उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र: आवेदन और डाउनलोड की प्रक्रिया और स्टेटस देखें
भारत के अन्य राज्यों की तरह, उत्तराखंड भी नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है। प्रक्रिया काफी सरल है और कोई भी व्यक्ति कुछ सरल चरणों का पालन करके इसे पूरा कर सकता है। मतदाता पहचान पत्र, चुनाव आयोग द्वारा 18 वर्ष और उससे ज़्यादा आयु के नागरिकों को उनके आयु प्रमाण पत्र और कुछ अन्य दस्तावेजों को देखने के बाद जारी किया जाता है।
इसलिए, उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए इस लेख को पढ़े
उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए
आवेदक का राज्य में स्थायी पता होना चाहिए
व्यक्ति की आयु 18+ वर्ष होनी चाहिए
उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं?
दस्तावेज इस प्रकार हैं:
पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी, जैसे कि पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
निवास का प्रमाण, जैसे कि राशन या आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं, तो आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
चरण 1: उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक साइट पर जाएं
चरण 2: होमपेज पर, “मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवा” टैब पर क्लिक करें
चरण 3: “नए मतदाताओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” टैब पर क्लिक करें
चरण 4: इस ई-रजिस्ट्रेशन कैटगरी के तहत विधानसभा क्षेत्र और परिषद निर्वाचन क्षेत्र के विकल्प खोजें
चरण 5: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत अगली स्क्रीन पर फॉर्म 6 खोजें
चरण 6: फॉर्म 6 पर ज़रूरी विवरण भरें
चरण 7: फॉर्म पूरा भर जाने के बाद "सबमिट करें" पर क्लिक करें
चरण 8: अगली स्क्रीन पर वेरिफ़िकेशन कोड मिलेगा
चरण 9: वेरिफ़िकेशन कोड डालें और अपने आवेदन की पुष्टि करें
चरण 10: संदर्भ संख्या ध्यान रखें जो ट्रैकिंग के लिए अगली स्क्रीन पर दिखाई जाएगी
जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन पूरा करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट बूथ लेवल के अधिकारी या बीएलओ को भेज दी जाएगी। बीएलओ सभी विवरणों को वेरिफाई करके आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगा, और आपको अपना वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।
इसलिए, आपको उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए अगली चर्चा का अनुसरण करें।
उत्तराखंड में वोटर कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अग़र आप उत्तराखंड में एक ऑफ़लाइन प्रक्रिया के ज़रिए मतदाता कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय से फॉर्म 6 प्राप्त करें
चरण 2: फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें
चरण 3: फॉर्म में ज़रूरी दस्तावेज संलग्न करें
चरण 4: फॉर्म जमा करें और अपनी संदर्भ संख्या के साथ रसीद प्राप्त करें
उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र कैसे डाउनलोड करें?
मतदाता कार्ड आवेदक उत्तराखंड की मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम देख सकते हैं। प्रक्रिया नीचे दी गई है:
चरण 1: भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक साइट पर जाएं
चरण 2: साइट के बाएं साइड बार पर “पीडीएफ इलेक्टोरल रोल” विकल्प खोजें
चरण 3: अगली स्क्रीन पर "पीडीएफ ई-रोल के लिंक" पर क्लिक करें
चरण 4: अगली विंडो में राज्यों की सूची खोजें और उत्तराखंड चुनें
चरण 5: अपना निर्वाचन क्षेत्र और जिला चुनें
चरण 6: “बूथ की सूची पाएं” विकल्प पर क्लिक करें
चरण 7: सूची से अपना बूथ चुनें
चरण 8: मतदाता सूची डाउनलोड करें
उत्तराखंड में मतदाता पहचान पत्र के स्टेटस को चेक कैसे करें?
वोटर आईडी स्टेटस उत्तराखंड को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: उत्तराखंड सीईओ की आधिकारिक साइट पर जाएं
चरण 2: सूची में अपना जिला या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खोजना शुरू करें
चरण 3: अपना नाम या अपना ईपीआईसी नंबर डालें
चरण 4: अपना स्टेटस पाने के लिए "खोजें" पर क्लिक करें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ईपीआईसी नंबर क्या है?
ईपीआईसी नंबर मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। मतदाता पहचान पत्र इस नंबर को ही दिखाता है।
उत्तराखंड सीईओ क्या है?
सीईओ उत्तराखंड आधिकारिक वेबसाइट है जिसमें राज्य के मतदाताओं और बूथों के डेटाबेस होते हैं।
उत्तराखंड सीईओ की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?
आप सीधे आधिकारिक सीईओ साइट पर जा सकते हैं और सर्च टाइप में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुन सकते हैं। फिर आप अपने नाम या ईपीआईसी नंबर से सर्च कर सकते हैं। अग़र रजिस्ट्रेशन और वेरिफ़िकेशन पूरा हो जाता है तो आपको मतदाता सूची में अपना नाम मिल जाएगा।