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हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी महत्वपूर्ण निवेश होती हैं, खासकर जब भारत में मेडिकल खर्चों की लागत बढ़ रही हो। यह इलाज कराने के दौरान वित्तीय दिक्कतों से सुरक्षा देने का काम करती है। हालांकि, हमेशा याद रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर एक साल के प्लान के रूप में मिलती हैं, और उन्हें सालाना रिन्यू करने की जरूरत होती है।
कुछ इंश्योरेंसकर्ता आपकी पॉलिसी की वैधता खत्म होने से पहले आपको एक रिन्यू नोटिस भेजेंगे, जबकि अन्य रिन्यू की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन, कुछ कंपनियां आपकी पॉलिसी अवधि खत्म होने के बाद ग्रेस पीरियड (आमतौर पर लगभग 15-30 दिन) देती हैं। हालांकि आपको ग्रेस पीरियड के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस सुरक्षा नहीं मिलेगी, फिर भी यह आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने और निरंतर फ़ायदे पाने का एक मौका देती है।
अगर आप समय पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं करते हैं, तो यह लैप्स हो जाएगी और आप पॉलिसी जारी रखने से मिलने वाले कई फ़ायदों को खो देंगे। इनमें क्युमुलेटिव बोनस और वेटिंग पीरियड आदि शामिल हैं। इसलिए पॉलिसी को समय पर रिन्यू कराना जरूरी है।
जब आप समय पर अपने हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करते हैं, और ग्रेस पीरियड अवधि में प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाते हैं, तो पॉलिसी निष्क्रिय हो जाती है। इसका मतलब है कि खत्म होने और रिन्यू करने के बीच दायर किए गए किसी भी क्लेम को खारिज कर दिया जाएगा। और, जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, तो आपको एक नया हेल्थ इंश्योरेंस कवर खरीदना होगा।
आप इस अवधि के दौरान किसी भी मेडिकल आपात स्थिति या अस्पताल में भर्ती होने के लिए कवर नहीं होंगे, और स्वास्थ्य से जुड़े सभी खर्चों का वहन आपको ही करना पड़ेगा।
जैसा कि हमने ऊपर देखा है, आपकी पॉलिसी के खत्म होने पर आपको एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ती है। ऐसे में आपकी पिछली पॉलिसी की वेटिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगी। इनमें पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड, मातृत्व फ़ायदे, और कई अन्य इलाज व स्थितियां शामिल हैं, जिन्हें आपको एक बार फिर से शुरू से पूरा करना होगा।
जब आप किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हैं, तो रिन्यू करने पर आपको क्युमुलेटिव बोनस का फ़ायदा मिलता है। यह तब होता है जब आपका इंश्योरेंसकर्ता आपसे इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम लिए बिना आपकी सम इंश्योर्ड बढ़ा देता है।
हालांकि, जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की समय सीमा खत्म होने से पहले उसे रिन्यू नहीं करते हैं, तो आप यह बोनस कमाने का मौका खो देंगे।
जब आप समय पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपको पूरी तरह से नई पॉलिसी खरीदनी होती है। और नई पॉलिसी के लिए आपके प्रीमियम की गणना शुरुआत से की जाएगी, और दोनों लैप्स पॉलिसी के कारण और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको समय पर पॉलिसी को रिन्यू करने की तुलना में ज्यादा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। इस तरह, एक लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिन्यू करना ज्यादा महंगा होता है।
जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है और आपको इसे फिर से खरीदने की जरूरत होती है, तो आपका इंश्योरेंसकर्ता आपको पॉलिसी जारी करने से पहले आपके स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट या जांच कराने के लिए कह सकता है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और पॉलिसी लेने में देरी हो सकती है, और इस दौरान आपके पास कवरेज नहीं होगा। इसके अलावा, मेडिकल टेस्ट से पहले की अज्ञात स्वास्थ्य दिक्कतों का पता लग सकता है, जिससे आपका प्रीमियम बढ़ सकता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत, जब आप अपने जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप टैक्स फ़ायदे और रिटर्न के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करते हैं, तो आपको उस साल की बचत का नुकसान होगा।
हर दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह, हेल्थ इंश्योरेंस को भी हर साल रिन्यू करने की जरूरत होती है ताकि आपको इसके सभी फायदे मिल सकें। और आजकल आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आसानी से कुछ ही क्लिक में ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, ऐसा करना और भी आसान हो गया है।
यहां तक कि अगर आप अपनी मौजूदा पॉलिसी को किसी दूसरे प्रदाता के पास पोर्ट करना चुनते हैं, तो भी आपको अपने मौजूदा इंश्योरेंसकर्ता को वैधता खत्म होने से कम से कम 45 दिन पहले इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप बाद में ऐसा करते हैं, तो आप अपनी वेटिंग पीरियड और नो क्लेम बोनस को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे।
हां, आपको हर साल अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना जरूरी है ताकि यह लैप्स न हो, और आप इसके सभी फ़ायदों का आनंद लेना जारी रख सकें।
हां, आपको हर साल अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना जरूरी है ताकि यह लैप्स न हो, और आप इसके सभी फ़ायदों का आनंद लेना जारी रख सकें।
दुर्भाग्य से, अगर आप समय पर अपने रिन्यूअल प्रीमियम का भुगतान करने से चूक जाते हैं, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी!
दुर्भाग्य से, अगर आप समय पर अपने रिन्यूअल प्रीमियम का भुगतान करने से चूक जाते हैं, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी!
नहीं, दुर्भाग्य से एक बार जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है (और छूट की अवधि समाप्त हो जाती है) तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया शुरू से करनी होगी।
नहीं, दुर्भाग्य से एक बार जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है (और छूट की अवधि समाप्त हो जाती है) तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया शुरू से करनी होगी।
आपकी पॉलिसी की वैधता खत्म होने के बाद ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां 7-30 दिनों का ग्रेस पीरियड देती हैं। इस अवधि के दौरान आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगा, यह आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने और क्युमुलेटिव बोनस व वेटिंग पीरियड जैसे निरंतर फ़ायदों को बनाए रखने का मौका देती है।
आपकी पॉलिसी की वैधता खत्म होने के बाद ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां 7-30 दिनों का ग्रेस पीरियड देती हैं। इस अवधि के दौरान आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगा, यह आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने और क्युमुलेटिव बोनस व वेटिंग पीरियड जैसे निरंतर फ़ायदों को बनाए रखने का मौका देती है।
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अस्वीकरण #1: *ग्राहक बीमा लेते समय विकल्प चुन सकता है। प्रीमियम राशि तदनुसार भिन्न हो सकती है। बीमाधारक को प्रस्ताव फॉर्म में पॉलिसी जारी करने से पहले किसी भी पूर्व-मौजूदा स्थिति या चल रहे उपचार का खुलासा करना आवश्यक है।
अस्वीकरण #2: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए जोड़ी गई है और इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है। डिजिट इंश्योरेंस यहां किसी भी चीज का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहा है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले जानकारी की पुष्टि करें।
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 04-03-2025
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
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