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जब आप शहर से बाहर जाते हैं, तो आपको कई तरह के चेकपोस्ट और टोल से गुजरना होता है जहां आपको ड्राइविंग के दौरान साथ रखे जाने वाले कुछ दस्तावेज भी दिखाने होते हैं।
सबसे पहले आपको ट्रैफ़िक पुलिस या अन्य अधिकारियों को यह साबित करना होता है कि आप जो वाहन चला रहे हैं वह आपका ही है, चोरी का नहीं। कार की आरसी इस काम में आपकी मदद करती है।
अगर आपने अभी-अभी कार खरीदी है, तो लंबी यात्रा पर निकलने से पहले खरीद के 7 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर प्राप्त कर लें। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार सड़क यात्रा या सामान्य रूप से अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है।
हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें आपके वाहन द्वारा हानिकारक गैस के निकलने से प्रदूषण तो नहीं फैल रहा, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको पर्यावरण विद होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमिशन के स्वीकृत स्तर को तय करने वाले कानूनी मानक पहले से ही बने हैं, और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र इस बात को साबित करता है कि आपकी कार उन मानकों को पूरा कर रही है। वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होने से यह पता चलता है कि आपका वाहन धुंआ और ऐसी गैस नहीं छोड़ता जिनसे हवा में प्रदूषण फैले। नीचे दी गई जानकारी इस बात की पुष्टी करती हैं।
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है जो ड्राइविंग के दौरान आपके साथ होना चाहिए। नए चार पहिया वाहन में, आपको डीलर की ओर से 1 साल के लिए वैध पीयूसीसी प्राप्त होगा।
पीयूसीसी कार ट्रिप के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है, जिससे वाहन मालिक को अपनी कार से होने वाले एमिशन के बारे में पता चलता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988, के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करने वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान होना अनिवार्य है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 141 के तहत, इनमें से किसी भी पॉलिसी के साथ, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको खरीद या रिन्यू के दौरान पॉलिसी के कागजों के साथ ही वाहन के इंश्योरेंस का प्रमाणपत्र देने के लिए बाध्य है।
आप पॉलिसी के दस्तावेजों को अपनी अलमारी में बंद कर सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग के दौरान आपको इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट अपने साथ ही रखना होता है। यह खात तौर पर तब जरूरी हो जाता है जब आप सड़क पर लंबी दूरी का सफर तय करते हैं।
ड्राइविंग के दौरान सबसे जरूरी दस्तावेज जो आपके साथ होना चाहिए, वह है ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल)। कुछ लोगों की यह गलतफहमी है कि ड्राइविंग के दौरान केवल डीएल ही उनके साथ होना चाहिए। लेकिन अब तक आपको इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
ऊपर दी गई जानकारी के अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग श्रेणियों का भी होता है जो वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। चार पहिया की इन श्रेणियों में निजी इस्तेमाल के लिए एलएमवी-एनटी शामिल है। व्यावसायिक इस्तेमाल की श्रेणी में एलएमवी, एमजीवी, एचएमवी, एचजीएमवी, एचपीएमवी/एचटीवी, ट्रेलर, और ट्रांस शामिल हैं।
कार चलाने के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज होने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस तमाम संगठनों में पहचान प्रमाण के तौर पर भी काम आता है।
ऊपर दी गई सूची में बताए गए जरूरी दस्तावेजों के अलावा, वाहन के भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको रोड ट्रिप पर अपने साथ रखना जरूरी होते हैं। इनमें वाहन का फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट शामिल होता है, जो यह बताता है कि आपका पहिया वाहन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है और सार्वजनिक सड़क पर चलाने के लिए उपयुक्त है। फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट न होने पर आपके वाहन की आरसी और पीयूसीसी की मान्यता रद्द हो सकती है और इस कारण आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या कार जब्त भी की जा सकती है।
कार से संबंधित दस्तावेजों के अलावा, व्यक्ति को यात्रा के दौरान अपना निजी पहचान प्रमाण भी अपने साथ रखना चाहिए। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज आपके पहचान प्रमाण के रूप में आपके काम आ सकते हैं।
हालांकि, रोड ट्रिप पर इतने सारे दस्तावेज साथ ले जाना न केवल परेशानी भरा हो सकता है बल्कि इनके खोने का खतरा भी बना रहता है। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इन बातों की चिंता है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप इन दस्तावेजों की सॉफ़्ट कॉपी दिखाकर जुर्माने से बच सकते हैं।
हालांकि, अगर आप फिर भी हार्ड कॉपी अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं, तो इन सभी दस्तावेजों को सही से रखें। इन्हें फ़ोल्डर में रखना सुविधाजनक होगा, और आप सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपसे कोई भी दस्तावेज छूटा नहीं हो।
उन सभी जुर्मानों के बारे में जानिए जो आपको भरने पड़ सकते हैं अगर आप अपनी रोड ट्रिप पर ये दस्तावेज ले जाना भूल जाते हैं।
साथ न रखने वाला दस्तावेज |
जुर्माना |
अधिनियम/सेक्शन |
ड्राइविंग लाइसेंस |
5000 रुपए |
मोटर वाहन अधिनियम का सेक्शन 181 |
ऑटो इंश्योरेंस के दस्तावेज |
2000 रुपए |
मोटर वाहन अधिनियम का सेक्शन 196 |
वैध पर्मिट |
10000 रुपए तक |
मोटर वाहन अधिनियम का सेक्शन 192ए |
आरसी बुक |
2000 रुपए |
39 आर/डब्लू 192 मोटर वाहन अधिनियम |
पीयूसी सर्टिफ़िकेट |
पहली बार जुर्म करने पर 1000 रुपए, दूसरी बार में 2000 रुपए |
मोटर वाहन अधिनियम का सेक्शन 190 (2) |
आईटी अधिनियम का सेक्शन 4 और सीएमवीआर, 1989 के नियम 139 में नवंबर 2018 में हुआ संशोधन बताता है वाहन के सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उतने ही वैध हैं जितने वे दस्तावेज भौतिक रूप में वैध हैं। ध्यान रखें कि ये दस्तावेज तभी वैध हैं जब ये डिजीलॉकर ऐप या एमपरिवहन ऐप पर मौजूद हों।
ड्राइविंग के दौरान आप अपने दस्तावेजों की जानकारी ऑनलाइन इन ऐप के जरिए दिखा सकते हैं, या इन ऐप से उनकी सॉफ़्ट कॉपी डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए सेव कर सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर, प्रवर्तन एजेंसी ईचालान ऐप से जरिए इन दस्तावेजों को देख सकती हैं और उनकी पुष्टी कर सकती हैं। वे पयूसी, आरसी, डीएल जैसे दस्तावेजों की जानकारी डालकर या दस्तावेज का क्यूआर कोड स्कैन करके उनकी वैधता का पता लगा सकती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ट्रैफ़िक अधिकारियों को भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और चालान जारी करने के निर्देश थे।
तो अगली बार जब आप रोड ट्रिप का विचार करें, तो कम से कम अपने दस्तावेजों को एकत्रित जरूर कर लें। क्योंकि अपने मन की करना तब तक अच्छा है जब तक वह गैरकानूनी न हो।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सेक्शन 190 (2) के तहत, बिना पीयूसी सर्टिफ़िकेट के गाड़ी चलाने पर पहली बार आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन गलती दोहराने पर आपको 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सेक्शन 190 (2) के तहत, बिना पीयूसी सर्टिफ़िकेट के गाड़ी चलाने पर पहली बार आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन गलती दोहराने पर आपको 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
आप एलएलआर के साथ भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपके बगल की सीट पर पर्मानेंट लाइसेंस धारक बैठा होना अनिवार्य है। लर्निंग लाइसेंस के साथ अकेले गाड़ी चलाना बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने बराबर ही है और इसमें इसी समान जुर्माना लगता है। इसलिए, इस प्रकार लर्निंग लाइसेंस के साथ रोड ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए।
आप एलएलआर के साथ भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपके बगल की सीट पर पर्मानेंट लाइसेंस धारक बैठा होना अनिवार्य है। लर्निंग लाइसेंस के साथ अकेले गाड़ी चलाना बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने बराबर ही है और इसमें इसी समान जुर्माना लगता है। इसलिए, इस प्रकार लर्निंग लाइसेंस के साथ रोड ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 04-03-2025
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले ओबेन जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) - पंजीकृत कार्यालय का पता - 1 से 6 मंजिल, अनंता वन (एआर वन), प्राइड होटल लेन, नरवीर तानाजी वाडी, सिटी सर्वे नंबर 1579, शिवाजी नगर, पुणे -411005, महाराष्ट्र | कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - अटलांटिस, 95, 4थ बी क्रॉस रोड, कोरमंगला इंडस्ट्रियल लेआउट, 5वां ब्लॉक, बेंगलुरु-560095, कर्नाटक | ऊपर प्रदर्शित गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का व्यापार लोगो गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है और लाइसेंस के तहत गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान और उपयोग किया जाता है।
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