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अधिकांश लोगों द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मुख्य कारण मेडिकल आपातकाल स्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति होता है।
लेकिन, एक तनावपूर्ण मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने के बाद, या किसी बीमारी से उबरने के बाद, जो आपको बिलकुल नहीं चाहिए वह है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया जाए। दुर्भाग्य से, क्लेम प्रक्रिया में गलती होने की स्थिति में यह एक संभावना हो सकती है।
हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं और रिजेक्शन के बाद भी अपने इन्शुरर से क्लेम को मंजूरी देने के लिए कह सकते हैं? यहां जानिए कैसे:
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज होने के बाद भी, आप अपनी हेल्थ इन्शुरर से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आपका क्लेम 100% वास्तविक है। सबसे पहले, आपको यह जानना होगा कि इसे अस्वीकार कर दिया गया था, और फिर आप इन चरणों का पालन करके आगे बढ़ सकते हैं:
पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह यह है कि आपके क्लेम को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि केवल एक बार जब आप इसका कारण जान लेते हैं, तो क्या आप इसे ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं।
इन्शुरर बिलों या दस्तावेजों में दिक्कत की वजह से क्लेम को अस्वीकार कर सकते हैं, इसलिए अपने सब्मिट किए गए क्लेम फॉर्म में किसी भी गलती या आपकी ओर से जमा किए गए दस्तावेजों में किसी भी गलती की जांच करें। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इन्शुरर को आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अनुचित लग सकता था।
हालांकि, अगर कारण यह था कि आपने अपना वेटिंग पीरियड पूरा नहीं किया था, या आपकी पॉलिसी समाप्त हो गई थी, तो यह जान लें कि आपका क्लेम योग्य नहीं होगा।
अगर आपको लगता है कि आपके पास अस्वीकृत क्लेम के लिए फिर से आवेदन करने का कोई कारण है, तो आपको क्लेम को फिर से शुरू करने के बारे में सूचित करने के लिए अपनी इन्शुरर और तीसरे पक्ष के प्रतिनिधि या टीपीए से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आप कॉल या ईमेल पर क्लेम संबंधी विवाद को चुनौती दे सकते हैं। आपके संचार के सबूत के लिए एक लिखित ईमेल करने का सुझाव दिया जाता है। अस्पताल से संपर्क करना और पूछताछ के लिए विवरण का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है।
आपके क्लेम को अस्वीकृत किए जाने के कारण के आधार पर, आपको कुछ जानकारी ठीक करनी पड़ सकती है:
आप इन्शुरर के एक प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं, या अपने मामले को फिर से खोलने के लिए अपने टीपीए प्रतिनिधि की मदद ले सकते हैं और अपने क्लेम फॉर्म और दस्तावेजों में सुधार करवा सकते हैं।
एक बार जब आप अपने क्लेम का समर्थन करने के लिए सभी दस्तावेज, तथ्य और कोई अतिरिक्त जानकारी एकत्र कर लेते हैं, तो आपको यह करना चाहिए:
याद रखें कि क्लेम सत्यापन के लिए आप एक से ज्यादा अपील कर सकते हैं।
यदि आपको 30 दिनों के भीतर अपने हेल्थ इन्शुरर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो चरण 5 पर आगे बढ़ें।
यदि आप अपने इन्शुरर की ओर से दिए गए समाधान से नाखुश हैं, तो आप अपने हेल्थ इन्शुरर की प्रतिक्रिया के 30 दिनों के भीतर निकटतम लोकपाल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
लोकपाल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा और इन्शुरर के निर्णय के खिलाफ आपकी अपील के संबंध में एक सिफारिश करेगा।
ज्यादा बड़े मामलों में, यदि आप भी लोकपाल से नाखुश हैं, तो अंतिम उपाय के रूप में आप उपभोक्ता अदालत में मामला दायर कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि इसके लिए कानूनी सहायता की जरूरत हो सकती है जो आपके मेडिकल बिलों की तुलना में अधिक खर्चे वाली और समय लेने वाली भी हो सकती है।
हेल्थ इंश्योरेंस होना आवश्यक होने के साथ-साथ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि यह कुछ नियमों और शर्तों के साथ आता है। इस प्रकार कुछ कारक हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकृति का कारण बन सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं:
जैसा कि कहा जाता है, "रोकथाम इलाज से बेहतर है"। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को खारिज न किया जाए।
यदि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम दायर करते हैं और यह अस्वीकृत हो जाता है, तो यह बहुत तनावपूर्ण समय हो सकता है। इसलिए, ऐसे तरीकों के बारे में जानना अच्छा है,जिनका उपयोग आप क्लेम खारिज होने पर कर सकते हैं। हालांकि, इन उपायों को लेने की तुलना में अस्वीकृति से बचने का प्रयास करना हमेशा बेहतर होता है।
यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि अपने इन्शुरर को आपके क्लेम को अस्वीकार करने का कोई कारण न दें, और हमेशा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को समय पर रिन्यू करें ताकि यह सक्रिय रहे, और आप किसी भी मेडिकल आपातकाल स्थिति के दौरान क्लेम दायर कर सकें।
आपको जिन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी, वे आपकी ओर से किए गए क्लेम के प्रकार पर निर्भर होंगे। कैशलेस क्लेम के लिए, आपको अस्पताल में टीपीए की ओर से दिए गए जरूरी फॉर्म को भरना होगा। दूसरी ओर, रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए, आपको अपने हेल्थ इनवॉइस जमा करने होंगे, जिसमें मेडिकल बिल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आदि शामिल हैं।
आपको जिन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी, वे आपकी ओर से किए गए क्लेम के प्रकार पर निर्भर होंगे। कैशलेस क्लेम के लिए, आपको अस्पताल में टीपीए की ओर से दिए गए जरूरी फॉर्म को भरना होगा। दूसरी ओर, रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए, आपको अपने हेल्थ इनवॉइस जमा करने होंगे, जिसमें मेडिकल बिल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आदि शामिल हैं।
अगर प्रारंभिक वेटिंग पीरियड पूरी होने से पहले क्लेम किया जाता है, तो दुर्घटनावश अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति को छोड़कर, इन्शुरर की ओर से इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
अगर प्रारंभिक वेटिंग पीरियड पूरी होने से पहले क्लेम किया जाता है, तो दुर्घटनावश अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति को छोड़कर, इन्शुरर की ओर से इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
आईआरडीएआई के हेल्थ इंश्योरेंस विनियम 2013 कहते हैं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम से कम शुरुआती 3 वर्षों के लिए नहीं बदला जा सकता है, इस अवधि के बाद, रिन्यूअल पर हमारा प्रीमियम बढ़ सकता है। इस वृद्धि के कारणों में से एक सर्जरी, क्रिटिकल इलनेस, या अन्य मेडिकल मुद्दों के पिछले क्लेम का इतिहास हो सकता है।
आईआरडीएआई के हेल्थ इंश्योरेंस विनियम 2013 कहते हैं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम से कम शुरुआती 3 वर्षों के लिए नहीं बदला जा सकता है, इस अवधि के बाद, रिन्यूअल पर हमारा प्रीमियम बढ़ सकता है। इस वृद्धि के कारणों में से एक सर्जरी, क्रिटिकल इलनेस, या अन्य मेडिकल मुद्दों के पिछले क्लेम का इतिहास हो सकता है।
हां, अगर यह डे केयर प्रक्रिया या ओपीडी है तो आप ऐसा कर सकते हैं- बशर्ते कि आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी कवर का विकल्प चुना हो।
हां, अगर यह डे केयर प्रक्रिया या ओपीडी है तो आप ऐसा कर सकते हैं- बशर्ते कि आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी कवर का विकल्प चुना हो।
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अस्वीकरण #1: *ग्राहक बीमा लेते समय विकल्प चुन सकता है। प्रीमियम राशि तदनुसार भिन्न हो सकती है। बीमाधारक को प्रस्ताव फॉर्म में पॉलिसी जारी करने से पहले किसी भी पूर्व-मौजूदा स्थिति या चल रहे उपचार का खुलासा करना आवश्यक है।
अस्वीकरण #2: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए जोड़ी गई है और इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है। डिजिट इंश्योरेंस यहां किसी भी चीज का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहा है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले जानकारी की पुष्टि करें।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 04-03-2025
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
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