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झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?

भारत में हर वाहन मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह दस्तावेज व्यक्ति को वाहन पर मालिकाना हक देता है और वह संबंधित राज्य में वाहन चला सकता है।

हालांकि, इस दस्तावेज़ की एक तय वैधता होती। लाइसेंस रिन्युअल के लिए व्यक्ति को उस राज्य के परिवहन विभाग से संपर्क करना होता है।

उदाहरण के लिए, झारखंड में रहने व्यक्ति को बीस साल बाद कार्ड का रिन्युअल कराना होता है। झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के चरण जानने के लिए पढ़ते रहें।

झारखंड में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल कैसे करवाएं?

व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए बीस साल बाद या 50 वर्ष की आयु तक आवेदन करना होगा।

झारखंड ट्रांसपोर्ट वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म 9 डाउनलोड करें। वाहन मालिक को पता होना चाहिए कि अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस होने से उन्हें बिना किसी परेशानी के इंश्योरेंस का दावा करने में मदद मिलेगी।

इसलिए, उन्हें लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवेदन करने के चरणों की जानकारी होनी चाहिए।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवेदन के लिए चरण नीचे दिए गए हैं।

झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्युअल

  • चरण 1: परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाएं और ड्राइविंग से संबंधित सेवा और संबंधित राज्य पर क्लिक करें।

  • चरण 2: जारी रखने के लिए डीएल रिन्युअल झारखंड विकल्प चुनें।

  • चरण 3: इस फॉर्म में संबंधित जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे ऑनलाइन अपलोड करें।

  • चरण 4: अब, रिन्युअल शुल्क का भुगतान करें और अधिकारियों द्वारा वेरिफ़िकेशन या जांच करने की प्रतीक्षा करें।

ऊपर बताई प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपको एक पावती रसीद प्राप्त होगी जिसे आपको प्रिंट करना होगा।

झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफलाइन रिन्युअल

ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा, झारखंड परिवहन विभाग, लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफ़लाइन रिन्यू करने की भी अनुमति देता है।

इसके लिए प्रक्रिया आगे दी गई है।

  • कोई भी परिवहन विभाग या झारखंड ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 9, फॉर्म 1ए और फॉर्म 1 डाउनलोड कर सकता है।

  • उन्हें संबंधित जानकारी जैसे नाम, आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा और इसे स्थानीय आरटीओ को जमा करना होगा।

  • उन्हें ज़रूरी दस्तावेज भी अटैच करने होंगे, वेरिफ़िकेशन के लिए रसीद की पावती देनी होगी और रिन्युअल शुल्क का भुगतान करना होगा।

वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को अपना रिन्यू किया हुआ लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए, आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना आवश्यक है।

झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए लोगों को नीचे बताए गए दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

  • फॉर्म 9 (रिन्युअल आवेदन)

  • मूल ड्राइविंग लाइसेंस

  • फॉर्म 1ए (40 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के आवेदकों के लिए मेडिकल सर्टिफ़िकेट)

  • 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

  • फॉर्म 1 (शारीरिक दक्षता के लिए स्वयं का घोषित प्रमाण)

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल फॉर्म जमा और बताए गए दस्तावेज करने वाले लोगों को रिन्युअल प्रक्रिया के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल के लिए शुल्क क्या हैं?

 

नीचे दी गई टेबल में झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल शुल्कऔर अन्य संबंधित शुल्क की जानकारी दी गई है।

झारखंड में रिन्युअल सेवाएं शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ₹200
टू-व्हीलर के लिए आरसी रिन्युअल ₹60
एलएमवी वाहन के लिए आरसी रिन्युअल ₹200
एचएमवी वाहनों के लिए आरसी रिन्युअल ₹600
ग्रेस पीरियड के बाद डीएल का रिन्युअल ₹300
एक वर्ष या उससे ज़्यादा की छूट अवधि के बाद डीएल का रिन्युअल ₹1,000 per year

कोई भी व्यक्ति संबंधित शुल्क का भुगतान कर सकता है और वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया का इंतज़ार कर सकता है।

झारखंड में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल को पूरा करने में कितना समय लगता है?

आदर्श रूप से, झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल अधिकतम 3 दिनों में होता है। लोगों को स्पीड पोस्ट द्वारा रिन्यू किया हुआ लाइसेंस प्राप्त होगा।

लोगों को पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार तीस दिनों का ग्रेस पीरियड देती है।

ग्रेस पीरियड के भीतर रिन्यू करने में असफल रहने पर अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर रिन्युअल के लिए आवेदन करता है, तो यह रिन्युअल इसकी अवधि समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा।

हालांकि, अगर यह आवेदन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के तीस दिनों के बाद किया जाता है, तो यह रिन्युअल आवेदन करने की तारीख से प्रभावी होगा। ऐसे लोग जुर्माने के रूप में अतिरिक्त ₹30 का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल का स्टेटस कैसे देखें?

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवेदन करने के बाद, इसका स्टेटस अपडेट देखने के लिए परिवहन पोर्टल देख सकते हैं।

इस तरह से आवेदन का स्टेटस जानने के लिए आरटीओ जाने की परेशानी से बचा जा सकता है। यह सुविधा राज्य सरकार के परिवहन पोर्टल और परिवहन सेवा वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है।

नीचे दिए गए चरणों का पालन करने से आवेदक को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल के आवेदन का स्टेटस पता करने में मदद मिलेगी।

  • चरण 1: आवेदक को परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाना होगा, ऑनलाइन सेवाओं के विकल्प के तहत ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवा पर क्लिक करना होगा और राज्य का चयन करना होगा।

  • चरण 2: ड्राइविंग लाइसेंस टैब से ऑनलाइन आवेदन करें का विकल्प चुनें और आवेदन का स्टेटस विकल्प चुनें।

  • चरण 3: आवेदन नंबर, कैप्चा, जन्म तारीख और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें।

अगले पेज पर आपको आवेदन का स्टेटस दिखाई देगा।

झारखंड में रहने वाले व्यक्ति जिनके पास वाहन है, उन्हें ऊपर की गई बातों को पढ़ना चाहिए। इससे, उन्हें झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के आवेदन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

अवधि समाप्त होने की तारीख से पहले ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से, लोग जुर्माना देने से भी बच सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के आवेदन की जांच करने की ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है?

आवेदक अपने निकटतम आरटीओ पर जा सकते हैं और पावती रसीद के साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के आवेदन के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

झारखंड में वाहन चलाने के लिए कौन सा नियम ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य बनाता है?

1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत झारखंड और अन्य राज्यों में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।