भारत में अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करें?
क्या आपने हाल ही में एक कार खरीदी है? क्या आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है?
जब डीलर ने आपको शोरूम पर नई कार लेने के लिए बुलाया होगा, तो आपने नए वाहन को घुमाने के लिए ले जाने का प्लान किया होगा। ध्यान दें, अपनी नई खरीदी गई कार को चलाने के लिए भी आपको अस्थायी लाइसेंस नंबर लेना होगा।
आप सोच रहे होंगे कि हम अस्थायी शब्द पर ही जोर क्यों दे रहे हैं। आइए, आपको बताते हैं क्यों!
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है?
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब डीलर, जिससे वाहन खरीदा जाता है, द्वारा दिए जाने वाले विशेष नंबर से है। हर वाहन का अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है और इसकी वैधता एक महीने की होती है। कार मालिकों को अपने वाहनों को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए।
शोरूम छोड़ने से पहले अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन (जिसे अभी तक अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है) पर लगा होना चाहिए।
अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करें?
अस्थाई नंबर प्लेट पाने के लिए नीचे बताए गए चरणों को पालन करें।
चरण -1 – फॉर्म 20 भरें।
चरण -2 – फॉर्म को उस अथॉरिटी के पास जमा करें जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन आता है।
चरण -3 – आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा रजिस्टर्ड डीलर के पास भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।
चरण -4 – ज़रूरी दस्तावेज लगाएं (अगले सेक्शन में चर्चा की गई)।
चरण -5 – अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बताई गई फ़ीस और टैक्स का भुगतान करें।
आपको यह भी पता होना चाहिए कि अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कैसे किया जाता है।
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए क्या दस्तावेज़ हैं?
अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र का आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे।
फॉर्म 20 से अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आवेदन, फॉर्म 22 द्वारा रोड वर्थीनेस सर्टिफिकेट विवरण (जो यह बताए कि सड़क पर चलने के लिए वाहन ने सभी ज़रूरी टेस्ट पास कर लिए हैं)
फॉर्म 21 के माध्यम से सेल्स सर्टिफिकेट (खरीद से संबंधित सभी विवरण)।
पता प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड, आदि)।
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसीसी)
वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट।
पैन कार्ड की कॉपी। अगर आप पैन कार्ड नहीं दे सकते हैं, तो फॉर्म 60 और फॉर्म 61 देना होगा।
वाहन के अस्थायी पंजीकरण संख्या का विस्तार कैसे करें?
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर की वैधता एक महीने की होती है, जिसके भीतर वाहन मालिक को स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। अगर कोई मालिक दी गई अवधि के भीतर स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले पाता है, तो उसे वैधता अवधि एक्सटेंड करनी पड़ सकती है।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, मालिकों को कुछ चरणों का पालन करना होगा और ज़रूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
कृपया ध्यान रखें, एक वाहन मालिक केवल दो बार एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी बार एक्सटेंशन के आवेदन पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में दिया गया दंड चार्ज लगता है।
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ाने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?
दस्तावेजों की एक लिस्ट नीचे दी गई है जो आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ाने के लिए आवेदन करते समय जमा करने ज़रूरी होते हैं।
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए फॉर्म 20 के माध्यम से आवेदन
फॉर्म 21 के माध्यम से बिक्री सर्टिफिकेट विवरण
फॉर्म 22 के माध्यम से रोड वर्थीनेस सर्टिफिकेट विवरण
वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
पते का प्रमाण
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसीसी)
एसटीए से डिजाइन अप्रूवल सर्टिफिकेट (अगर आप ट्रेलर या सेमी-ट्रेलर जैसे वाहनों के एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं)
फॉर्म 22 के माध्यम से मूल बिक्री सर्टिफिकेट विवरण (पूर्व सेना वाहन के मामले में)
अस्थायी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है?
ऊपर दी गई दस्तावेजों की लिस्ट ये तो साफ हो गया है कि अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको पहले आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा।
इसे पूरा करने के लिए आसान चरणों का पालन करें।
चरण -1- परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण -2- 'इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज' नाम के तीसरे विकल्प पर जाएं
चरण -3- ड्रॉप-डाउन मेनू से 'डाउनलोडेबल फॉर्म' के दूसरे अंतिम विकल्प पर अपना कर्सर रखें।
चरण -4- 'ऑल फॉर्म्स'/'व्हीकल रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें। इससे एक नया पेज खुलेगा।
चरण -5- जरूरी फॉर्म्स पर क्लिक करें और दस्तावेज खोलने के बाद फॉर्म्स को डाउनलोड कर सेव कर लें।
वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की जांच कैसे करें, इसके बारे में कुछ चरण इस प्रकार हैं।
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की फ़ीस क्या हैं?
भारत में अस्थायी रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक राज्य के मुक़ाबले दूसरे राज्य में अलग होती है। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन की राज्य के अनुसार फीस नीचे दी गई है।
राज्य | अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर की फीस |
---|---|
तमिलनाडु | दोपहिया - 100 रुपये सर्विस चार्ज + 40 रुपये, चौपहिया - 100 रुपये सर्विस चार्ज + 40 रुपये, ट्रांसपोर्ट व्हीकल- 100 रुपये सर्विस चार्ज + 40 रुपये |
मध्य प्रदेश | दोपहिया - 50 रुपये, चौपहिया - 50 रुपये, परिवहन वाहन - 50 रुपये |
आंध्र प्रदेश | दोपहिया - 150 रुपये, चौपहिया - 300 रुपये, परिवहन वाहन - 500 रुपये |
केरल | दोपहिया - 50 रुपये सर्विस चार्ज + 100 रुपये, चौपहिया - 50 रुपये सर्विस चार्ज + 100 रुपये, ट्रांसपोर्ट व्हीकल- 50 रुपये सर्विस चार्ज + 100 रुपये |
पंजाब | दोपहिया - 50 रुपये, चौपहिया - 50 रुपये, परिवहन वाहन - 50 रुपये |
राजस्थान | दोपहिया - 200 रुपये, चौपहिया - 200 रुपये, परिवहन वाहन - 500 रुपये |
दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन फ़ीस समान होती है। हालांकि डीलर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित सभी कागजी कार्रवाई करता है, फिर भी आपको आवेदन प्रक्रिया, एक्सटेंशन नॉर्म्स और सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने की फीस के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
दूसरे शब्दों में, भारत सरकार दिन-ब-दिन सख्त होती जा रही है और परिवहन व संबंधित गतिविधियों में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लेकर आ रही है। इसलिए, आपको भारी जुर्माने से बचने के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन प्लेट के प्रकार दोनों के बारे में नए नियमों से अवगत रहना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मुझे अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आवेदन करते समय स्थायी पता प्रमाण देना होगा?
हां, फॉर्म 20 पते के लिए स्थायी प्रमाण की मांग करता है। इसलिए, अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आवेदन करते समय आपको स्थायी पता देना ज़रूरी होता है।
अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन कैसे चेक करें ?
भारत में कोई अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रैकिंग प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण या वाहन डीलर के साथ इसको चेक कर सकता है।
मुझे अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर कितनी जल्दी मिल सकता है?
आप एक या दो दिन के भीतर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी तरह से डीलर और रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण पर निर्भर करती है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क करें। आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन फ़ीस का भुगतान करना होगा।