दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानें और भुगतान करें
भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अगस्त के शुरू में मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन पारित किया था। इस संशोधन को 1 सितंबर, 2019 से पूरे भारत में लागू किया जाना था। प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में से एक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्मानों में संशोधन था।
इसके साथ भारतीय सरकार पूरे भारत में एकत्र किए गए जुर्माने के बेहतर संचालन और ऑडिट के लिए डिजिटल जुर्माना भुगतान पद्धति में रोजगार बढ़ाना चाहती है।
क्या दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले नए जुर्माने लागू कर दिए गए हैं?
भले ही यह केंद्रीय अधिनियम है लेकिन संविधान के संघीय ढांचे को धन्यवाद दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से राज्य सरकारें इस अधिनियम को लागू करने से जुड़े निर्णय लेने के लिए आजाद हैं। चालान की नई दर पहले के मुकाबले ज्यादा है। कुछ दरें 200% तक बढ़ा दी गई हैं, जिसके संबंध में पूरे भारत में चिंता जताई गई है।
नई दरों से संबंधित तनाव के बीच दिल्ली सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजधानी में 1सितंबर, 2019 को लागू कर दिया है।
आप हैरान हैं कि उचित प्रवर्तन न होने पर ये नई दरें कितनी प्रभावी होंगी? चिंता न करें । सरकार इस मुद्दे पर पहले ही विचार-विमर्श कर चुकी है। इसका लक्ष्य ई-चालान प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करना है।
क्या आप ई-चालान के बारे में जानते हैं?
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ई-चालान डिजिटल चालान है।
ई-चालान-डिजिटल ट्रैफिक इंफोर्समेंट सॉल्यूशन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाने वाली सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य ट्रैफिक नियमों को प्रभावी तरीके और सख्ती से लागू करना है।
इसके माध्यम से सरकार ने फिजिकल चालान को लगभग खत्म करने का निर्णय लिया है।
ई-चालान कैसे काम करता है?
आप दिल्ली की सुनसान सड़कों पर रात के समय बेपरवाह होकर घूम रहे हैं और इसी बीच आप रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अफ़सोस आपके मूड से इतर असल में आप धरती पर दिल्ली में हैं जहां पूरे शहर में कैमरा लगे हुए हैं। इसी वक्त आपके उत्साह को खराब करते हुए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग का संदेश मिलता है। यह संदेश सूचना देता है कि अनजाने में रेड लाइट क्रॉस करने के चलते एक ई-चालान आपके नाम पर काटा गया है।
इस तरह से ई-चालान काम करता है।
ट्रैफिक कानून प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिल्ली सहित भारत के अलग-अलग हिस्सों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।
अगर वाहन इन कैमरा पर किसी भी ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं तो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस इन फुटेज से वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेगी। इसके बाद पुलिस वाहन की अन्य जानकारी लेने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) से रजिस्ट्रेशन नंबर जांचेगी। इन जानकारियों में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर और नाम शामिल होगा। इसके बाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय, तारीख और जगह के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी वाला एसएमएस भेजेगी।
क्या दिल्ली के ड्राइवर पर भी ई-चालान के साथ जुर्माना लगाया जाता है?
हां, दिल्ली में ड्राइवरों पर भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ई-चालान मिलता है तो इसके जारी होने की तारीख के 60 दिनों के अंदर आपको इसका भुगतान करना होगा।
अगर आप गलती से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एसएमएस को डिलीट कर देते हैं तब क्या होगा?
क्या आपकी दिक्कत बढ़ गई है? नहीं, अगर आपको अपने चालान की स्थिति ऑनलाइन जांचनी आती है तोआप छुटकारा पा सकते हैं।
दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को ऑनलाइन कैसे जांचें?
निम्न चरणों का पालन करके आप अपने चालान की स्थिति जांच सकते हैं-
चरण 1 - ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2 - होमपेज पर मेन्यू बार में “चेक चालान स्टेट्स” पर क्लिक करें।
चरण 3 - अगले पेज में आपको निम्न जानकारी देनी होगी-चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) नंबर।
चरण 4 - बताया गया कैप्चा दर्ज करने और “गेट डिटेल्स” पर क्लिक करें।
चरण 5 - अगर आपके वाहन के लिए कोई चालान नहीं मिलता है तो यहां पर इसकी जानकारी देने वाला संदेश दिख जाएगा। वैकल्पिक तौर पर, अगर आपके वाहन पर ई-चालान है तो ये “चालान स्टेट्स” वाली लाइन में दिख जाएगा।
आप जुर्माने का ठीक अंदाजा लगाने के लिए अपने वाहन पर जारी हुए ई-चालान की संख्या भी जांच सकते हैं।
याद रखिए कि आपको ई-चालान जारी होने के 60 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा; ऐसा न कर पाने पर ई-चालान सीधे अदालत भेज दिया जाएगा। अदालत अतिरिक्त जुर्माना लगा सकती है या फिर 3 महीने तक कैद की सजा या दोनों की घोषणा भी की जा सकती है।
दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें?
ई-चालान का भुगतान करने के दो तरीके हैं- ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आपने ऑफलाइन भुगतान करने का निर्णय लिया है तो आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन पर देय राशि का भुगतान करना होगा।
अगर आप ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो चालान स्टेटस जांचने के लिए ऊपर बताए चरणों का पालन करें।
अगर आपके वाहन के चालान स्टेटस में कोई भी जुर्माना बकाया दिखता है तो नीचे दिए चरणों का पालन करें-
चरण 1 - “चालान स्टेटस” वाली लाइन के आखिर में आपको “पे नाऊ” के तौर पर भुगतान का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
चरण 2 - भुगतान के तरीके का चुनाव करें जैसे डेबिट/ क्रेडिट या नेटबैंकिंग।
चरण 3 - अपने हिसाब से जरूरी जानकारी भरें और भुगतान करें।
भुगतान करने के बाद, आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर “पेमेंट सक्सेसफुल” का एसएमएस मिलेगा। ऐसे एसएमएस में ट्रांजेक्शन आईडी भी होगा। भविष्य में मदद के लिए आप इस आईडी को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशानी होगी, है न। ये बेहतर नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को जांचने के लिए कोई मोबाइल ऐप हो? ऐसा एक ऐप है।
दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को ऑनलाइन जांचने और भुगतान करने के लिए ऐप
ऐप का नाम है “तत्पर”. इस ऐप को दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने लॉन्च किया था। इस ऐप में आपके ई-चालान को जांचने और भुगतान करने के साथ पुलिस से जुड़ी 50 सेवाएं शामिल हैं।
ऐप को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से डिजाइन किया गया है और ये दिल्ली पुलिस से संबंधित सभी वेबसाइट और ऐप में सबसे बेहतर है।
तो अब जब आप ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले संशोधित जुर्माने, ई-चालान, चालान स्टेटस को कैसे जांचें और इसका कैसे भुगतान करें, के बारे में सबकुछ जानते हैं तो यातायात कानून का कोई भी उल्लंघन न करके आदर्श नागरिक बनने के लिए तैयार रहें? क्योंकि विश्वास कीजिए सूची काफी लंबी है और आप उसमें नहीं जाना चाहेंगे।
दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर ऑनलाइन नहीं भरना हो तो ई-चालान के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान मैं कहां कर सकता हूं?
आप ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कर सकते हैं।
अगर अपने ई-चालान के लिए मैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान नहीं करता हूं तो क्या होगा?
ट्रैफिक पुलिस विभाग आपके ई-चालान को जिला अदालत में भेज देगा । यहां पर 3 महीने की कैद की सजा या ज्यादा जुर्माना या दोनों की घोषणा की जा सकती है।
अगर मेरे पास सक्रीय कार इंश्योरेंस पॉलिसी न हो तो क्या होगा?
सामुदायिक सेवा के अलावा 2000 रुपए के जुर्माने के भुगतान के साथ 3 महीने की कैद की सजा की संभावना भी होगी।
सीसीटीवी कैमरों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कार इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं?
उनको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप कोई अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फुटेज के माध्यम से सबसे पहले आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर आरटीओ से अन्य जानकारी भी लेगी। वहां उन्हें कई जानकारी मिलेगी और वो इसके लिए ई-चालान जारी कर सकते हैं।