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दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?

ड्राइविंग लाइसेंस आपको भारतीय सड़कों पर बिना किसी कानूनी अवरोध के गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। हालांकि, जब इस लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है, तो सड़क पर कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने के लिए आपको इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है।

दिल्ली सरकार ने वैधता समाप्त हुए सभी परिवहन दस्तावेजों की अवधि बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसकी वैधता समाप्त होने के एक माह पहले ही रिन्यू कराने की सलाह दी जाती है।

इसलिए दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्रक्रिया जानने के लिए आगे पढ़ते रहें।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू कराएं?

आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन या ऑफ़लाइन रिन्यू करा सकते हैं। नीचे दिए चरणों पर एक नजर डालें:

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कराने के लिए नीचे दिए चरणों का पालन करें:

  • चरण 1: परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "ऑनलाइन सेवा" चुनें और "ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएं" पर क्लिक करें।

  • चरण 2: ड्रॉप डाउन लिस्ट में "दिल्ली" चुनें।

  • चरण 3: मेन्यू में "ड्राइविंग लाइसेंस" चुनें और फिर "डीएल की सेवा" चुनें। इसके बाद, "डीएल रिन्यू का आवेदन" पर क्लिक करें। यहां, आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज खुल जाएगा। उसे पढ़ें और "जारी रखें" पर क्लिक करें।

  • चरण 4: नीचे दी गई जानकारी भरें:

    • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
    • आपकी जन्मतिथि
    • ड्राइविंग लाइसेंस धारक की श्रेणी
    • राज्य और आरटीओ
  • चरण 5: "आगे बढ़ें" चुनेें और अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी की पुष्टि करें। एक्नॉलेजमेंट की रसीद का प्रिंट ले लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे संभालकर रखें।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की ऑफ़लाइन प्रक्रिया क्या है?

दिल्ली में अपने नजदीकी जोनल कार्यालय जाएं। वहां फ़ॉर्म 9 मांगें और इसमें जरूरी जानकारी भरें जैसे आपका नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि। संबंधित दस्तावेज और शुल्क के साथ सही से भरा और हस्ताक्षर किया यह फ़ॉर्म जमा करें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो फ़ॉर्म 1-ए किसी रजिस्टर चिकित्सक से हस्ताक्षर करवाकर जमा करें।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट कैसे लें?

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना बेहद आसान है। नीचे दिए आसान चरणों का पालन करें:

  • चरण 1: दिल्ली की आधिकारिक आरटीओ की वेबसाइट पर जाएं और "ड्राइविंग लाइसेंस" चुनें।

  • चरण 2: "ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट और भुगतान" चुनें।

  • चरण 3: ड्रॉप डाउन लिस्ट में "दिल्ली" चुनें।  आप परिवहन सारथी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। अब, "अप्वाइंटमेंट" टैब की ड्रॉपडाउन लिस्ट में "डीएल सेवा की स्लॉट बुकिंग" चुनें।

  • चरण 4: अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि भरें।  वेरिफ़िकेशन कोड टाइप करें और "जमा" पर क्लिक करें।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं?

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको नीचे दिए दस्तावेज चाहिए:

  1. फ़ॉर्म 9
  2. अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है तो मेडिकल प्रमाणपत्र के तौर पर फ़ॉर्म 1-ए
  3. आपका असली ड्राइविंग लाइसेंस
  4. आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो की 2 कॉपी
  5. खुद से सत्यापित दस्तावेज जैसे पता और उम्र प्रमाण के लिए आधार कार्ड।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का शुल्क क्या है?

 

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको नीचे दिया भुगतान करना होगा:

रिन्यू कराने की सेवा शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल+स्मार्ट कार्ड का आवेदन ₹200+200 = ₹400
ग्रेस पीरियड निकल जाने के बाद जुर्माने का भुगतान ₹300+₹1000 (प्रत्येक वर्ष / वर्ष का हिस्सा)+₹200(स्मार्ट कार्ड के लिए)= ₹1500

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का स्टेटस पता करने के चरण क्या हैं?

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होने का स्टेटस पता करने के चरण नीचे दिए गए हैं:

  • चरण 1: परिवहन सेवा के पोर्टल पर जाएं।  "ऑनलाइन सेवा" में ड्रॉपडाउन लिस्ट से "ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवा" चुनें।

  • चरण 2: ड्रॉप डाउन लिस्ट में "दिल्ली" चुनें। "आवेदन का स्टेटस" चुनें।

  • चरण 3: अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि भरें। कैप्चा कोड टाइप करें और जमा कर दें।

आप इसे दिल्ली की आरटीओ वेबसाइट पर भी पता कर सकते हैं। दिल्ली की आरटीओ वेबसाइट पर जाएं और "ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन सेवा" चुनें। आप परिवहन सारथी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कब तक मानी जाती है?

प्राइवेट लाइसेंस की वैधता उसके जारी होने से 20 सालों तक या फिर आवेदन के 50 साल पूरे होने तक (जो पहले हो जाए) मान्य होती है। व्यावसायिक वाहनों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस हर 3 साल बाद रिन्यू कराना चाहिए।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते समय ध्यान रखने वाली बातें

  1. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की तारीख से 5 साल बाद रिन्यू के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
  2. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की तारीख से 30 दिन बाद उसे रिन्यू कराने का आवेदन करते हैं, तो आपको ₹30 का जुर्माना भरना होगा।

किसी भी प्रकार की असहजता से बचने के लिए दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते समय ऊपर दिए चरण और सुझावों का पालन करें। कानूनी दांवपेंच से बचने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बनाए रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या आप अपना लर्नर लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं?

हां, वैधता समाप्त हो जाने के बाद आप अपना लर्नर लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।

दिल्ली आरटीओ के आधिकारिक पोर्टल पर क्या फ़ॉर्म 9 डाउनलोड के लिए उपलब्ध होता है?

हां, आप दिल्ली के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अन्य कोई भी फ़ॉर्म और फ़ॉर्म 9 डाउनलोड कर सकते हैं।