बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, भारत में कार मालिक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क पर बेफिक्र होकर वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है। चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल बाद समाप्त हो जाती है, इसलिए दस्तावेज़ को वैध रखने के लिए बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल आवश्यक है।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल
- चरण 1: आधिकारिक सारथी वेबसाइट पर जाएं और अपना राज्य 'बिहार' चुनें। "डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करें" चुनें। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, तो उसी पेज से फॉर्म 1-ए डाउनलोड करें और जारी रखें
- चरण 2: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तारीख दर्ज करें और अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी वाले पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए "डीएल की जानकारी प्राप्त करें" पर क्लिक करें। ध्यान से की जांच करें और "हां" पर क्लिक करके कंफर्म करें।
- चरण 3: "अनुरोध सबमिट करें" पर जाएं और अपने लिए सुविधाजनक आरटीओ चुनें।
ध्यान दें: अपने पिछले आरटीओ की तुलना में कोई अन्य आरटीओ से ड्राइविंग-लाइसेंस संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के लिए, आपको 200 रुपये देकर "पते में बदलाव" के लिए आवेदन करना होगा।
- चरण 4: "ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल" चुनें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। अब आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- चरण 5: ऑनलाइन आवेदन संख्या के लिए आवश्यक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
दस्तावेजों के सफल वेरिफ़िकेशन के बाद अधिकारी आपका रिन्यू किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेंगे।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफलाइन रिन्यूअल
यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप बिहार में ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प चुन सकते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- चरण 1: बिहार में अपने निकटतम आरटीओ या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें। फॉर्म 9, फॉर्म 1 और फॉर्म 1ए।
- चरण 2: आवश्यक जानकारी दर्ज करके फॉर्म भरें। इसे सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- चरण 3: वेरिफ़िकेशन के लिए, प्रभारी अधिकारी के सामने मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। वेरिफ़िकेशन सफल होने के बाद, अधिकारी कम से कम संभव समय में आपका रिन्यू लाइसेंस जारी कर देगा।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेज़ तैयार करें -
- पता और आयु प्रमाण (आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट)।
- फॉर्म 1 (50 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों के लिए शारीरिक स्थिति का स्व-घोषणा फॉर्म), अधिकृत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म 1-ए (40 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों के लिए आवश्यक)।
- एक रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर का जारी किया हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- आपके मूल ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति, जो समाप्त होने वाली है।
- 16 से 18 वर्ष की आयु के मामले में माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति।
- 200 रुपये की भुगतान रसीद।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए शुल्क क्या है?
नीचे दी गई टेबल में बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल के लिए शुल्क रिन्यूअल के लिए शुल्क बताया गया है
रिन्यूअल सेवाएं | शुल्क |
---|---|
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए | ₹200 |
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए (ग्रेस पीरियड के बाद) | ₹300 |
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क (प्रति वर्ष) | ₹1000 |
स्मार्ट कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के आवेदन के लिए अतिरिक्त शुल्क | ₹200 |
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में कितना समय लगता है?
- व्यक्तियों को इस दस्तावेज़ की समाप्ति से 30 दिन पहले डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा। दस्तावेज़ सत्यापन सफल होने और भुगतान पूरा होने के बाद एक रिन्यू किया हुआ लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- नया ड्राइविंग लाइसेंस, वैधता समाप्त होने के एक महीने बाद किए गए आवेदन के प्राप्त होने की तारीख और रिन्यूअल के लिए किए गए आवेदन के भुगतान की तारीख को जारी किया जाएगा।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का स्टेटस कैसे जानें?
- चरण 1: आधिकारिक सारथी वेबसाइट पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से बिहार का चयन करें।
- चरण 2: शीर्ष मेनू बार में मौजूद 'आवेदन का स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 3: बिहार में अपने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का स्टेटस जानने के लिए अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
ऊपर बताए गए बिंदुओं की तरह बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करना काफी आसान प्रक्रिया हो गई है। प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 16 से 18 वर्ष की आयु के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें केवल अपने माता-पिता से सहमति पत्र प्रदान करके लर्नर परमिट मिलेगा।
ट्रांसपोर्ट वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता के मानदंड क्या हैं?
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के योग्य होने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 1 वर्ष के लिए नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए जो उन्हें ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की अनुमति देता है।
क्या मैं बिहार में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का स्टेटस देख सकता हूं?
हां, आधिकारिक आरटीओ वेबसाइट पर जाकर, आवेदन नंबर और जन्म तारीख डालकर ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का स्टेटस आसानी से जान सकते हैं।