हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन करने के आसान तरीके
आप जानते हैं, पूंजीगत संपत्तियों में म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि उत्पादों में इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। कैपिटल गेन उसे कहते हैं, जिसे आप उन पूंजीगत संपत्तियों को बेचने के बाद कमाते हैं। दरअसल, इस फ़ायदे को इनकम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए जिस साल आपने पूंजीगत संपत्ति का लेनदेन किया है, उस साल आपको उसका टैक्स भरना होगा। आवास बिक्री से होने वाला कैपिटल गेन शॉर्टटर्म या लॉन्गटर्म हो सकता है।
आप हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हां, तो पूरा लेख पढ़िए।
हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के चरण
1. शॉर्टटर्म कैपिटल गेन
यह तब लागू होता है जब आप अपना घर खरीदने की तारीख से दो साल के भीतर बेचते हैं, उस घर को बेचने से होने वाला मुनाफा शॉर्टटर्म कैपिटल गेन होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, इस फ़ायदे को आपकी इनकम माना जाएगा और इस पर इनकम टैक्स रेट स्लैब - 30%, 20% और 10% के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।
इसकी कैलकुलेशन घर के फाइनल सेलिंग प्राइस से निम्नलिखित खर्चों का योग घटाकर की जाती है:
- घर में इम्प्रूवमेंट की लागत
- ट्रांसफर की लागत
- घर के अधिग्रहण की लागत
फॉर्मूला है - शॉर्टटर्म कैपिटल गेन = टोटल वैल्यू कॉनसीडेरेशन - (सुधार की लागत + ट्रांसफर की लागत + अधिग्रहण की लागत)।
इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक उदाहरण पर नजर डालें कि हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से शॉर्टटर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करें:
मिस्टर अमर ने 27 जून 2013 को ₹50 लाख का घर खरीदा। उन्होंने अगस्त 2015 में उस घर को 65 लाख रूपए में बेच दिया। ब्रोकरेज की लागत ₹70,000 थी, और उन्होंने घर को और बेहतर बनाने के लिए ₹1.3 लाख खर्च किए थे। इस प्रकार, शॉर्टटर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन इस प्रकार है:
- चरण 1 : घर की नेट वैल्यू की कैलकुलेशन करें
यह हाउसिंग प्रॉपर्टी के वास्तविक सेलिंग प्राइस से कमीशन खर्च, ब्रोकरेज आदि को घटाकर किया जाता है।
- चरण 2 : हाउसिंग प्रॉपर्टी से संबंधित अन्य खर्चों की जांच करें
इनमें संपत्ति के ट्रांसफर, अधिग्रहण लागत और घर इम्प्रूवमेंट लागत के लिए किए गए खर्च शामिल होंगे।
- चरण 3 : बताए गए फॉर्मूले के साथ शॉर्टटर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करें
विवरण | कीमत |
---|---|
घर का सेलिंग प्राइस | ₹65 लाख |
डिडक्शन - कमीशन, ब्रोकरेज आदि की लागत। | ₹70 हजार |
नेट कंसीडरेशन | ₹64.3 लाख |
डिडक्शन - घर में सुधार के लिए लागत | ₹1.3 लाख |
डिडक्शन - घर के अधिग्रहण की लागत | ₹50 लाख |
एसटीसीजी या शॉर्टटर्म कैपिटल गेन | ₹13 लाख |
टैक्स स्लैब रेट के अनुसार, इस शॉर्टटर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स रेट स्लैब के अनुसार 30%टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए सेस सहित कुल टैक्स2,10,600 होगा।
2. लॉन्गटर्म कैपिटल गेन
यह कैपिटल गेन तब लागू होता है, जब आप अपना घर खरीदने की तारीख से दो साल बाद बेचते हैं। उस घर को बेचने से होने वाले मुनाफे को लॉन्गटर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इंडेक्सेशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फ़ायदे पर 20% की टैक्स दर लगती है। हालांकि, आप शॉर्टटर्म कैपिटल गेन के विपरीत टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं।
इसका कैलकुलेशन घर के फाइनल सेलिंग प्राइस से निम्नलिखित खर्चों का योग घटाकर की जाती है -
- अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत
- इंडेक्स्ड हाउस इम्प्रूवमेंट एक्सपेन्सेज
- ट्रांसफर की लागत
लॉन्गटर्म कैपिटल गेन = टोटल वैल्यू कॉनसीडेरेशन रिसीव्ड/एकरिंग - (इंडेक्स्ड ऐक्विज़िशन कॉस्ट + इंडेक्स्ड हाउस इम्प्रूवमेंट एक्सपेन्सेज + ट्रांसफर की लागत)
जिस साल आपने घर बेचा उस साल के कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स को उस साल के सीआईआई द्वारा जिस साल आपने वह घर खरीदा था, घटा करके आप इस इंडेक्सेशन कारक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब, इंडेक्स्ड ऐक्विज़िशन कॉस्ट प्राप्त करने के लिए इस इंडेक्सेशन फैक्टर के साथ घर की प्रारंभिक खरीद लागत को गुणा करें।
आइए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक आसान उदाहरण से समझें कि हाउसिंग प्रॉपर्टी पर लॉन्गटर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे करें:
मिस्टर वाई ने 20 जनवरी 2010 को ₹45 लाख का एक घर खरीदा। उन्होंने अगस्त 2015 में उस घर को 95 लाख रूपए में बेच दिया। ब्रोकरेज लागत ₹1 लाख थी, और घर की इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ₹5 लाख थी। इसलिए, लॉन्गटर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन इस प्रकार है:
- चरण 1 : इंडेक्सेशन फैक्टर की कैलकुलेशन करें
खरीद वर्ष (2010) का सीआईआई 167 था, और बिक्री वर्ष (2015) में यह 254 था। इसलिए, 254 को 167 से घटाने के बाद, इंडेक्सेशन कारक 1.5209 के बराबर होता है
- चरण 2 : अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत का आकलन करें
घर की खरीद कीमत ₹45 लाख को 1.5209 के इंडेक्सेशन फैक्टर से गुणा करें, फिर, अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत = ₹45 लाख*1.5209 = ₹68.44 लाख
- चरण 3 : अनुक्रमित गृह सुधार व्यय निर्धारित करें
₹5 लाख के गृह सुधार खर्च को 1.52 के इंडेक्सेशन फैक्टर से गुणा करें। इसलिए अनुक्रमित गृह सुधार व्यय = ₹5 लाख*1.5209 = ₹7.6 लाख
- चरण 4 : लॉन्गटर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करें
विवरण | कीमत |
---|---|
टोटल सेल कंसीडरेशन | ₹95 लाख |
कटौती- कमीशन, ब्रोकरेज आदि की लागत। | ₹1 लाख |
नेट कंसीडरेशन | ₹94 लाख |
डिडक्शन - अनुक्रमित गृह सुधार व्यय | ₹7.6 लाख |
डिडक्शन - अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत | ₹68. 4 लाख |
कुल लॉन्गटर्म कैपिटल गेन | ₹18 लाख |
सेक्शन - 54जी, 54बी, 54, 54डी, 54ईडी, 54एफ, 54ईसी, (अगर कोई हो) के तहत कैपिटल गेन पर टैक्स छूट लागू है। | लागू नहीं |
शुद्ध एलटीसीजी या लॉन्गटर्म कैपिटल गेन | ₹18 लाख |
₹18 लाख पर टैक्स रेट स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा, जो 20% के बराबर हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद लॉन्गटर्म कैपिटल गेन परटैक्स₹3.6 लाख है।
संपत्ति की बिक्री से प्राप्त इनकम पर टैक्स रेट
विभिन्न प्रकार की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न इनकम पर लगाए गए टैक्स रेट का सारांश देते हुए नीचे दी गई इस तालिका पर एक नज़र डालें:
संपत्ति का प्रकार |
संपत्ति की अवधि |
लागू टैक्स रेट (अप्रैल 2023 तक) |
अचल संपत्ति (उदाहरण के लिए, घर) |
लॉन्गटर्म - 2 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 2 वर्ष से कम |
लॉन्गटर्म - 20.8% शॉर्टटर्म - इनकम टैक्स रेट स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है |
सूचीबद्ध शेयर (भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बेचे गए शेयरों पर मान्य, जिन पर निवेशक सुरक्षा लेनदेन टैक्स का भुगतान करते हैं) |
लॉन्गटर्म - 1 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 1 वर्ष से कम |
लॉन्गटर्म - ₹1 लाख तक का लॉन्गटर्म कैपिटल गेन गैर-टैक्सेबल है। इससे ज्यादा की रकम पर बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स लगता है। शॉर्टटर्म - 15.60% |
चल संपत्ति |
लॉन्गटर्म - 3 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 3 वर्ष से कम |
लॉन्गटर्म - इंडेक्सेशन के साथ 20.8% शॉर्टटर्म - इनकम टैक्स रेट स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। |
इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड |
लॉन्गटर्म - 1 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 1 वर्ष से कम |
लॉन्गटर्म - ₹1 लाख तक का लॉन्गटर्म कैपिटल गेन गैर-टैक्सेबल है। इससे ज्यादा की रकम पर बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स लगता है। अल्पावधि - 15.60% |
लोन आधारित म्यूचुअल फंड |
अल्पावधि, होल्डिंग अवधि की परवाह किए बिना |
केवल व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है |
ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित टैक्स दरों में ₹50 लाख से ₹1 करोड़ के बीच की कमाई पर लागू 10% का सरचार्ज शामिल नहीं है। अगर इनकम ₹1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज 15% है।
आप आईटीए के सेक्शन 54 के तहत आवासीय होउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से हुए फ़ायदे से कैपिटल गेन पर टैक्स में छूट का क्लेम कर सकते हैं। व्यक्ति और एचयूएफ लॉन्गटर्म कैपिटल गेन पर केवल एक बार इस टैक्स छूट का क्लेम करने के पात्र हैं, जब वे फ़ायदे का उपयोग दूसरा घर खरीदने के लिए करते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप पुरानी संपत्ति बेचने के 3 साल के भीतर एक नया घर बना सकते हैं। हालांकि, हाउसिंग प्रॉपर्टी को बेचने और नई 2 घर की संपत्ति प्राप्त करने से होने वाला कैपिटल गेन जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध होता है और शर्त यह है कि कैपिटल गेन ₹2 करोड़ से ज्यादा न हो।
इसके अलावा, आप टैक्स में छूट का फ़ायदा लेने के लिए पूंजीगत संपत्ति बेचकर अर्जित अपने मुनाफे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन पर छूट का फ़ायदा लेने के ये कुछ तरीके हैं।
संपत्ति बेचने के बाद प्राप्त कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन करते समय ऊपर बताए गए बिंदुओं को ध्यान में रखें।
हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने के बाद कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन तो कर ही पाएंगे, साथ ही उस इनकम को सही जगह फिर से इन्वेस्ट करने में भी मदद मिलेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इंडेक्सेशन क्या है? क्या यह शॉर्टटर्म कैपिटल गेन के लिए लागू है?
इंडेक्सेशन उन परिसंपत्तियों की इंफ्लेशन की कीमत के मुकाबले पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या सुधार लागत को समायोजित करता है। यह केवल लॉन्गटर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय लागू होता है और शॉर्टटर्म कैपिटल गेन पर मान्य नहीं होता है।
आपको कैपिटल गेन के तहत टैक्स का भुगतान कब करना होगा?
तिमाही ड्यू डेट से पहले आवश्यक कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना जरूरी है।