उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करें?
वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना वाहन मालिक की पहली जिम्मेदारी है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्तियों को भारतीय राज्यों में वाहन चलाने की अनुमति है।
इसलिए, उत्तराखंड या अन्य राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों को अपने लाइसेंस की वैधता खत्म होने के तीस दिनों के अंदर इसे रिन्यू कराना होता है।
उत्तराखंड डीएल रिन्यूअल और अन्य कामों के लिए आवेदन के चरणों को जानने के लिए आगे पढ़ें।
उत्तराखंड में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करें?
व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस, व्यावसायिक वाहनों के लिए तीन साल और गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए पांच साल तक वैध होता है।
वैधता खत्म होने के तीस दिनों के अंदर परमिट को रिन्यू करना ज़रूरी है। एक्सपायर हो चुके लाइसेंस वाले वाहन चलाने पर दंड भरना होगा।
उत्तराखंड में डीएल को ऑनलाइन रिन्यू करने के चरण इस प्रकार हैं।
उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल
चरण 1: आपको परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाना होगा और ड्राइविंग से जुड़े सर्विस टैब और संबंधित राज्य को चुनना होगा।
चरण 2: उत्तराखंड में डीएल रिन्यूअल ऑनलाइन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
चरण 3: यूज़र को ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और नाम, आरटीओ, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि जैसी जानकारी के साथ फॉर्म भरना होगा और आगे बढ़ना होगा।
चरण 4: आपको रिन्यूअल फ़ीस का भुगतान करना होगा और अधिकारियों द्वारा जांच करने तक प्रतीक्षा करनी होगी।
एक पावती रसीद स्क्रीन पर दिखाई देगी।
भविष्य की जरूरतों के लिए इस रसीद को प्रिंट करके रख लें। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इस रसीद को नजदीकी आरटीओ में जमा कराना होगा।
ऑफ़लाइन प्रक्रियाओं के साथ भी आप आसानी से उत्तराखंड में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए ऊपर दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफलाइन रिन्यूअल
आपको परिवहन सेवा वेबसाइट से फॉर्म 9 और फॉर्म 1ए डाउनलोड करना होगा। इनमें जानकारी भरनी होगी और इसे निकटतम आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
इनको उत्तराखंड ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म के साथ ज़रूरी दस्तावेज, पासपोर्ट आकार की तस्वीर और एक्नोलेजमेंट रसीद जमा करनी होगी।
आपको आवेदन पूरा करने के लिए रिन्यूअल फ़ीस का भुगतान करना होगा। वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया पास करने के बाद आपको अपडेटेड लाइसेंस मिल जाएगा।
इसलिए, आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। जब तक रिन्यू लाइसेंस डाक से नहीं पहुंच जाता, तब तक यह दस्तावेज वाहन के ओनर को साबित करने में मदद करेंगे।
उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट?
उत्तराखंड में ऑनलाइन और ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए जमा करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं।
आवेदन फॉर्म नंबर 2
फॉर्म नंबर 1 के ज़रिए फिज़िकल फिटनेस का सेल्फ़-डिक्लेयरेशन
नियम-81 में बताया गया भुगतान
मेडिकल सर्टिफिकेट या फॉर्म 1-ए
पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट तस्वीरें
जैसा कि पहले ऊपर बताया गया है, लोगों को उत्तराखंड में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए फ़ीस का भुगतान करना पड़ता है।
उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल फ़ीस क्या हैं?
नीचे दी गई तालिका में उत्तराखंड में डीएल रिन्यूअल फ़ीस और इससे जुड़े शुल्क की जानकारी दी गई है।
उत्तराखंड में रिन्यूअल की सेवाएं | शुल्क |
---|---|
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल | ₹200 |
ग्रेस पीरियड के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल | ₹300 |
ड्राइविंग सिखाने के लिए ड्राइविंग स्कूल या संस्थान के लाइसेंस का रिन्यूअल | ₹10,000 |
आवेदकों को मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपाइरी डेट से 30 दिनों के अंदर डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा।
आपको पता होना चाहिए कि ग्रेस पीरियड ख़त्म होने पर रिन्यूअल आवेदन में देरी के लिए प्रत्येक वर्ष ₹1000 की अतिरिक्त फ़ीस ली जाती है।
उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल को पूरा करने में कितना समय लगता है?
उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए आवेदन भरने में आमतौर पर कुछ मिनट लगते हैं। आवेदक को तीन दिनों के भीतर अपना रिन्यू हुआ लाइसेंस मिल जाता है।
हालांकि, उन्हें अधिकारियों द्वारा किए गए वेरिफ़िकेशन और जांच में पास होना होगा। किसी भी प्रकार के आपराधिक आरोप या जुर्माने इस प्रक्रिया में देरी कर सकते है।
इसके अलावा, पुष्टि के लिए आवेदन के स्टेटस पर नजर रखना सुनिश्चित करें।
उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का स्टेटस कैसे देखें?
उत्तराखंड में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल आवेदन पूरा करने के बाद, लोग स्टेटस अपडेट के लिए परिवहन पोर्टल देख सकते हैं।
इसके चरण इस प्रकार हैं।
चरण 1: परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: ऑनलाइन सेवाओं के विकल्प के तहत ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सर्विसेज पर क्लिक करें और राज्य को चुनें।
चरण 3: ड्राइविंग लाइसेंस टैब से ‘ऑनलाइन अप्लाई करें’ विकल्प चुने और ‘एप्लिकेशन स्टेटस’ पर क्लिक करें।
चरण 4: आवेदन नंबर, कैप्चा, जन्म तिथि और अन्य ज़रूरी जानकारी डालें और सबमिट करें।
नए पेज पर आपके आवेदन का स्टेटस दिख जाएगा।
वैकल्पिक रूप से, आप उत्तराखंड राज्य परिवहन वेबसाइट पर भी लॉग इन कर स्टेटस देख सकते हैं। चरण इस प्रकार हैं।
चरण 1: उत्तराखंड राज्य परिवहन वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: 'अपने डीएल का स्टेटस जानें’ चुनें और पेज अपने-आप परिवहन वेबसाइट पर ले जाएगा।
चरण 3: ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और वेरिफ़िकेशन कोड डालें। ‘स्टेटस देखें’ पर क्लिक करें।
स्क्रीन आपके ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस दिखा देगी।
यह उत्तराखंड में डीएल रिन्यूअल पर ज़रूरी जानकारी हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर दी गई फ़ीस बदल भी सकती है। इसलिए, आवेदन को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियमों और शर्तों पर नजर रखना ज़रूरी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तराखंड में ऑनलाइन डीएल रिन्यूअल के लिए ऑफलाइन भुगतान कैसे करें?
आपको दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम आरटीओ जाना होगा और डीएल रिन्यूअल फ़ीस का भुगतान करना होगा।
अगर मुझे उत्तराखंड में अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल आवेदन पर जानकारी नहीं मिल रही है तो क्या होगा?
आप पावती रसीद के साथ आरटीओ जा सकते हैं और स्टेटस के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।