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जर्मनी स्टूडेंट और जॉब की तलाश में रहने वाले लोगों के लिये अच्छे जॉब के विकल्प प्रदान करता है। जर्मनी के कुछ टॉप जॉब सेक्टर में मैकेनिकल और ऑटोमोटिव सेक्टर, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिव सेक्टर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेश, हेल्थ सेक्टर, आदि को शामिल किया जाता है।
कुछ देश के नागरिकों को छोड़कर, बाक़ी अन्य देश के नागरिकों को जर्मनी में काम करने के लिए वर्क वीज़ा को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे इस लेख में हम भारतीय नागरिकों के लिए जर्मन वर्क परमिट वीज़ा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने कि कोशिश करेंगे।
जर्मन वीज़ा एक क़ानूनी दस्तावेज़ है जो पढ़े लिखे विदेशी नागरिक जैसे उदाहराण के तौर पर भारतीयों को जर्मनी में रहने और सेटल होने का अवसर प्रदान करता है।
जर्मनी में काम करने के लिये आप जर्मन लौंग स्टे वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीज़ा के विभिन्न प्रकारों के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिये गये बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें:
वर्कर वीज़ा - इस वीज़ा के लिए आवेदन तभी किया जा सकता है जब आवेदक के पास जर्मनी के किसी प्रकार का जॉब ऑफर हो।
Au पेयर के जैसे काम करना - यह वीज़ा वैसे लोगों के लिए है जो जर्मनी के कल्चर और भाषा के बारे में अधिक जानने के लिए इक्षुक होते हैं। इस वीज़ा के साथ आप जर्मनी में 12 महीनों से अधिक समय के लिये काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको कम से कम जर्मनी में 6 महीनों के लिए रहना पड़ेगा।
जॉबसीकर वीज़ा - वैसे लोग जो जर्मनी में रहते हुए जॉब ढूँढना चाहते हैं, वे इस वीज़ा के लिये आवेदन कार सकते हैं। यह एक लौंग-टर्म रेजीडेंसी परमिट है, जो आवेदक को जर्मनी में 6 महीनों तक रहते हुए जॉब को ढूँढने की अनुमति को प्रदान करता है। यदि आवेदक को इन छह महीनों के अंत तक जॉब मिल जाती है ऐसे में उन्हें जर्मनी का वर्क परमिट प्राप्त हो जाता है और फिर वे बिना किसी परेशानी के वहाँ रह सकते हैं।
कुछ लोग बिज़नेस के उद्देश्य से भी जर्मनी की यात्रा करते हैं, ऐसे में उन्हें जर्मनी के बिज़नेस को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी,
बिज़नेस वीज़ा - यह वीज़ा वैसे लोगों के लिए इशू किया जाता है जो सेल्फ ऐम्प्लॉयड है जर्मनी में अपने बिज़नेस को करने या फ्रीलांसर के तौर पर काम करने के लिये इस वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह एक शॉर्ट-स्टे शेंगेन वीज़ा है जो अपने होल्डर को 6 महीनों के अंदर 90 दिनों तक जर्मनी में रहने कि अनुमति प्रदान करता है।
जर्मनी में विदेशी नागरिकों के रेज़िडेंस इश्यू को संचालित करने का काम ‘एक्ट ऑन द रेज़िडेंस’ द्वारा किया जाता है।
यहाँ नीचे उन केटेगरी की एक सूची दी गई है (जिसका उल्लेख ‘एक्ट ऑन द रेज़िडेंस’ द्वारा किया गया है) जो जर्मनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आवेदक करने के लिए एलिजिबल हैं:
काफ़ी अधिक पढ़े लिखे विदेशी नागरिक, वैसे रिसर्चर जिनके पास कुछ विशेष टेक्निकल ज्ञान है, प्रतिष्ठित पदों शिक्षण कर्मी या प्रमुख पदों पर वैज्ञानिक कर्मी शामिल हैं,
इंटर-कॉर्पोरेट ट्रांसफर, विशेष रूप से प्रबंधक और विशेषज्ञ,
तीसरी दुनिया के देशों के नागरिक, जिनमें यूनिवर्सिटी की डिग्री या नॉन- अकादमिक वोकेशनल जैसी योग्यता वाले भारतीय भी शामिल हैं।
यहां, तीसरी दुनिया के देशों के नागरिक दिए गए निम्नलिखित परिस्थितियों में जर्मनी में जर्मन एम्प्लॉयमेंट का वीजा प्राप्त कर सकते हैं:
आवेदकों के पास जॉब का ऑफर होना चाहिए
उनकी शिक्षा जर्मन डिग्री के बराबर होनी चाहिए
जर्मनी में वे जिस काम को अपनाना चाहते हैं, वहां कुशल श्रमिकों की कमी होनी चाहिए।
वर्क वीज़ा इश्यू करने के लिए व्यक्तियों के पास पहले से ही जॉब ऑफर या कोंट्रेक्ट होना चाहिए। फिर, उन्हें दस्तावेजों के अन्य सेटों के साथ जर्मन वीज़ा आवेदन के लिए आवेदन करना होगा।
यहा जर्मन वर्क वीज़ा के लिए आवेदन प्रक्रिया पर चरण-दर-चरण गाइड दी गई है।
चरण 1 - जर्मनी में जॉब ऑफर को सुरक्षित करें।
चरण 2 - जांच करे कि क्या आपको जर्मनी में जॉब वीज़ा की आवश्यकता है। जर्मन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, भारतीयों को जर्मनी में काम शुरू करने के लिए वर्क वीजा प्राप्त करना होगा। जर्मनी में वर्क वीजा के लिए आवेदन करना आवेदक की जिम्मेदारी है।
चरण 3 - आवेदन पत्र जमा करने का स्थान पता करें। भारत में, 1 जर्मन एम्बेसी दिल्ली में स्थित है और 4 कॉन्सुलेट देश भर में फैले हुए हैं। ये 4 स्थान बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई हैं।
चरण 4 - सभी आवश्यक दस्तावेज़ को इकट्ठा करें (बाद में चर्चा की गई)।
चरण 5 - वीज़ा साक्षात्कार के लिए अपॉइंटमेंट को निर्धारित करें।
चरण 6 - जर्मन वर्कवीज़ा आवेदन फीस का भुगतान करें (बाद में चर्चा की जाएगी)।
चरण 7 - तय तिथि पर इंटरव्यू में शामिल हों।
चरण 8 - प्रतिक्रिया या वीज़ा आवेदन अप्रूवल की प्रतीक्षा करें।
जर्मनी में वर्क वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदकों को दस्तावेजों की निम्नलिखित सूची जमा करनी होगी।
जर्मनी में रहने के इरादे से परे कम से कम 3 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट और 1 खाली पेज।
6 महीनों का वर्तमान बैंक स्टेट्स (ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा)।
अपने पिछले से छुट्टी की अनुमति लें।
निवास का प्रमाण (ड्राइवर का लाइसेंस और/या यूटिलिटी बिल)।
एक एंप्लोयमेंट कोंट्रेक्ट / बाइंडिंग जॉब ऑफर जिसमें ग्रॉस एनुअल सैलरी की सारी जानकारी और जर्मनी में एंप्लोयमेंट की विस्तृत जानकारी हो।
फेडरल एंप्लोयमेंट एजेंसी द्वारा अप्रुवल (यदि लागू हो)।
योग्यता का प्रमाण
शैक्षणिक योग्यता और जॉब के अनुभव की जानकारी के साथ अपडटेड CV
जर्मन एंप्लोयेर से लिया गया हेल्थ इंश्योरेंस एंप्लोयमेंट की तारीख से वैध हो जाता है। यदि आवेदकों के पास यह दस्तावेज़ नहीं है, तो उन्हें अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस प्रस्तुत करना होगा जो जर्मनी में आगमन के समय से लेकर एंप्लोयमेंट की शुरुआत तक वैध होगा।
एक पर्सनल कवर लेटर जो ठहरने का उद्देश्य और अवधि बताता है।
भुगतान किए गए वीज़ा आवेदन फीसका प्रमाण।
सूचना की सटीकता की घोषणा.
अंत में हस्ताक्षरित पूर्ण आवेदन पत्र की 2 कॉपी।आवेदकों को इसका प्रिंटआउट भी लेना होगा।
ICAO द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड्स के अनुसार 2 पासपोर्ट फोटो।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म या सैलरी के स्रोत पर काटे गए इनकम टैक्स का प्रमाण पत्र।
सेल्फ-एंप्लोयेड वालों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
पिछले 6 महीनों का कंपनी बैंक स्टेटमेंट
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
भारत में आपके बीजनेश लाइसेंस की एक कॉपी
जर्मन लॉन्ग-स्टे वीज़ा की प्रक्रिया में 1 -3 महीने (आवेदन की तारीख से) लग सकते हैं।
जर्मन लॉन्ग-स्टे तक रहने वाले वीज़ा के लिए वीज़ा फीस €75 है।
आवेदकों को एम्बेसी से जांच करनी चाहिए क्योंकि उन्हें परिस्थितियों या मूल देश के आधार पर कम फीस देना पड़ सकता है।
लॉन्ग-टर्म जर्मन वीज़ा 2 वर्ष की वैधता के साथ आता है।
कृपया ध्यान दें कि रेसिडेंस परमिट की वैधता एंप्लोयमेंट कोंट्रेक्ट की अवधि पर निर्भर करती है। यहा, एक्स्टेंशन की संभावना भी तब तक काम करती है जब तक आवेदक की रोजगार स्थिति में बदलाव नहीं होता है।
चूंकि कर्मचारी जर्मन वर्क वीजा के लिए आवेदन करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए आवेदन करते समय सावधान रहना चाहिए; नही तो, इससे वर्क वीज़ा अस्वीकृत हो सकती है।
जर्मन वर्क वीज़ा अस्वीकृति के कुछ सामान्य कारण नीचे सूची मे दिए हुए हैं:
अपर्याप्त दस्तावेज़ जमा करना,
अवैध या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट होने पर,
अपूर्ण आवेदन पत्र जमा करना या कुछ पेज खाली छोड़ना,
स्वदेश वापसी के पर्याप्त सबूत नहीं होने पर,
अपर्याप्त ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज,
पिछला या वर्तमान क्रिमिनल रिकॉर्ड होना।
चूंकि कर्मचारी जर्मन वर्कवीजा के लिए आवेदन करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए आवेदन करते समय सावधान रहना चाहिए; नही तो, इससे वर्कवीज़ा अस्वीकृत हो सकती है।
जर्मन वर्कवीज़ा अस्वीकृति के कुछ सामान्य कारण नीचे सूची मे दिए हुए हैं:
अपर्याप्त दस्तावेज़ जमा करना,
अवैध या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट होने पर,
अपूर्ण आवेदन पत्र जमा करना या कुछ पेज खाली छोड़ना,
स्वदेश वापसी के पर्याप्त सबूत नहीं होने पर,
अपर्याप्त ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज,
पिछला या वर्तमान क्रिमिनल रिकॉर्ड होना।
एक बार जब आवेदक जर्मनी पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वर्कउद्देश्यों के लिए रेसिडेंस परमिट के लिए आवेदन करना होगा।
जर्मनी पहुंचने के बाद, व्यक्तियों को जर्मन रेसिडेंस परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
इसके लिए, उन्हें जर्मनी में नजदीकी विदेशी कार्यालय का दौरा करना होगा और साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू निर्धारित करनी होगी (यदि आवश्यक हो)।
व्यक्तियों को इंटरव्यू में भाग लेना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ये इस प्रकार हैं:
वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट,
रेसिडेंस परमिट के लिए आवेदन पत्र,
जॉब ऑफर का प्रमाण,
आवेदक का जर्मन भाषा जानने का प्रमाण
स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाण
हेल्थ इंश्योरेंस कन्फर्मेशन,
दो फोटो
व्यक्ति जर्मन वर्क वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं और बाद में EU ब्लू कार्ड (आवेदकों के पास हाई इनकम होनी चाहिए और जर्मनी में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए) या अन्य प्रकार के रेसिडेंस परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अब जब लोगों को जर्मन वर्क परमिट वीजा के लिए एलिजिबिलिटी और आवेदन प्रक्रिया का पता चल गया है तो अब भारतीय नागरिकों को इसे प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
पेयर वीज़ा आवेदन करते समय व्यक्तियों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पेयर वीज़ा आवेदन करते समय व्यक्तियों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
नहीं, आप जर्मनी में जॉब सीकर वीज़ा का रिन्यू नहीं कर सकते। इसकी समाप्ति के बाद व्यक्तियों को अपने देश वापस लौटना पड़ता है।
नहीं, आप जर्मनी में जॉब सीकर वीज़ा का रिन्यू नहीं कर सकते। इसकी समाप्ति के बाद व्यक्तियों को अपने देश वापस लौटना पड़ता है।
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भारतीयों के लिए वर्क वीजा प्रदान करने वाले देश
अस्वीकरण -
आपकी पॉलिसी आपके पॉलिसी शेड्यूल और पॉलिसी शब्दों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। कृपया दस्तावेज़ों को ध्यान से देखें।
देश, वीज़ा शुल्क और अन्य के बारे में यहां बताई गई जानकारी अलग-अलग स्रोतों से ली गई है। डिजिट इंश्योरेंस यहां किसी भी चीज का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहा है। अपने टिकट बुक करने, वीज़ा के लिए आवेदन करने, ट्रैवल पॉलिसी खरीदने या कोई अन्य निर्णय लेने से पहले कृपया इसे सत्यापित करें।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 08-04-2025
CIN: L66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले ओबेन जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) - पंजीकृत कार्यालय का पता - 1 से 6 मंजिल, अनंता वन (एआर वन), प्राइड होटल लेन, नरवीर तानाजी वाडी, सिटी सर्वे नंबर 1579, शिवाजी नगर, पुणे -411005, महाराष्ट्र | कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - अटलांटिस, 95, 4थ बी क्रॉस रोड, कोरमंगला इंडस्ट्रियल लेआउट, 5वां ब्लॉक, बेंगलुरु-560095, कर्नाटक | ऊपर प्रदर्शित गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का व्यापार लोगो गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है और लाइसेंस के तहत गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान और उपयोग किया जाता है।