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पासपोर्ट के लिए आरटीआई (RTI) आवेदन कैसे करें?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मुताबिक, भारतीय नागरिक मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीवी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स) से ऑनलाइन या लिखित में व्यक्तिगत अधिकार के दायरे में आने वाली जानकारी देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसी तरह, अगर आपको पासपोर्ट समय पर नहीं मिलता या किसी ऐसी ही दूसरी वजह के लिए आप आरटीआई आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट और इससे जुड़ी किसी जरूरी जानकारी के लिए आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, तो आगे पढ़ें।

पासपोर्ट के लिए आरटीआई (RTI) आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया?

पासपोर्ट के लिए आरटीआई आवेदन कैसे करते हैं यह जानने के लिए नीचे दिए गए बिंदु पढ़ें-

ऑफलाइन प्रक्रिया

आपको दिए गए एक खास फॉर्मैट में मुख्य जन सूचना अधिकारी को एक आवेदन जमा करना होगा। इसमें अपने विवरण, जैसे आपका नाम, आवास का पता, संपर्क विवरण और दूसरी प्रासंगिक जानकारियां भरें।

ऑनलाइन प्रक्रिया

क्या आप सोच रहे हैं कि "पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करते हैं?"

यहां जानिए प्रक्रिया -

चरण 1: आरटीआई के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: वेबसाइट पर 'सबमिट ए रिक्वेस्ट ऑप्शन' पर क्लिक करें।

चरण 3: 'आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल करने के लिए दिशनिर्देश', पोर्टल में जाकर चेकबॉक्स पर क्लिक करें और ‘सबमिट’ को चुनें।

चरण 4: इसके बाद, आवेदन करने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री चुनें।

चरण 5: आवेदन जमा करने के बाद यूनीक रेफरेंस नंबर को भविष्य की जरूरत के लिए सेव करके रखें।

चरण 6: अगर आप गैर-बीपीएल कैटेगरी से आते हैं, तो ‘क्या आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे आते हैं?’ पर ‘नो’ चुनें।

चरण 7: नियम के मुताबिक ₹ 10 का भुगतान करें।

चरण 8: आरटीआई का आवेदन खोजें जो 3000 अक्षरों तक का होता है। लेकिन, अगर टेक्स्ट 3000 अक्षरों से ज्यादा है, तो इसे सपोर्टिंग डॉक्युमेंट फ़ील्ड में खोजें।

चरण 9: ‘मेक पेमेंट’ को सेलेक्ट करें।

चरण 10: अब, अपना भुगतान करें।

पासपोर्ट के लिए आरटीआई आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया यही होती है।

पासपोर्ट के लिए आरटीआई फाइल करने के लिए जरूरी कागजात

आपको आरटीआई आवेदन के लिए नीचे बताए गए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे -

  • बीपीएल कैटेगरी में आने वाले आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन, उन्हें आवेदन पत्र के साथ बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड की एक कॉपी लगानी होगी। साथ ही, उन्हें अपना बीपीएल कार्ड नंबर, जारी करने का साल और जारी करने वाला अधिकारी दर्ज करना होगा।

  • दूसरे आवेदकों के लिए, आरटीआई फाइल करने के लिए किसी खास दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। आपको जिस जानकारी की जरूरत है उसका विवरण बताते करते हुए आप एक अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।

आरटीआई फाइल करने के लिए इन्हीं कम से कम कागजातों की जरूरत होती है।

पासपोर्ट के लिए आरटीआई फाइल करने का शुल्क कितना होता है?

अगर आप धारा 6 के उप-धारा (1) के तहत जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो, आपको ₹10 का भुगतान करना होगा।   

आवेदन का अतिरिक्त शुल्क 

धारा 7 की उप-धाराओं (1) और (5) के तहत जानकारी मांगते समय अतिरिक्त शुल्क लागू होते हैं। लागू दरों को जानने के लिए टेबल पर एक नजर डालें -

धारा 7 की उप-धारा (1)

हर एक पेज बनने के लिए या ए4 और ए3 साइज के पेपर पर कॉपी करने के लिए ₹2
सैंपल या मॉडल वास्तविक मूल्य
रिकॉर्ड की जांच पहले घंटे में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके बाद ₹5/घंटा लागू है।

धारा 7 की उप-धारा (5)

 

फ्लॉपी डिस्क में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ₹50/ फ्लॉपी डिस्क
प्रिंट में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ₹2/पेज प्रति कॉपी

नोट – अगर कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क लागू होता है, तो सीपीआईओ (CPIO) आपको आरटीआई पोर्टल के जरिए इसके बारे में सूचित करेगा। आप इसे "स्टेटस रिपोर्ट'' के अंदर या अपने ईमेल में देख सकते हैं।

आरटीआई आवेदन का शुल्क किन तरीकों से जमा किया जा सकता है?

आप बतौर आवेदक, भुगतान के नीचे बताए गए तरीकों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं –

ऑनलाइन

अगर आप आरटीआई आवेदन लिखित रूप में जमा कर रहे हैं, तो भुगतान के नीचे दिए गए तरीके हैं:

  • नगद

  • डिमांड ड्राफ्ट

  • बैंक चेक

  • इंडियन पोस्टल ऑर्डर

ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन में आप भुगतान इन तरीकों से कर सकते हैं -

  • इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी जुड़ी हुई बैंक)

  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड

जन सूचना अधिकारी (PIO) आवेदन का जबाब देने में कितना समय लगाते हैं?

आरटीआई अधिनियम, आवेदकों को 30 दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी देने की गारंटी देता है। अगर आपको निर्धारित तारीख के भीतर अपनी मांगी गई जानकारी (धारा 7 की उप-धारा (1) या खंड 3 (ए) के मुताबिक) नहीं मिलती है या आप पीआईओ के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी को अपील दें।

पीएसपी (PSP) डिवीजन में सीपीआईओ (CPIO) या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के विवरण

बतौर आवेदक, आपको अपना आवेदन नीचे बताए गए जन सूचना अधिकारियों को लिखित रूप में जमा करना होगा। टेबल में केंद्रीय जन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के कुछ नाम और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

एक नजर डालें:

पीएसपी डिवीजन में सीपीआईओ की जानकारी 

सीपीआईओ (नाम & पद) टेलीफोन नंबर ईमेल-ID
श्री ए.एस. तखी – डायरेक्टर (पीसपी –कॉर्डिनेशन & विजिलेंस) 23382658 dirpspc@mea.gov.in
श्री टी.पी. एस रावत – डिप्टी सेक्रेटरी (पीसपी -I) 23070364 uspsp1@mea.gov.in
श्री के.के. मीणा – अंडर सेक्रेटरी (Ops.) 23386786 dpo.ops@mea.gov.in
श्री साहिब सिंह - (पीसपी –एडमिन एंड काडर) 23073259 dpopsp4@mea.gov.in

पीएसपी डिवीजन में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी 

 

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (नाम & पद) टेलीफोन नंबर ईमेल-ID
श्री प्रभात कुमार – एएस (पीएसपी) & सीपीओ 23387013 / 23384536 jscpo@mea.gov.in
श्री अशोक मुकर सिंह – ओएसडी (पीएसपी) 23386064 dirpsp@mea.gov.in

पासपोर्ट कार्यालयों में सीपीआईओ (CPIOs) या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी

पासपोर्ट कार्यालयों में सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहां दी गई है -

पासपोर्ट कार्यालयों में सीपीआईओ की जानकारी 

जन सूचना अधिकारी (नाम & पद) संपर्क नंबर ईमेल-ID
श्री बलराज – वरिष्ठ अधीक्षक 0183-2506251, 2506252, 0183-2502104/08 rpo.amritsar@mea.gov.in
श्री सी.वी. रवींद्रन - वरिष्ठ अधीक्षक 079-26309103, 079-26309104, 079-26309118 rpo.ahmedabad@mea.gov.in
श्री अतुल कुमार सक्सेना - वरिष्ठ अधीक्षक 0581-2311874, 0581-2301027, 0581-2302031 rpo.bareilly@mea.gov.in
श्रीमती. एविलीन डेनियल – डिप्टी पासपोर्ट अधिकारी 080-25706146, 25706100, 25706101, 25706102, 25706103 rpo.bangalore@mea.gov.in
श्री देवब्रत भुइया – सहायक पासपोर्ट ऑफिसर 0674-2564470 / 2563855, 0674-2564460 rpo.bbsr@mea.gov.in

पासपोर्ट ऑफिस में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी 

 

प्रथम अपीलीय अधिकारी पद
श्री मुनीश कपूर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (अमृतसर -143 001).
श्रीमती सोनिया यादव क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (अहमदाबाद -380 006)
श्री मोहम्मद नसीम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (बरेली -243 122)
श्री कृष्णा के. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (बैंगलोर -560 095)
श्री सुधांसू सेखर मिश्रा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (भुवनेश्वर -751 012)

पासपोर्ट के लिए आरटीआई आवेदन आपके पासपोर्ट से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन की वजह से आवेदन करना आसान हो गया है। कुछ बिंदु याद रखें, जैसे पासपोर्ट के लिए आरटीआई आवेदन कैसे दर्ज करें और आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए दस्तावेजों को ध्यान में रखें।

पासपोर्ट के लिए आरटीआई (RTI) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या आप अपने आरटीआई आवेदन का स्टेटस पता कर सकते हैं?

हां। आप अपने आरटीआई आवेदन का स्टेटस पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

आवेदन का स्टेटस पता करने के लिए अपने आरटीआई का रेफरेंस नंबर दर्ज करें और “ट्रेक” सेलेक्ट करें।

 

आरटीआई में क्या आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी को शुल्क देने की जरूरत होती है?

नहीं। आरटीआई में पहली अपील के लिए आपको किसी तरह का शुल्क देने की जरूरत नहीं होती है।