आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से फाइल कर सकते हैं। हालांकि, केवल वो टैक्सपेयर जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, वे आईटीआर-2 की ऑफ़लाइन फाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं।
इसलिए, ये व्यक्ति भौतिक आईटीआर-2 फॉर्म और अर्जित इनकम पर विवरण के बार-कोडेड रिटर्न के माध्यम से आसानी से रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, जब कोई निर्धारिती यह पेपर फॉर्म जमा करता है, तो उसे इनकम टैक्स विभाग से एक एकनॉलेजमेंट प्राप्त होती है।
इन चरणों का पालन करके कोई भी आईटीआर-2 ऑनलाइन फाइल करना चुन सकता है:
- चरण 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- चरण 2: अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और एक कैप्चा कोड प्रदान करके इस पोर्टल पर लॉग इन करें।
- चरण 3: मेनू पर 'ई-फ़ाइल' का विकल्प चुनें।
- चरण 4: 'इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 5: आपका पैन विवरण इनकमकर रिटर्न पेज पर अपने आप भर जाएगा। अब, आगे बढ़ें और 'अससेस्मेंट ईयर' और फिर 'आईटीआर फॉर्म नंबर' चुनें।
- चरण 6: 'फाइलिंग प्रकार' चुनें और 'ऑरिजिनल/रीवाइज्ड रिटर्न' विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 7: अब 'कन्टिन्यू' पर क्लिक करें।
- चरण 8: यहां दिए गए निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर, सभी लागू और अनिवार्य फ़ील्ड में विवरण भरके आईटीआर-2 फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें।
- चरण 9: सेशन टाइम-आउट के कारण डेटा हानि से बचने के लिए समय-समय पर 'सेव ड्राफ्ट' बटन का चयन करना याद रखें।
- चरण 10: 'भुगतान किए गए कर' और 'वेरीफिकेशन' टैब में एक उपयुक्त वेरीफिकेशन विकल्प चुनें।
- चरण 11: अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें:
आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफिकेशन।
आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर डाक के माध्यम से हस्ताक्षरित आईटीआर-वी द्वारा सत्यापन
[स्रोत]
- स्टेप 12: 'प्रीव्यू एण्ड सबमिट' पर क्लिक करें। यहां, आपको अपने आईटीआर में सभी डेटा की सटीकता को वेरीफाई करना होगा।
- स्टेप 13: 'सबमिट' पर क्लिक करें।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आईटीआर-2 ऑनलाइन कैसे जमा करें।
पर, क्या आप जानते हैं कि आप एक्सेल यूटिलिटी के साथ ऑनलाइन रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं? यहां बताया गया है कि आप इस प्रोसेस के माध्यम से आईटीआर-2 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं।
हां, आप एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग करके अपना आईटीआर ऑफ़लाइन तैयार कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, बस इन स्टेप्स का पालन करें:
- स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- स्टेप 2: सबसे ऊपर बार पर 'डाउनलोड' चुनें।
- स्टेप 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से अससेस्मेंट ईयर चुनें।
- स्टेप 4: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आगे बढ़ें। यहां एक ज़िप फ़ाइल डाउनलोड की गई है।
- स्टेप 5: इस फ़ाइल को अपने कंप्यूटर में निकालें और खोलें। 'इनेबल कंटेन्ट' चुनें।
- स्टेप 6: 'इनेबल मेकरोज' पर क्लिक करें।
- स्टेप 7: एक्सेल फ़ाइल खुलने के बाद आपको निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए:
- लाल फ़ील्ड भरना अनिवार्य है।
- ग्रीन फ़ील्ड डेटा प्रविष्टि के लिए है।
- डेटा को 'कट' या 'पेस्ट' न करें. इसलिए, किसी भी समय 'Ctrl + X' और 'Ctrl + V' का उपयोग न करें।
- स्टेप 8: प्रत्येक टैब के अंतर्गत डेटा डालें और 'वेलिडेट' चुनें।
- स्टेप 9: इस आईटीआर फॉर्म के सभी टैब को वेलिडेट करें और फिर टैक्स का कैलकुलेशन करें।
- स्टेप 10: इसे XML फ़ाइल के रूप में बनाएं और सेव कर लें।
- स्टेप 11: अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और पोर्टल में लॉग इन करें।
- स्टेप 12: यहां पहले बताए गए समान स्टेप का पालन करना जारी रखें।
- स्टेप 13: 'ऑरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न' विकल्प चुनने के बाद, 'सबमिशन मोड' पर क्लिक करें।
- स्टेप14: अब, 'अपलोड XML' विकल्प का उपयोग करें और एक्सेल फ़ाइल सबमिट करें। अब पहले बताए अनुसार आईटीआर-2 फाइल करने के लिए आगे बढ़ें।