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वीज़ा वेवर प्रोग्राम को 1986 में शुरू किया गया था, इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ चयनित देश के लोग बिना किसी वीज़ा के 90 दिनों तक बिज़नेस या ट्रेवल के उद्देश्यों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह, कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के नागरिकों को बिना वीज़ा प्राप्त किए एक निश्चित समय के लिए बिना किसी वीज़ा के अपने देश में रहने की अनुमति देते हैं।
चलिए अब हम अपने इस लेख को आगे बढ़ाते हुए वीज़ा वेवर प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
अंडोरा |
ऑस्ट्रेलिया |
ऑस्ट्रेलिया |
बेल्जियम |
ब्रूनेई |
चेक रिपब्लिक |
चिली |
डेनमार्क |
एस्टोनिया |
फ़िनलैंड |
फ्रांस |
ग्रीस |
जर्मनी |
हंगरी |
इटली |
आयरलैंड |
आइसलैंड |
जापान |
लिचटेंस्टाइन |
लात्विया |
लक्समबर्ग |
लिथुआनिया |
मोनाको |
नई ज़ीलैण्ड |
नीदरलैंड |
नॉर्वे |
पोलैंड |
पुर्तगाल |
पुर्तगाल |
सेन मारिनो |
स्लोवेनिया |
स्लोवाकिया |
स्पेन |
साउथ कोरिया |
स्वीडन |
स्विट्ज़रलैंड |
ताइवान |
यूनाइटेड किंगडम |
यूनाइटेड स्टेट ऑफ़ अमेरिका जाने की योजना बनाने वाले व्यक्तियों को VWP के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने की आवश्यकता पड़ेगी, और वे क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार हैं:
आवेदन करने वाले व्यक्ति का सदस्य देश का नागरिक होना अनिवार्य है
आपको ESTA से ऑथोराईज़ेशन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी
आपको अपने पास इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट रखने की आवश्यकता पड़ेगी
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका में आपके रहने की अवधि 90 दिन ही होनी चाहिए
यदि आप पर्यटन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका जाने की योजना बनाना रहे हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों से मिलना, अपनी छुट्टियों को बिताना या तो यदि आप किसी व्यावसायिक उद्देश्य जैसे किसी कांफ्रेंस में भाग लेना और व्यावसायिक सहयोगियों से परामर्श करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इसे प्राप्त करने की लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आप आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका से यात्रा करके अन्य जगहों पर पर भी जाकर घूम सकते हैं
यदि कोई भी नागरिक हवाई या समुद्री मार्ग से अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें अपने पास अपने रिटर्न टिकट को अपने साथ रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, ऑनवर्ड टिकट वाले व्यक्ति जो कैरेबियन द्वीप, कनाडा, बरमूडा या मैक्सिको में जाने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए इनका निवासी होना अनिवार्य होगा
यहां कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं जिनके तहत व्यक्ति वीज़ा वेवर कार्यक्रम के तहत अमेरिका का दौरा करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और वे शर्तें कुछ इस प्रकार हैं:
यदि आप किसी गंभीर कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित हैं या आपका किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं तो ऐसे लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या यदि आपको प्रवेश करने से मना कर दिया गया है या यदि आप पहले कभी VWP के तहत दिए गए समय सीमा से अधिक समय तक के लिए रुके थे, तो ऐसी अवस्था में आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं
वीज़ा वेवर प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट एंड टेररिस्ट ट्रेवल प्रिवेंशन एक्ट 2015 के तहत, ऐसे यात्री जो इराक, ईरान, स्वीडन , साउथ कोरिया और सीरिया के नागरिक हैं, वो इस VWP के तहत अमेरिका की यात्रा करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। या ऐसे नागरिक जो VWP के सदस्य देश की सेवा के लिए मिलिट्री या डिप्लोमेटिक उद्देश्यों को छोड़कर, वैसे लोग जो 1 मार्च 2011 को या उसके बाद कभी इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, स्वीडन, साउथ कोरिया या यमन की यात्रा की है या यदि वे अभी भी वहां मौजूद हैं, तो इस एक्ट के अनुसार वैसे व्यक्ति वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं
ऐसे नागरिक जिन्होंने मामूली यातायात से सम्बंधित अपराध किए हों, और यदि वे इस कारण गिरफ्तार हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में वे व्यक्ति अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, बशर्ते यह है की उनके लिए ऊपर दिए गए अन्य क्राइटेरिया को पूरा करना अनिवार्य होगा
पासपोर्ट के निम्नलिखित विवरण और अन्य क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करें जिन्हें यात्रियों द्वारा पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है:
आपके पास एक मशीन-रीडेबल पासपोर्ट का होना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक के पास इस फीचर वाला पासपोर्ट नहीं है, तो उस व्यक्ति को अपने लिए एक नए क्वालीफाइंग पासपोर्ट को प्राप्त करना होगा या फिर वे वीज़ा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं
1 अप्रैल 2016 से प्रभावी एक आदेश के अनुसार आवेदक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक चिप से इक्विप्ड ई-पासपोर्ट का होना अनिवार्य है जिसमें उस व्यक्ति के बायोमेट्रिक विवरण शामिल हों
सभी पासपोर्ट में उसके बेयरर के एक डिजिटल फोटोग्राफ का होना अनिवार्य है। यदि पासपोर्ट पर डिजिटल फोटोग्राफ प्रिंटेड नहीं है, तो ऐसे नागरिक इस प्रोग्राम के अंतर्गत केवल तभी यात्रा कर सकते हैं जान उन्होंने इस देश की यात्रा 2008 से पहले VWP के अंतर्गत पूरी की हो। इसके अलावा, उनके पास 26 अक्टूबर 2005 से पहले इशू किया गया मशीन-रीडेबल पासपोर्ट पासपोर्ट का होना आवश्यक है। अन्यथा, आवेदक के पास ई-पासपोर्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और साथ ही आपका ई-पासपोर्ट डिजिटल चिप, डिजिटल फोटोग्राफ और अन्य बायोमेट्रिक डेटा से इक्विप्ड होना चाहिए। यदि आपका यह ई-पासपोर्ट 26 अक्टूबर 2005 को या उसके बाद जारी किया गया है, तो ऐसे में आपको इस देश के वीज़ा को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वीज़ा वेवर प्रोग्राम के सदस्य देश का हिस्सा होने का मतलब यह नहीं है कि कोई आवेदक सीधे ही बिना किसी वीज़ा के अमेरिका जाने के लिए एलिजिबल है।
यूनाइटेड स्टेटस ऑफ़ अमेरिका जाने से पहले नागरिकों को यात्रा के लिए ESTA या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से ऑथोराईज़ेशन को प्राप्त करना निश्चित रूप से अनिवार्य माना जाता है। इस वेब बेस्ड सिस्टम को US कस्टम एंड बॉर्डर द्वारा संचालित किया जाता है, VWP के तहत यह सिस्टम पर्यटन या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका जाने वाले व्यक्तियों की एलिजिबिलिटी का आंकलन किया जाता है।
यदि किसी नागरिक को ऐसा ई-मेल प्राप्त हो की उसके ESTA को रद्द कर दिया गया है तो ऐसे में वे वीज़ा वेवर प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका का दौरा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि ऐसे व्यक्ति जिनके पास नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा है वे बिना ESTA के भी इस देश की यात्रा कर सकते हैं।
वीज़ा वेवर प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका की यात्रा करने वाले नागरिक अमेरिका में अपने रहने की अवधि को बताई गई प्रवेश अवधि से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही, VWP के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका जाने वाले व्यक्ति भी अमेरिका में अपने स्टेटस को नहीं बदल सकते हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका की वीज़ा-फ्री ट्रेवल की योजना बनाने वाले व्यक्तियों को बाद में परेशानियों से बचने के लिए वीज़ा वेवर प्रोग्राम के बारे में ये सभी आवश्यक जानकारियों को अच्छे से समझना अनिवार्य होगा।