भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी क्या है?
भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी आपके व्यवसाय से जुड़ी संपत्ति को सुरक्षा देती है। इंश्योरेंसकर्ता इस पॉलिसी के तहत इमारतों और संरचनाओं, फिटिंग और स्थिर चीजों, संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक, और व्यवसाय से जुड़ी अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान को कवर करता है। आप पॉलिसी तभी ले सकते हैं, जब पॉलिसी शुरू होने के समय हर जगह की सभी तरह की इंश्योरेंस योग्य संपत्ति में कुल जोखिम मूल्य 5 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो।
भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा की पॉलिसी की ज़रूरत क्यों होती है?
गो डिजिट की भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा की पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने व्यवसाय से जुड़ी बिल्डिंग, संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक और अन्य संपत्तियों के किसी भी भौतिक नुकसान, क्षति या विनाश के लिए कवर हैं।
पॉलिसी खरीदने के लिए कौन पात्र है?
व्यापार से जुड़ी संपत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा की पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी को ये लोग ले सकते हैं -
संपत्ति का मालिक
संपत्ति का किराएदार
संपत्ति को लीज़ पर लेने या खरीदने वाला व्यक्ति
संपत्ति को कमीशन पर ट्रस्टी के रूप में रखने वाला व्यक्ति
संपत्ति के लिए जिम्मेदार और इंश्योरेंस लेने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
डिजिट की भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी में क्या कवर होता है?
क्या कवर नहीं होता?
डिजिट की भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी में ये कवर नहीं होता है -
किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश से इंश्योर की गई संपत्ति को जलाने से हुई क्षति या नुकसान।
बॉयलर, या इकॉनोमाइज़र या भाप पैदा करने वाले अन्य उपकरण की वजह से हुआ विस्फोट/धमाका या अपकेंद्री बलों की वजह से होने वाला नुकसान।
सामान्य दरारों, नई इमारतों के बनने, ठीक की गई जमीन के धंसने, नदी के कटाव, दोषपूर्ण सामग्रियों के इस्तेमाल आदि की वजह से इंश्योर की गई संपत्ति का विनाश।
इंश्योर लिए हुए व्यक्ति या उसके मालिकाना वाले वाहन, विमान या जानवर की वजह से होने वाला नुकसान या सोनिक या सुपरसोनिक गति से चलने वाले विमान या हवाई उपकरणों की दबाव तरंगों की वजह से होने वाला नुकसान।
काम के आंशिक या पूरी तरह खत्म होने या किसी भी प्रक्रिया/संचालन/चूक/रुकावट/खात्मे की वजह से होने वाला विनाश।
किसी व्यक्ति के अवैध कब्जे से किसी इमारत के अस्थाई/स्थाई बेदखली की वजह से होने वाला भौतिक नुकसान।
इमारत बनते समय आपकी जानकारी में हुआ दोष या या मरम्मत/बदलाव या किसी स्प्रिंकलर की मरम्मत, हटाने या बढ़ाने से हुआ नुकसान।
भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी के प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कारक
भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी का देय प्रीमियम नीचे बताए गए कारकों पर निर्भर करता है -
पॉलिसी के लिए आपको जिस प्रीमियम का भुगतान करना होता है, वह व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम ज्यादा होगा।
सम इंश्योर्ड आपके भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी लेने के लिए देय प्रीमियम पर प्रभाव डालती है। ज्यादा सम इंश्योर्ड का नतीजा ज्यादा प्रीमियम होगा।
प्रीमियम की गणना करते समय उद्यम का जोखिम प्रोफ़ाइल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर उद्यम की प्रोफ़ाइल बहुत ज्यादा जोखिम भरी है, तो देय प्रीमियम ज्यादा होगा और कम के लिए ठीक इसके उलट।
भारत में भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या इंश्योरेंसधारक के कानूनी वारिस के लिए पॉलिसी के फ़ायदे जारी रहेंगे?
हां, इंश्योरेंसधारक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी प्रतिनिधि को पॉलिसी का फ़ायदा मिलता रहेगा।
अगर इंश्योरेंस योग्य संपत्ति का मूल्य पॉलिसी अवधि के भीतर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो क्या भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा की पॉलिसी जारी रहेगी?
हां, पॉलिसी संपत्ति को कवर करना जारी रखेगी, भले ही मूल्य 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। हालांकि, पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपको इसे एक लागू पॉलिसी से बदलना होगा।
क्या पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है?
हां, पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है। पॉलिसी रद्द करने पर प्रीमियम का एक हिस्सा वापस कर दिया जाएगा।
पॉलिसी अवधि के दौरान इंश्योरेंसकर्ता किस आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है?
पॉलिसी को गलत प्रतिनिधित्व, भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने, असहयोग या धोखाधड़ी के आधार पर इंश्योरेंसकर्ता की ओर से रद्द किया जा सकता है।
इंश्योरेंसकर्ता के कवरेज शुरू करने के लिए क्या मुझे अग्रिम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा?
हां, भारत सूक्ष्म उद्यान सुरक्षा पॉलिसी के लिए प्रीमियम का अग्रिम भुगतान करना होता है। प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही कवरेज शुरू होता है।