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ग्लोबलिज़ेशन के विकास के साथ लोगो में विदेशी देशो में रहने की और यात्रा करने की मांग बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई या काम के सिलसिले में आइसलैंड जाने वाले भारतीयों को एक स्थाई कैरियर के लिए वहां की नागरिकता प्राप्त करना लाभदायक लगेगा । हालाँकि, किसी विदेशी देश में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन भी हो सकती है ।
क्या आप उत्सुक हैं कि यह जानने के लिए की भारतीयों के लिए आइसलैंड में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए नीचे दिए लेख को पढ़ते हैं।
आइसलैंड में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता हैं । यह क्राइटेरिया आइसलैंड की सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते है। आइसलैंड की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है:
आवेदकों के लिए कम से कम सात वर्षों के लिए आइसलैंड का रेजिडेंट होना अनिवार्य है।
उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान म्यूनिसिपैलिटी से कोई लिविंग सहायता नहीं मिली होगी।
आवेदकों के पास कोई क्रिमिनल ओफ्फेंस या जेल की सजा का इतिहास नहीं होना चाहिए।
आवेदकों ने आइसलैंड की भाषा और नागरिकता की परीक्षा पास कर ली होगी।
भारतीयों के लिए आइसलैंड में नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदकों को इस बात की जाँच करनी होगी की वे इसप्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। एक बार जब आप इस बात की पुष्टि कर लें, तो फिर आप निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आइसलैंड की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: आइसलैंड शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "आइसलैंड की नागरिकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन" पर क्लिक करें।
चरण 2: इस पृष्ठ पर, "ओपन एप्लिकेशन" पर क्लिक करें। फिर, सटीक विवरण के साथ आवेदन भरना शुरू करें।
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन कर अपने आवेदन के साथ अपलोड करें, फिर इसके बाद अपने आवेदन के फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से करें।
चरण 4: एक बार जब आपके आवेदन को बोर्ड द्वारा मंज़ूरी मिल जाती है, तो फिर उसके बाद आपको मेल के माध्यम से आपका नागरिकता सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसके बाद आप बिना किसी समस्या के आइसलैंड की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आइसलैंडिक नागरिकता के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज़ों को अपलोड या जमा करना अनिवार्य है। यदि आप उन आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करने में विफल रह जाते हैं तो आपके आवेदन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वे आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची कुछ इस प्रकार है:
पासपोर्ट की कॉपी
लीगल रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री का सर्टिफिकेट
आइसलैंड की भाषा के परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करने का सबूत (सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन)
सर्टिफिकेट जिसमे यह लिखा हो की पिछले तीन महीनों में आपने म्युनिसिपेलिटी द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली हो
विदेशी क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट (यदि कोई हो)
आपकी वित्तीय स्थिरता को वेरीफाई करने वाले दस्तावेज़ (पेस्लिप और टैक्स स्टेटमेंट्स )
आइसलैंड की सरकार सभी आवेदकों से फ़ीस लेती है जो आइसलैंडिक नागरिक बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, किसी आवेदकों को मूल आवेदन फ़ीस kr1902.75 का भुगतान करना होगा। वयस्क और नाबालिग दोनों ही प्रकार के आवेदकों के लिए इस फ़ीस का भुगतान करना अनिवार्य है।
सौभाग्य से, आइसलैंड ड्यूल सिटिज़नशिप की अनुमति को प्रदान करता है। आइसलैंड की नागरिकता पर अधिनियम में हालिया संशोधन में कहा गया है कि आइसलैंडिक नागरिक अन्य देशों में नागरिकता के लिए आवेदन करते समय अपनी पिछली नागरिकता को बरकरार रख सकते हैं, अर्थात् आइसलैंड की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी पिछली नागरिकता का त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार, भारतीयों को आइसलैंड का नागरिक बनने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप आइसलैंड के परमानेंट रेजिडेंट या नागरिक हैं, तो आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों को आइसलैंड ला सकते हैं। हालाँकि ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले, डायरेक्टोरेट ऑफ़ इमीग्रेशन से रेजिडेंट परमिट को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालाँकि, पूरे परिवार की नागरिकता को लेकर किसी विशेष प्रकार का कानून आइसलैंड में नहीं है।
विवाहित लोगों के मामले में, एक आइसलैंड की जीवनसाथी के साथ नागरिकता प्राप्त करना आसान हो जाता है। हालाँकि, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवनसाथी के साथ कम से कम तीन साल तक आइसलैंड में ही रहना होगा। और बच्चों के मामले में, 18 वर्ष का होने के बाद वे नेचुरलाईज़ेशन के माध्यम से फॉर्मल नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि वे 18 वर्ष के नहीं हैं, तो उनके कानूनी अभिभावक उनकी ओर से उनकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जुलाई 2018 के बाद आइसलैंड के माता-पिता से पैदा हुए बच्चे जन्म से ही आइसलैंड के नागरिक बन जाते हैं। अन्य मामलों में, बच्चे के जन्म से आइसलैंड की नागरिकता प्राप्त करने के लिए माता-पिता में से कम से कम एक का आइसलैंड का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, माता-पिता को बच्चे की नागरिकता के बारे में अधिकारियों को सूचित करने के लिए रजिस्टर्स आइसलैंड के तहत बच्चे का बर्थ रिकॉर्ड भी रजिस्टर कराना होगा।
अब जब आप इस बात को समझ ही चुके हैं कि भारतीयों आइसलैंड की नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो अब आपको अपने आवेदन के लिए अप्रूवल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कुछ कारण जिनकी वजह से आपके नागरिकता के आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता हैं, उन्हें हमने नीचे प्रस्तुत किया है, और वे कुछ इस प्रकार हैं:-
आइसलैंडिक सरकार बिना किसी क्रिमिनल हिस्ट्री वाले आवेदकों को प्राथमिकता देती है। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए आव्रजन विशेषज्ञ आपके अतीत की जांच करते हैं। वे आपके क्रिमिनल हिस्ट्री के दस्तावेज़ का भी वेरिफिकेशन करेंगे। अक्सर, किसी गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस का प्रदर्शन करने से आपका नागरिकता आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
आवेदकों को पिछले तीन महीनों में म्यूनीसिपेलिटी से कोई भी लिविंग सहायता लेने से बचने की सख्त आवश्यकता है। आवेदकों को इस बात का सबूत दिखाना होगा कि उन्होंने इस प्रकार की सहायता को नहीं ली है। हालाँकि, यदि उन्होंने इसे पहले ही ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में उनके नागरिकता के आवेदन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
यदि आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में विफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्हें नागरिकता और लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा और सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा। इसके अलावा, आवेदकों को दस्तावेजों के साथ किसी भी प्रकार के छेड़खानी को करने से बचना चाहिए, अन्यथा उनके आवेदन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है।