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एल-1 वीज़ा: इसका मतलब, प्रकार, पात्रता की शर्तें , आवेदन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में समझें

कई लोग अमेरिका में काम करना चाहते हैं। हालांकि, इस देश में जाने और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए वीज़ा लेना ज़रूरी है। आपको बता दें कि एल-1 वह वीज़ा है, जिसे हासिल करने के लिए संभावित उम्मीदवारों को इस देश में काम करने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवेदन करना पड़ता है।

आवेदन करने से पहले इस वीज़ा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आगे पढ़ें।

एल-1 वीज़ा क्या है?

अमेरिका का एल-1 वीज़ा एक ग़ैर-अप्रवासी वीज़ा है जो विदेशी नागरिकों को सीमित समय के लिए अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। यह आवेदकों के देश के आधार पर 3 महीने से 5 साल तक का हो सकता है। यह अमेरिका और विदेशों में कार्यालयों वाली कंपनी में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है।

विदेशी कर्मचारियों के लिए यह ज़रूरी है कि अमेरिका जाने से पहले वह 3 साल के अंदर कम से कम 1 साल तक विदेश में उसी तरह की कंपनी में नौकरी की हो। ऐसे कर्मचारी कंपनी की अमेरिकी शाखा में जाकर काम कर सकते हैं। अमेरिकी और ग़ैर-अमेरिकी कंपनियों के बीच के संबंधों को शाखाओं और मुख्यालयों, मूल और सहायक कंपनियों, सहयोगियों या आपसी स्वामित्व वाले सहयोगी कंपनी के माध्यम से तय किया जा सकता है।

इसके अलावा, यूएसए उन विदेशी कंपनी को भी एल-1 वीज़ा देता है जिनकी इस देश में कोई शाखा नहीं है, ताकि वह यहां फ़र्म स्थापित करने इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारी भेज सकें।

एल-1 वीज़ा के प्रकार क्या-क्या हैं?

L-1 वीज़ा को दो प्रकारों में उप-विभाजित किया गया है:

1. एल-1ए (एग्जिक्यूटिव और मैनेजर के लिए लागू)

इस वीज़ा की वैधता 7 वर्ष है। इसकी समाप्ति के बाद, वीज़ाधारक किसी अमेरिकी कंपनी की मूल या सहायक कंपनी, शाखा या सहयोगी कंपनी में कम से कम 1 वर्ष तक विदेश में काम करने के बाद दोबारा एल-1 का दर्जा प्राप्त कर सकता है।

2. एल-1बी (विशेषत्रता वाले कर्मचारियों के लिए लागू)

इस वीज़ा की वैधता 5 वर्ष है। इसकी समाप्ति के बाद, वीज़ाहोल्डर अमेरिकी कंपनी की शाखा या सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी में कम से कम 1 वर्ष तक काम करने के बाद दोबारा एल-1 दर्जा पाने का पात्र बन सकता है।

एल-1 वीज़ा की योग्यता पाने की ज़रूरी शर्तें क्या हैं?

एल-1 वीज़ा योग्यता पाने के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:

नियोक्ता के लिए

  • नियोक्ता का मूल कंपनी की सहायक कंपनी या विदेशी सहयोगियों के साथ संबंध होना चाहिए।

  • नियोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में बिज़नेस चला रहा है या चलाएगा।

  • अगर कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को अमेरिका में नया बिज़नेस शुरू करने के लिए भेजता है, तो कंपनी स्थापित करने के लिए नियोक्ता के पास संपत्ति होनी चाहिए और कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए उसके पास मज़बूत वित्तीय क्षमता होनी चाहिए।

कर्मचारियों के लिए

  • संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले कर्मचारी के पास 3 साल में कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए

  • संयुक्त राज्य अमेरिका जाने और विशिष्ट ज्ञान वाले किसी संगठन की सेवा करने का इरादा होना चाहिए

बिज़नेस ओनर्स के लिए

  • दुनिया भर में नेटवर्क वाली कंपनी 

  • राष्ट्रीय अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी 

  • बेहतरीन विकास करने वाली कंपनियां

एल-1 वीज़ा की आवेदन प्रक्रिया क्या हैं?

मुख्य रूप से, एल-1 वीज़ा के लिए आवेदन करने की दो प्रक्रियाएं होती हैं। इनके बारे में नीचे बताया गया है:

1. नियमित एल-1 वीज़ा

नियोक्ता इस प्रक्रिया में एल-1 वीज़ा के लिए संभावित उम्मीदवार की ओर से आवेदन करते हैं। वह संयुक्त राज्य नागरिकता और आव्रजन सेवाओं को एक याचिका दायर करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिन्हें आगे की कार्यवाही के लिए आवेदन को मंजूरी देनी होगी।

2. ब्लैंकेट एल-1 वीज़ा

इस प्रक्रिया में यूएससीआईएस पहले से ही किसी कंपनी की योग्यता का आकलन कर लेता है। इसलिए, आवेदकों को सहायक दस्तावेजों के साथ केवल मंजूर ब्लैंकेट याचिका की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी।

एल-1 वीज़ा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

एल-1 वीज़ा के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ जमा करें:

  • फ़ॉर्म डीएस-160 की एक कॉपी 
  • एल-सप्लीमेंट की एक कॉपी 
  • कार्रवाई की सूचना की एक फ़ोटोकॉपी (फॉर्म I-797)

संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • कार्यालय के लिए जगह की लीज़ की कॉपी
  • स्टॉक प्रमाणपत्र और बैंक विवरण
  • वित्तीय लेखा-जोखा की रिपोर्ट
  • नियोक्ता का आयकर रिटर्न या फ़ॉर्म 1120 (अगर मांगा गया हो)
  • नियोक्ता की तिमाही रिपोर्ट या फ़ॉर्म 941 (अगर मांगा गया हो)
  • कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट
  • कंपनी का लेटरहेड
  • व्यावसायिक करार, इनवॉइस, लोन के काग़ज़ात

विदेशी कंपनियों के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • कंपनी की स्थापना के दस्तावेज़ 

  • पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न

  • बिज़नेस लाइसेंस

  • कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, स्थानांतरित व्यक्ति की स्थिति के विवरण के साथ एक संगठनात्मक चार्ट

  • कंपनी का ब्रोशर

  • व्यापारिक लेन-देन के दस्तावेज़

  • कंपनी का नाम, पता और लोगो के साथ लेटरहेड

स्थानांतरित व्यक्ति से आवश्यक दस्तावेज़

  • रिज्यूमे 

  • भुगतान विवरण

  • डिप्लोमा प्रमाण पत्र

  • आयकर संबंधी दस्तावेज

  • स्थानांतरित व्यक्ति की स्थिति के साथ एक संगठन का चार्ट

  • सुपरवाइजर और सहकर्मियों से प्राप्त रेफेरेंस लेटर 

  • एक्ज़िक्यूटिव या प्रबंधकीय भूमिका में ज़िम्मेदारियां 

  • विदेशी कंपनी द्वारा भेजा गया वेरिफ़िकेशन लेटर 

  • नियुक्तियों और बोर्ड रिज़ॉल्यूशन से संबंधित दस्तावेज़

  • अगर स्थानांतरित व्यक्ति के पास विशेष ज्ञान है तो उसे रजिस्ट्रेशन जमा करना होगा

  • एक एक्सिक्यूटिव होने और बिज़नेस चलाने की क्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़

एल-1 वीज़ा की फ़ीस क्या हैं?

फ़ीस प्रत्येक देश के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। हालांकि लोगों को एल-1 वीज़ा के लिए नीचे दिया गया ख़र्च उठाना पड़ सकता है:

विवरण अनुमानित फीस (₹ में)
याचिका दायर करने की फ़ीस $325
प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए अतिरिक्त फ़ीस  $1,225
धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए फ़ीस $500
अतिरिक्त फ़ीस (परिस्थितियों के आधार पर) $2,250

एल-1 वीज़ा की वैधता क्या है?

एल-1 वीज़ाहोल्डर 7 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रह सकता है। हालांकि इस देश में जाने के शुरुआती चरण में, वीज़ाहोल्डर 1 से 3 साल तक रह सकते हैं।

अगर एल-1 वीज़ा के लिए आवेदन अस्वीकार हो जाए, तो क्या करें?

जब पता चले कि एल-1 वीज़ा के लिए आवेदन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, तो आवेदकों को से पहले अस्वीकृति के कारणों का पता लगाना चाहिए। फिर, अगर वह इस फैसले को चुनौती देना चाहता है, तो वह प्रशासनिक अपील कार्यालय या अमेरिकी जिला न्यायालय के माध्यम से अपील कर सकता है। इसके अलावा, आवेदक विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर एच-1बी जैसे अन्य उपयुक्त वीज़ा के लिए आवेदन कर सकता है।

एल-1 वीज़ा के लिए आवेदन करते समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एल-1 वीज़ा प्रोसेस होने में लगने वाला समय क्या है?

 एल-1 वीज़ा के लिए वीज़ा विभाग को आवेदन अनुरोध जमा करने की तारीख से आवेदन प्रोसेस होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर नियोक्ता 1 से 3 सप्ताह में अपनी याचिका की स्वीकृति या अस्वीकृति लेना चाहता है, तो अतिरिक्त फ़ीस का भुगतान करना चुन सकता है।

क्या एल-1 वीज़ा की वैधता बढ़ाई जा सकती है?

हां, आवेदक विशिष्ट क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद अपने एल-1 वीज़ा की वैधता को 2 साल तक बढ़ा सकता है।