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जर्मनी विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में से एक है। देश में इंटर्नशिप और काम के अवसरों ने इसे पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए पसंदीदा स्थान बना दिया है।
जर्मनी की संरचना और स्थिरता ने निवेशकों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा एक अतिरिक्त लाभ है। हालाँकि जर्मनी में कोई गोल्डन वीज़ा नहीं है, लेकिन एक समकक्ष निवेश कार्यक्रम है जो 6 साल से कम समय में जर्मन नागरिकता प्रदान करता है।
इस वीज़ा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के जानने के लिए आगे पढ़ें।
यदि कोई व्यक्ति विदेश में घर खरीदता है या इन्वेस्ट करता है, तो वह गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल होगा। यह एक निवास परमिट है जो स्थायी नागरिकता दिलाने में मदद भी करता है।
जर्मनी में गोल्डन वीज़ा योजना नहीं है। इसके पास इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम द्वारा विशिष्ट नागरिकता नहीं है। हालांकि, इसमें इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम द्वारा निवास की सुविधा है। कई लोग इस जर्मनी इन्वेस्टमेंट वीज़ा को जर्मनी में गोल्डन वीज़ा के रूप में संदर्भित करते हैं।
मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर जर्मनी में व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके पास कोई व्यवसाय योजना है, या निर्दिष्ट इन्वेस्टमेंट करता है। उस स्थिति में, वह जर्मनी गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम के तहत देश में गोल्डन वीज़ा के समान परमिट के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा।
जर्मनी इंवेस्टमेंट वीज़ा के लिए क्वालीफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार हैं:
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए
वीज़ा कार्यक्रम के लिए आवेदक के पास जर्मनी में एक नया उद्यम शुरू करने के लिए उचित बिजनेस प्लान और पर्याप्त अनुभव होना चाहिए
जर्मनी में बिजनेस स्थापित करते समय कम से कम 5 लोगों को नौकरी पर रखना आवश्यक है
आवेदक को ऋण या इक्विटी फाइनेंसिंग के माध्यम से कैश जुटाने की आवश्यकता है
उसे यह पुष्टि करनी होगी कि व्यवसाय का जर्मन अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा
यदि आप जर्मनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्थायी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वहां एक बिजनेस स्थापित करना होगा। इसके अलावा, उद्यम को जर्मनी में कम से कम पांच लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है।
नीचे उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची दी गई है जिनमें लोग अधिकतर निवेश करते हैं:
शिपिंग और समुद्री चीजों में
ऑटोमोटिव और एविएशन में
केमिकल और मटेरियल में
इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो-टेक्नोलॉजी में
बैंकिंग और इन्शुरन्स सेक्टर सहित फाइनेंशियल सर्विसेज में
डिजिटल इकोनॉमी में
आईटी इंडस्ट्री (डेटा और कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक्स) में
कंज्यूमर इंडस्ट्री में
लाइफ साइंस में
ग्रीन एनर्जी में
डेमोग्राफिक चेंज में
मशीनरी और इक्विपमेंट में
आपके व्यवसाय का जर्मन अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह दर्शाने के लिए आपको एक ठोसबिज़नस प्लान बनाना होगा। जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपके व्यवसाय योजना की जांच करेगा।
व्यवसाय योजना को मंजूरी मिलने के बाद, आपको अपने देश में जर्मन एम्बेसी का दौरा करना होगा। उसके बाद सेल्फ -एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। यह वीज़ा आपको जर्मनी जाने और व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देगा।
जब आप जर्मनी पहुंचेंगे, तो आपको एक टेम्पररी स्टे परमिट प्राप्त होगा। इसकी वैध अवधि 3 वर्ष होगी, जिसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। यह निवास परमिट आपको जर्मनी में रहने और व्यवसाय चलाने की अनुमति देगा।
यदि आप लगातार 3 वर्षों तक जर्मनी में रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक रूप से परमानेंट निवास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
अगर आप जर्मनी में 8 साल तक रह चुके हैं तो आप स्थाई नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप जर्मन भाषा में पारंगत हो गए हैं और जर्मन संस्कृति को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है, तो आप लगातार 6 वर्षों तक देश में रहने के बाद भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जर्मन इंवेस्टर वीज़ा के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची इस प्रकार है:
रोजगार के सबूत
साफ़ आपराधिक रिकॉर्ड होने का सबूत
अपेक्षित निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रमाण
वैध पासपोर्ट
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं, प्रशंसापत्रों और संदर्भों की जानकारी देता हुआ बायोडाटा
जन्म एवं विवाह प्रमाण पत्र
बिजनेस प्लान
पूर्ण रूप से भरा एवं हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र
आवेदन शुल्क भुगतान का प्रमाण
जर्मनी में निवास का प्रमाण - गृह स्वामित्व/किराये के समझौते का प्रमाण
जर्मन बीमाकर्ता द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
अधिकारियों ने न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि निर्दिष्ट नहीं की है जो किसी व्यक्ति को जर्मनी में इन्वेस्टमेंट वीज़ा के लिए योग्य बनाएगी। हालांकि, विशेषज्ञों ने कम से कम €360,000 के इन्वेस्ट की सिफारिश की है क्योंकि इससे साबित होता है कि निवेशक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को पूरा कर सकता है।
जर्मनी में गोल्डन वीज़ा विदेशी इन्वेस्टर, उद्यमियों और परिवार के सदस्यों को देश में स्वतंत्र रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। वह जर्मनी में बिजनेस चलाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते कि उन्होंने आवश्यक इन्वेस्टमेंट किया हो। नीचे इससे जुड़े और अधिक लाभों के बारे में बताया गया है।
जर्मनी में गोल्डन वीज़ा होने के लाभ नीचे बताए गए हैं:
जर्मनी इन्वेस्टमेंट वीज़ा जर्मनी में पढ़ाई और काम करने का अधिकार देता है।
यदि कोई इस वीज़ा का लाभ उठाता है, तो उसे दुनिया भर के 145 देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा का लाभ मिल सकता है।
इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम द्वारा यह विशेष रेजिडेंस मुख्य निवेशक के लिए 3 साल और परिवार के सदस्यों के लिए 5 साल के बाद परमानेंट निवास की सुविधा देता है।
इस वीज़ा से कोई जर्मनी में 8 साल तक रहने के बाद परमानेंट नागरिक भी बन सकता है।
जर्मनी की मजबूत अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट से यूरोपीय संघ के खुले बाजार तक पहुंच आसान होती है।
यदि बिजनेस योजना प्रस्ताव को जर्मन अधिकारियों से मंजूरी मिल जाती है, तो आप जर्मन सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यह वीज़ा आपको जर्मनी में प्रवेश करने, रहने और एक नया उद्यम स्थापित करने की अनुमति देगा।
यह विशेष वीज़ा 3 साल के टेम्पररी निवास परमिट के साथ आता है। 3 वर्ष पूरे होने के बाद, आप जर्मन सेटलमेंट परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आपको जर्मनी में परमानेंट रूप से रहने की अनुमति देता है।
इस ब्लॉग में जर्मनी में गोल्डन वीज़ा के बराबर परमिट से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल गिनाए गए हैं। यह देश छात्रों और निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन है। यदि कोई धनी व्यक्ति देश में बिजनेस स्थापित करने और रोजगार पैदा करने का निर्णय लेता है, तो उसे एक उचित बिजनेस योजना बनानी होगी। अप्रूवल के बाद, इन्वेस्टर जर्मनी में प्रवेश कर सकता है, रह सकता है और अपना उद्यम चला सकता है।
यदि आवेदक जर्मनी में बिजनेस स्थापित करता है तो उसके परिवार के सदस्य उससे जुड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों में पति या पत्नी या साथी, आश्रित बच्चे और आश्रित वार्ड (18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और आर्थिक रूप से या किसी विकलांगता के कारण आवेदक पर निर्भर) शामिल हैं।
यदि आवेदक जर्मनी में बिजनेस स्थापित करता है तो उसके परिवार के सदस्य उससे जुड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों में पति या पत्नी या साथी, आश्रित बच्चे और आश्रित वार्ड (18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और आर्थिक रूप से या किसी विकलांगता के कारण आवेदक पर निर्भर) शामिल हैं।
नहीं, आप जर्मनी में नागरिकता प्राप्त करने के लिए केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यदि आप वीज़ा के लिए क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट को जर्मन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना होगा। सरल शब्दों में, आपको एक ऐसा व्यवसाय स्थापित करना होगा जो कम से कम 5 लोगों के लिए रोजगार पैदा करें।
नहीं, आप जर्मनी में नागरिकता प्राप्त करने के लिए केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यदि आप वीज़ा के लिए क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट को जर्मन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना होगा। सरल शब्दों में, आपको एक ऐसा व्यवसाय स्थापित करना होगा जो कम से कम 5 लोगों के लिए रोजगार पैदा करें।
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अस्वीकरण -
आपकी पॉलिसी आपके पॉलिसी शेड्यूल और पॉलिसी शब्दों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। कृपया दस्तावेज़ों को ध्यान से देखें।
देश, वीज़ा शुल्क और अन्य के बारे में यहां बताई गई जानकारी अलग-अलग स्रोतों से ली गई है। डिजिट इंश्योरेंस यहां किसी भी चीज का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहा है। अपने टिकट बुक करने, वीज़ा के लिए आवेदन करने, ट्रैवल पॉलिसी खरीदने या कोई अन्य निर्णय लेने से पहले कृपया इसे सत्यापित करें।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 08-04-2025
CIN: L66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले ओबेन जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) - पंजीकृत कार्यालय का पता - 1 से 6 मंजिल, अनंता वन (एआर वन), प्राइड होटल लेन, नरवीर तानाजी वाडी, सिटी सर्वे नंबर 1579, शिवाजी नगर, पुणे -411005, महाराष्ट्र | कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - अटलांटिस, 95, 4थ बी क्रॉस रोड, कोरमंगला इंडस्ट्रियल लेआउट, 5वां ब्लॉक, बेंगलुरु-560095, कर्नाटक | ऊपर प्रदर्शित गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का व्यापार लोगो गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है और लाइसेंस के तहत गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान और उपयोग किया जाता है।