उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?
ड्राइविंग लाइसेंस से आप कानूनी हस्तक्षेप के बिना सड़कों पर गाड़ी चला सकते हैं। साथ ही, यह कार इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैधता समाप्त होने पर, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की सरल प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए पढ़ें।
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन और ऑफलाइन रिन्यूअल कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में डीएल के रिन्यूअल के लिए, नीचे बताए गए सरल चरण अपनाएं -
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन
चरण 1: परिवहन सेवा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। "ऑनलाइन सेवाएं" चुनें और "ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं" चुनें।
चरण 2: ड्रॉप-डाउन सूची से "उत्तर प्रदेश" के रूप में राज्य का चयन करें। पेज परिवहन सारथी के आधिकारिक पोर्टल पर ले जाता है।
चरण 3: "ड्राइविंग लाइसेंस" का चयन करें और "डीएल सेवाएं" चुनें। पेज पर एक निर्देश दिखाई देगा, इसे देखें और "जारी रखें" पर क्लिक करें।
चरण 4: ड्राइविंग लाइसेंस धारक से संबंधित जानकारी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और श्रेणी दर्ज करें। साथ ही, राज्य और आरटीओ का चयन करें।
चरण 5: विवरण की पुष्टि करें और अपनी आवश्यक सेवा के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल चुनें। प्राप्ति रसीद जनरेट होने के बाद, उसका प्रिंटआउट लें।
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ऑफलाइन आवेदन
अपने नजदीकी आरटीओ पर जाएं
फॉर्म 2 भरें। आप इसे यूपी आरटीओ के आधिकारिक पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
संबंधित दस्तावेज संलग्न करें और उन्हें निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें।
वेरिफाई होने के बाद, आप कम से कम समय में रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करते समय असुविधा से बचने के लिए दस्तावेज तैयार रखें:
- फॉर्म 9 के माध्यम से सही तरीके से आवेदन करें।
गैर-परिवहन वाहनों के आवेदकों को फॉर्म नंबर 1 से फिजिकल फिटनेस की स्व-घोषणा जमा करनी होगी।
40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म 1-ए लागू है
मूल ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है
आपके हाल ही के दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
स्वप्रमाणित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड। यह आवेदक की आयु और पते के प्रमाण के रूप में काम करेगा
लागू शुल्क
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल शुल्क क्या है?
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन करते समय भुगतान किए जाने वाले शुल्क की तालिका नीचे दी गई है -
रिन्यूअल सर्विसेज | उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क |
---|---|
आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल | ₹200 |
ग्रेस पीरियड पूरा हो जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का का रिन्यूअल | ₹300 |
ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल | ₹10,000 |
उत्तर प्रदेश में डीएल रिन्यूअल की वैधता क्या है?
आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष या आवेदक की 50 वर्ष की आयु तक होती है, जो भी पहले हो। इसकी समाप्ति के बाद, इसे हर 5 वर्ष में रिन्यूअल होता है। यह निजी वाहनों पर लागू होता है। यूपी में अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से एक महीने पहले रिन्यूअल के लिए आवेदन करें।
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का स्टेटस जानने के चरण
आप देख सकते हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को को रिन्यू करने के लिए आपके आवेदन को स्वीकार किया गया है या कुछ सरल चरणों के साथ ऑनलाइन भेजा गया है। ज़रा देखिये -
चरण 1: परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "ऑनलाइन सर्विसेज" टैब के तहत "ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं" चुनें।
चरण 2: ड्रॉप-डाउन सूची से "उत्तर प्रदेश" को राज्य के रूप में चुनें। अब "एप्लिकेशन स्थिति" चुनें, जो आपकी स्क्रीन के दाईं ओर उपलब्ध है
चरण 3: अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करें।
इसके अलावा, आप यूपी आरटीओ के आधिकारिक पोर्टल से भी स्टेटस जान सकते हैं।
- "ऑनलाइन सेवाओं" का चयन करें और "आवेदन की स्थिति" पर क्लिक करें।
- आपको परिवहन साथी के पेज पर पहुंच जाएंगे। ऊपर बताए अनुसार शेष चरणों का पालन करें।
आरटीओ आवेदकों को सलाह देता है कि वे आवेदन की तारीख से दो सप्ताह के बाद यूपी में डीएल के रिन्यूअल का स्टेटस ऑनलाइन जानें। यदि आप अपने आवेदन के संबंध में स्टेटस नहीं जान पाते हैं तो अपने निकटतम आरटीओ पर जाएँ।
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के दौरान अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
इससे पहले कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन करें, यहां कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें आपको याद रखना चाहिए:
यदि आप 5 वर्ष के बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, तो नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट फिर से देने के लिए तैयार रहें।
यदि आप डीएल की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, तो ₹30 का मामूली शुल्क अदा करें।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वैधता समाप्त ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर आपको ₹5,000 का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का विकल्प चुनें और जुर्माने का भुगतान करने से बचें। साथ ही असुविधा से बचने के लिए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन रद्द कर दिया जाता है तो संबंधित अपीलीय प्राधिकारी कौन होता है?
अगर डीएल के रिन्यूअल के लिए आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, तो संबंधित क्षेत्र के डीवाई परिवहन आयुक्त, अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क करें।
परिवहन वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी अवधि की होती है?
परिवहन वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष है।
स्मार्ट कार्ड के रूप में रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त भुगतान कितना है?
स्मार्ट कार्ड के रूप में अपना रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको ₹200 के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।