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पासपोर्ट में नाम और पता कैसे बदलें?

एक पासपोर्ट में नाम और पते सहित कई जरूरी विवरण होते हैं। इसलिए, अगर आप हाल ही में दूसरी जगह रहने लगे हैं, लेकिन पासपोर्ट में पुराना पता ही दर्ज है, तो आपको इसे बदल लेना चाहिए। ठीक इसी तरह, अगर पासपोर्ट में आपका नाम गलत लिखा है, तो इसको भी जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है।

इसलिए, इस आर्टिकल में पासपोर्ट में आपका नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसमें पासपोर्ट में पता बदलने के बारे में भी जानकारी मिलेगी।

चलिए शुरू करते हैं!

पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें?

वे लोग जो अपने पासपोर्ट में गलत लिखे नाम को सही कराना या फिर अपने उपनाम को बदलना चाहते हैं, उन्हें पासपोर्ट फिर से जारी कराने के लिए आवेदन करना होगा। पासपोर्ट को फिर से जारी कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने और उसे जमा करने के चरण ये हैं-

1. पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘अभी रजिस्टर करें’ विकल्प पर क्लिक करें।

2. अपने रजिस्टर आईडी से लॉग इन करें और ‘नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करें/पासपोर्ट फिर से जारी कराने के लिए’ विकल्प को चुनें।  

3. संबंधित जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरें।

4. भुगतान करने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करें। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करने के लिए अपने नजदीकी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) या पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में निश्चित राशि भी जमा करनी होगी।

5. अब चालान लेने के लिए ‘एप्लिकेशन चालान प्रिंट करें’ को चुनें, जिसमें आपका अप्लिकेशन रेफरेंस नंबर या एआरएन होगा। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए दी गई तारीख पर अपने मूल डॉक्यूमेंट के साथ नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में जाएं।

वैकल्पिक तौर पर, आप ई-फॉर्म डाउनलोड करके इसे भर सकते हैं। इसके बाद ‘वैलिडेट करें’ पर क्लिक करके फाइल सेव कर लें। फिर ऊपर बताए गए चरण पूरे करें और पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक्सएमएल फाइल को अपलोड कर दें।

पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं?

इस काम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की सूची ये है:

  • विवाह प्रमाणपत्र  (मूल और फोटोकॉपी)

  • जीवनसाथी के पासपोर्ट की स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी

  • वर्तमान पते का प्रमाणपत्र

  • पुराने पासपोर्ट के पहले और आखिरी पन्ने की स्व-अभिप्रमाणित फोटोकॉपी। इसमें ईसीआर/नॉन-ईसीआर पेज भी होने चाहिए।

  • पुराने पासपोर्ट में वैधता बढ़ाने वाला पेज और अवलोकन पेज भी होना चाहिए, अगर कोई हो तो।

नॉट: तलाकशुदा को पासपोर्ट में उपनाम बदलने के लिए तलाक डिक्री की अदालत की ओर से प्रमाणित प्रति या तलाक प्रमाणपत्र (स्व-अभिप्रमाणित) जमा करनी होगी।

अब पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी कदम और डॉक्यूमेंट के बारे में जब हम जान चुके हैं तो चलिए पासपोर्ट में पता बदलने की प्रक्रिया समझते हैं।

पासपोर्ट में पता कैसे बदलें?

ऑनलाइन पता बदलने के चरण निम्न हैं-

1. पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। रजिस्टर यूजर यहां पर अपने अकाउंट पर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हैं। जबकि नए यूजर को नया अकाउंट बनाना होता है।  

2. अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस का चुनाव करें। इस जगह पर आपको पोर्टल पर कुछ विवरण दर्ज करने होंगे जैसे आपका नाम और जन्म की तारीख।

3. तब, आपको रजिस्टर ईमेल अकाउंट पर एक्टिवेशन लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करें, फिर ‘नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करें/पासपोर्ट फिर से जारी कराने के लिए’ का चुनाव करें।

जैसा कि पहले भी बताया गया है, व्यक्ति को नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना होगा। एक पीडीएफ एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा जाएगा जिसे अपडेटेड पते का विवरण भरकर जमा करना होगा।ध्यान रहे ये फॉर्म डाउनलोड करने के साथ ऑफलाइन भी भरा जा सकता है। भरने के बाद इसे उसी पेज पर अपलोड किया जा सकता है, जहां से इसे डाउनलोड किया गया था।

पासपोर्ट में पता बदलवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है?

पासपोर्ट में पता बलदने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की सूची नीचे दी गई है:

  • मूल पासपोर्ट

  • आपके ऑनलाइन आवेदन की कॉपी

  • चालान या भुगतान की रसीद की कॉपी

  • वर्तमान पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, मतदान प्रमाणपत्र वगैरह।

  • पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटी की ओर से किए गए अवलोकन पृष्ठों की कॉपी  (स्व-अभिप्रमाणित)

  • जीवनसाथी का पासपोर्ट (आवेदक का पता जीवन साथी के पासपोर्ट में लिखे पते जैसा ही होना चाहिए)

जैसा कि ऊपर बताया गया नाम या पते में बदलाव पर शुल्क लागू होते हैं, जिसके बारे में अब चर्चा की जाएगी।

पासपोर्ट पर नाम और पता बदलने में कितना खर्च आता है?

अगर व्यक्तिगत विवरण में नाम और पते सहित कोई बदलाव करने हैं तो आवेदक को मौजूदा पासपोर्ट को दोबारा जारी करने का आवेदन करना पड़ता है।

10 साल की वैधता के साथ पासपोर्ट (वीजा पन्नों के कम होने की वजह से एक अतिरिक्त बुकलेट सहित) को दोबारा जारी करने की एप्लिकेशन फीस ₹2000 (60 पन्नों के लिए) और ₹1500 (36 पन्नों के लिए) है।

तत्काल सेवा के मामले में व्यक्ति को ₹2000 अतिरिक्त देने होते हैं।

इसके अलावा, नाबालिगों के लिए 5 साल की वैधता के साथ पासपोर्ट को दोबारा जारी करने की अप्लिकेशन फीस ₹1000 (36 पन्नों के लिए) और अतिरिक्त तत्काल फीस ₹2000 है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पते में बदलाव से जुड़ा आवेदन फॉर्म जमा करते हुए आवेदक का वहां उपस्थित होना जरूरी होता है?

नहीं, पते में बदलाव की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाती है।  

 

क्या महिलाओं के लिए शादी के बाद पासपोर्ट में अपना नाम बदलना अनिवार्य होता है?

नहीं, महिलाओं के लिए शादी के बाद अनिवार्य रूप से पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी नहीं है। ऐसे बदलाव आवेदक की अपनी पसंद के मुताबिक किए जाते हैं।