनवॉइस नहीं देना होगा।
चरण 4 - क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन
इसके बाद, खरीदार को आरटीओ जाकर क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन करना होगा। उसे यह सर्टिफ़िकेट पाने के लिए एक मांग पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफ़ाफ़ा होगा जिस पर मुहर लगी होगी और आपसे प्राप्त दस्तावेज होंगे।
ध्यान दें कि यह प्रक्रिया राज्य और आरटीओ के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। इस चरण में खरीदार को अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं।
उसे आरटीओ प्रमुख के साथ सभी दस्तावेजों को प्रमाणित करना होगा और इन्हें कार्यालय में जमा करना होगा। आरटीओ इस सबमिशन के लिए एक पावती फॉर्म प्रदान करेगा। आवेदन सफलतापूर्वक होने के बाद, ई-मेल के माध्यम से क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट खरीदार को भेजा जाएगा।
चरण 5 - मालिकाना हक के ट्रांसफ़र के लिए नए आरटीओ में आवेदन
इसके बाद, खरीदार को नए आरटीओ को मालिकाना हक का शुल्क चुकाना होगा। उसे दो भुगतान रसीदें प्रदान की जाएंगी, जिन्हें नीचे बताए गए दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा-
इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद उन्हें एक पावती फॉर्म मिलेगा। नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट उन्हें ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा।
ध्यान रखा जाना चाहिए कि फॉर्म 32 और फॉर्म 35 जमा करने की आवश्यकता होने पर, अतिरिक्त चरणों का पालन करना पड़ सकता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित परिवहन सेवा वेबसाइट के माध्यम से भी कार के मालिकाना हक को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ध्यान दें कि आपको खरीदार के पक्ष में मालिकाना हक के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही, इस प्रक्रिया में कुछ ऑफ़लाइन चरण शामिल हैं।
इस वेबसाइट पर जाने के बाद, कार के मालिकाना हक को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1 - "ऑनलाइन सेवाएं" टैब पर क्लिक करें और "वाहन संबंधित सेवाएं" चुनें।
चरण 2 - अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
चरण 3 - विविध (टीओ/सीओए/एचपीए/एचपीएस/एचपीटी/डीयूपीआरसी) पर क्लिक करें।
चरण 4 - अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और "ओटीपी जनरेट करें" पर क्लिक करें।
चरण 5 - ओटीपी डालें और “जानकारी दिखाएं” पर क्लिक करें.
चरण 6 - "आवेदन सिलेक्शन" के तहत "मालिकाना हक ट्रांसफ़र करें" चुनें
चरण 7 - "मालिकाना हक ट्रांसफ़र करें" के तहत इन जानकारियों को दर्ज करें:
नए मालिक की जानकारी।
मौजूदा पता।
स्थायी पता।
इंश्योरेंस की जानकारी।