गोवा में ट्रैफ़िक चालान के बारे में संपूर्ण जानकारी
गोवा में ऑनलाइन ट्रैफ़िक चालान देखें और भरें
देश में ट्रैफ़िक नियम तोड़ने के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए भारत सरकार ने मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम, 2019 में ट्रैफ़िक जुर्माने बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। इस नए संशोधित अधिनियम में, ट्रैफ़िक चालान और जुर्मानों को अपनी असली कीमत से करीब 200% तक बढ़ा दिया गया, जिससे गाड़ी चलाने में सावधानी न बरतने पर लोगों का भारी नुकसान हो रहा है।
हालांकि, ये चालान पूरे देश में 1 सितंबर 2019 से लागू हो रहे हैं फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं।
गोवा में ट्रैफ़िक चालान की सूची
नीचे दी गई तालिका में, आपको मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम, 2019 के तहत बदले गए ट्रैफ़िक चालान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
उल्लंघन |
जुर्माना |
हेलमेट के बिना दो पहिया वाहन चलाना |
₹500 |
बिना सीटबेल्ट पहने चार पहिया वाहन चलाना |
₹500 |
सड़क पर उलटी तरफ वाहन चलाना |
चार पहिया वाहन के लिए ₹1500, हल्के मोटर वाहन के लिए ₹3000, भारी वाहनों के लिए ₹5000। ये जुर्माना पहली बार नियम भंग करने पर लगता है। |
बिना रजिस्टर किया वाहन चलाना |
दोपहिया के लिए ₹1000, तीन पहिया के लिए ₹2000, चार पहिया के लिए ₹3000, ट्रक, बस वगैरह बड़े वाहनों के लिए ₹5000. |
वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर |
दो पहिया के लिए ₹2000, तीन पहिया और चार पहिया के लिए ₹3000 |
एंबुलेंस जैसे आकस्मिक वाहनों का रास्ता रोकना |
₹1,000 |
प्रदूषण मानकों को भंग करना |
हल्के दोपहिया वाहनों के लिए ₹1000, अन्य वाहनों के लिए ₹3000 |
तेज गाड़ी चलाना |
दो पहिया वाहन के लिए ₹1500, एलएमवी के लिए ₹2000, एचएमवी के लिए ₹4000 |
शराब पीकर या अन्य किसी नशे की हालत में गाड़ी चलाना |
₹10000 और/या 6 महीनों की जेल | गलती दोहराने पर| ₹15,000 और/या 2 साल की जेल |
इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना |
₹2000 और/या 3 महीनों की जेल | ₹4,000 गलती दोहराने पर |
नाबालिग द्वारा अपराध |
₹25,000 के साथ 3 साल की जेल, 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द, 25 साल की उम्र तक के लिए उस व्यक्ति को को लाइसेंस के काबिल नहीं माना जाना |
ट्रैफ़िक सिग्नल तोड़ना |
₹5000 |
गोवा में नए ट्रैफ़िक चालान कब लागू किए गए?
ट्रैफ़िक में हुए बदलावों को गोवा में लागू करने के लिए असली मोटर वाहन अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए। गोवा की राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए और इस नए अधिनियम को 1 अप्रैल, 2021 से लागू कर दिया। जुलाई, 2021 में राज्य की कैबिनेट ने संशोधन का फैसला लिया और 22 अप्रैल, 2022 से नए कानून को लागू करने के बारे में सोचा। इस तारीख के बाद से ही ट्रैफ़िक नियमों में बदलाव आए हैं।
क्या गोवा में ट्रैफ़िक चालान घटाए गए?
2019 में, गोवा के परिवहन मंत्री श्री माउविन गोडहिनो ने मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम के तहत, राज्य में बढ़े हुए ट्रैफ़िक चालान लागू होने की घोषणा की।
इस संदर्भ में, उन्होंने यह भी बताया कि गोवा में गुजारत मॉडल का पालन होगा, जिसके हिसाब से इस संशोधित अधिनियम में कुछ चालान की सुझाई कीमत को घटाया जाएगा। बाकी सब वैसा ही रहेगा।
यहां, आपको यह समझना होगा कि गोवा में कुछ बातों पर ट्रैफ़िक चालान घटाया गया है। उदाहरण के तौर पर, पहले ओवरलोडिंग पर ₹1,000 का चालान लगता था, जो अब घटकर ₹100 रह गया है। इसी प्रकार एंबुलेंस जैसे आकस्मिक वाहनों का रास्ता रोकने पर ₹10,000 का भारी जुर्माना लगता था जो अब घटकर नए नियम में ₹1,000 रह गया है। हालांकि, अब यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी है।
बतौर नागरिक ध्यान रखने वाली कुछ जरूरी बातें
सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको गोवा के ट्रैफ़िक नियमों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लाइसेंस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जैसे जरूरी दस्तावेज गाड़ी चलाते समय हमेशा आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपको स्पीड लिमिट के बारे में पता होना चाहिए और आपको उसे तोड़ने से बचना चाहिए।
इसके अलावा, आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी कार कहीं ध्वनि या वायु प्रदूषण तो नहीं कर रही। इसलिए, आपको हमेशा ही एक प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाना चाहिए और ट्रैफ़िक अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए।
गोवा में ट्रैफ़िक नियमों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ट्रैफ़िक चालान ऑफ़लाइन भरे जा सकते हैं?
हां, आपको बस अपने क्षेत्रीय ट्रैफ़िक पुलिस स्टेशन या आरटीओ जाना होता है।
अगर चालान जारी होने के 60 दिनों के भीतर मैं उसका भुगतान नहीं कर पाया, तो क्या होगा?
अगर आप समय पर ट्रैफ़िक चालान का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो राज्य का ट्रैफ़िक पुलिस विभाग इस चालान को जिला न्यायालय में भेज देता है। वहां आपको लगभग 3 महीनों की जेल और कटे हुए चालान की राशि से कई गुना ज्यादा राशि का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अगर मेरे पास एक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या मुझ पर जुर्माना लगेगा?
नहीं, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के मुताबिक कार या दोपहिया वाहनों के लिए केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर खरीदना अनिवार्य होता है।