पुणे आरटीओ द्वारा ट्रैफ़िक जुर्माना
पुणे में आरटीओ जुर्माना के बारे में सब कुछ जानें
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पुणे शहर में 2018 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 334 मौतें हुईं। दूसरी ओर, इसी अवधि में पुणे के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 917 मौतें हुईं।
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस तरह के हादसों के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं, वो हैं अत्यधिक तेज़ गति और ट्रैफ़िक नियमों के संबंध में असावधानी। हालांकि, ऐसी स्थिति पूरे भारत में देखी गई थी और यह केवल पुणे तक ही सीमित नहीं थी। (1)
ट्रैफ़िक कानूनों के संबंध में इस तरह की लापरवाही को रोकने के प्रयास में, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रावधानों की एक सूची पेश की। इसने 2019 में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम पारित किया जो 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। अधिनियम में कई संशोधन किए गए जिसमें संशोधित चालान दरें शामिल थीं।
इस लेख में, हम पुणे आरटीओ के संशोधित जुर्माने देखेंगे और नई व पुरानी दरों के बीच के अंतर को जानेंगे।
क्या पुणे ने नया ट्रैफिक जुर्माना लागू किया है?
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में दी गई संशोधित दरें 1 सितंबर, 2019 को प्रभावी हुईं।
हालांकि, चालान की दरों में इस तरह के भारी बदलाव ने महाराष्ट्र राज्य के सभी कोनों से सवाल खड़े कर दिए और ऑन-फील्ड ट्रैफिक पुलिस भ्रमित हो गई कि औपचारिक रूप से किन दरों को अपनाया जाए।
ट्रैफिक पुलिस के भ्रम को जिस बात ने और बढ़ा दिया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया था।
हालांकि, बातचीत की अवधि के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का निर्णय लिया।
क्या पुणे में ट्रैफिक जुर्माने में कमी आई है?
नहीं, भले ही राज्य सरकार यात्रियों पर नए जुर्माने को लागू करने के बारे में विचार कर रही थी, लेकिन उन्होंने अंततः जुर्माने की राशि को अधिक रखने का फैसला किया।
बदले में, संशोधित अधिनियम में बताई गई नई दरों के अनुसार, पुणे में आरटीओ द्वारा ट्रैफिक जुर्माने में काफी वृद्धि की गई है।
पुणे में ट्रैफ़िक / आरटीओ जुर्माना की लिस्ट
नीचे दी गई तालिका में पुणे आरटीओ की नई जुर्माना सूची दी गई है, ये दरें महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले लागू गई दरों की तुलना में है।
नियम तोड़ना | संशोधित ट्रैफ़िक जुर्माने | पुराने ट्रैफ़िक जुर्माने |
बिना लाइसेंस के ड्राइव या राइड करना | समाज सेवा के साथ या उसके बिना 5000 रुपये जुर्माना। | 500 रुपये |
गति सीमा तोड़ना | ● हल्के मोटर वाहन - 1000 - 2000 रुपये ● मध्यम यात्री वाहन (एमपीवी) या भारी यात्री वाहन - 2000 - 4000 रुपये। ● बार-बार अपराध करने पर ड्राइविंग लाइसेंस की जब्ती। | 400 रुपये |
सीटबेल्ट पहने बिना ड्राइव करना | समाज सेवा के साथ या उसके बिना 10000 रुपये जुर्माना। | 100 रुपये |
बिना इंश्योरेंस वाले वाहन का इस्तेमाल करना | ● 2000 रुपये और/या समाज सेवा के साथ या उसके बिना 3 महीने की सजा ● 4000 रुपये (दोबारा नियम तोड़ने पर) | 1000 रुपये |
रेड सिग्नल तोड़ना या खतरनाक तरीके से ड्राइव करना | ● 1000 – 5000 रुपये और/या 6 – 12 महीने की कैद। | 100-300 रुपये |
वाहन चलाते समय एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों के प्रति असावधानी। | समाज सेवा के साथ या उसके बिना 10000 रुपये जुर्माना। | 500 रुपये |
बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर चलाना (सवार और पीछे बैठने वाला) | सामुदायिक सेवा के साथ या बिना 1000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त। | 100 रुपये |
नशे में (शराब में या नशीले पदार्थ में) अवस्था में वाहन चलाना | ● 10000 रुपये जुर्माना 6 महीने के लिए या बिना कारावास के। ● 15000 रुपये जुर्माना और/या 2 साल के लिए कारावास दोबारा अपराध करने पर)। | 2000 रुपये |
सड़क नियमों को तोड़ने पर | 500-1000 रुपये | 100 रुपये |
वाहन चलाते हुए सेल फोन का उपयोग करना। | 5000 रुपये | 500 रुपये |
टू-व्हीलर पर सवारों की संख्या ज़्यादा होना | 2000 रुपये और समाज सेवा के साथ या उसके बिना 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द करना। | 100 रुपये |
नियम लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध जैसे | मूल जुर्माना राशि का दो गुना। | - |
जिम्मेदार अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना। | 2000 रुपये | 500 रुपये |
गैर रजिस्टर वाहन चलाना। | ● 5000 रुपये पहले अपराध के लिए और 10000 रुपये बार-बार अपराध करने के लिए। | - |
साइलेंट जोन में वाहन का हॉर्न बजाना। | पहले अपराध के लिए 2000 रुपये और दोहराने के अपराध के लिए 4000 रुपये | - |
मोटर वाहन में ओवरलोडिंग। | समाज सेवा के साथ या उसके बिना 20000 रुपये (फ्लैट जुर्माना) + 2000 रुपये/मीट्रिक टन। | 2000 रुपये (फ्लैट फाइन) + 1000 रुपये/मीट्रिक टन |
विशेष क्षेत्रों के आकार विनियमन से अधिक वाहन। | समाज सेवा के साथ या उसके बिना 5000 - 10000 रुपये जुर्माना। | - |
वैध लाइसेंस के बिना रजिस्टर नहीं किए गए वाहनों का उपयोग। | 1000 – 5000 रुपये | 1000 रुपये |
ड्राइव करते समय रेस लगाना या गाड़ी तेज़ चलाना | ● 5000 रुपये 3 महीने के लिए या बिना कारावास और समाज सेवा के। ● 10000 रुपये के साथ 1 वर्ष का कारावास और समाज सेवा (दोबारा अपराध)। | 500 रुपये |
कोई नाबालिग, रजिस्टर्ड मोटर वाहन चलाता है। | ● 25000 रुपये और 3 साल की कैद ● एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द। ● नाबालिग 25 वर्ष की उम्र का होने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य है। | - |
चालक की अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाना। | समाज सेवा के साथ या उसके बिना 10000 रुपये जुर्माना। | 500 रुपये |
वैध टिकट के बिना मोटर वाहन चलाना/सवारी करना। | 500 रुपये | 200 रुपये |
अनुचित वाहन चलाना | 10000 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने के लिए कारावास समाज सेवा के साथ या उसके बिना। | 5000 रुपये |
जैसा कि आप देख सकते हैं, संशोधित अधिनियम के बाद पुणे में ट्रैफ़िक नियम तोड़ने पर होने वाले चालान की दरों में काफी बढ़ोतरी दिखी है। हालांकि, ये दरें अनुचित लग सकती हैं, पुणे के साथ-साथ भारत में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या को देखते हुए, इसका कड़ाई से पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी देखी जा सकती है।
पुणे में यातायात/आरटीओ जुर्माना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाना नियम तोड़ना माना जाता है?
हां, एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाने पर इसे ट्रैफ़िक नियम तोड़ना माना जाता है और उसी के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है।
ट्रैफ़िक जुर्माना कहां चुकाएं?
चूंकि ये दरें नई लागू की गई हैं, इसलिए आपको अपने जुर्माने का भुगतान करने के लिए अदालत जाना होगा। हालांकि, एक बार लागू करने का काम पूरा हो जाने के बाद, आप कुछ ट्रैफ़िक तोड़ने के लिए मौके पर ही जुर्माने का भुगतान कर सकते हैं, जबकि अन्य मामलों में, आपको अदालत में उपस्थित होना होगा।
ट्रैफ़िक नियम तोड़ने से बचने के लिए मुझे कौन से आवश्यक दस्तावेज़ ले जाने होंगे?
आपको जिन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता है वे हैं:
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- वाहन के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़।
- वाहन का परमिट।
- इंश्योरेंस के दस्तावेज़
- पीयूसी सर्टिफ़िकेट