दिल्ली में ड्रिंक एंड ड्राइव पर जुर्माना
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की सड़कों पर करीब 1.34 करोड़ वाहन हैं। इस विशाल संख्या की वजह से कई दुर्घटनाओं और हादसों के दरवाज़े खुलते हैं।
ट्रैफ़िक नियम तोड़ने वालों पर सरकार काफी सख्त हो गई है। इसलिए, सरकार ने लगाए गए जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की है और यातायात पुलिसकर्मियों को अनुमति दी है कि वे सड़क नियमों और कानूनों को तोड़ने वालों को प्रभावी ढंग से पकड़ें। इतना ही नहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ड्रिंक एंड ड्राइव वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त करने की इजाजत है.
दिल्ली में ड्रिंक एंड ड्राइव पर क्या जुर्माना है?
पहली बार नियम तोड़ने के लिए, आपको अदालत से चालान मिलेगा और आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अदालत आपको 6 महीने के लिए जेल भी भेज सकती है या आपको दोनों सज़ा भुगतनी पड़ सकती है।
1 सितंबर 2019 से पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव पर 2000 रुपये का जुर्माना और/या 6 महीने की जेल की सजा थी।
ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना सभी प्रकार के चार पहिया, दो पहिया और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होता है।
यदि आप दूसरी बार नियम का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा?
यदि आप अपनी गलती दोहराते हैं और दूसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव का अपराध करते हैं, तो आपको 2 साल की जेल और/या 15,000 रुपये के जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
इससे पहले, दूसरी बार नियम तोड़ने के लिए, आपको 3000/- रुपये जुर्माना और/या 2 साल की कैद का प्रावधान था।
ट्रैफिक पुलिस कैसे पुष्टि करती है कि चालक नशे में है?
अगर ट्रैफिक पुलिस आपको ड्रग्स या शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ती है या फिर उसे आपके ऊपर शक होता है, तो वह तुरंत बीएसी टेस्ट लेती है। वे आपके द्वारा चलाए जा रहे वाहन को रोकती हैं। अगर ब्रीद एनहेलर आपके खून में शराब की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पाता है, तो आप पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया जाता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है जिसकी कीमत आपको और किसी और की अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। ड्राइविंग करते समय इस तरह की लापरवाही को रोकने और शहर को सुरक्षित बनाने के लिए, सरकार ने ऊपर बताया गया जुर्माना लगाया है।