डिजिट इंश्योरेंस करें

भारत में पासपोर्ट कैसे रीइश्यू कराएं?

पासपोर्ट एक बेहद जरूरी दस्तावेज है जिसे विदेश यात्रा के दौरान साथ रखना होता है। आम तौर पर इस दस्तावेज की वैधता दस साल की होती है। इसके बाद आपको पासपोर्ट रीइश्यू कराने की जरूरत पड़ती है।

इस लेख में वे सभी बातें बताई गई हैं जिन्हे भारत में पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए आपको जानना जरूरी है। इससे आपको पासपोर्ट रिन्यू कराने और पासपोर्ट रीइश्यू कराने के बीच का अंतर भी समझ आएगा।

पासपोर्ट रीइश्यू कराना क्या होता है?

पासपोर्ट रीइश्यू तब करवाया जाता है जब पासपोर्ट धारक को नई बुकलेट चाहिए होती है। आपको ध्यान रखना होगा कि पासपोर्ट रीइश्यू कराने और रिन्यू कराने में अंतर होता है। इनके बीच से बड़े अंतर नीचे बताए गए हैं। साथ ही इसे लेख में आगे आपको बताया गया है कि पासपोर्ट रीइश्यू कराना किन परिस्थितियों में जरूरी होता है।

सबसे पहले पासपोर्ट रीइश्यू और रिन्यू कराने के बीच का अंतर समझते हैं।

पासपोर्ट कब रीइश्यू कराना जरूरी होता है?

अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिन्यू और रीइश्यू में अंतर होता है। अब, सबसे पहले यह जानिए कि पासपोर्ट रिन्यू कराना कब जरूरी होता है-

  • अगर आपके पासपोर्ट की वैधता अगले तीन वर्षों में समाप्त होने वाली हो या वह समाप्त हो चुकी हो।
  • अगर आपके पासपोर्ट को ऐसा नुकसान हुआ हो जिसे ठीक करना संभव न हो या वह पढ़ने मे न आ रहा हो।
  • अगर बुकलेट के सभी पन्ने समाप्त हो चुके हों।
  • अगर आपको कुछ जानकारियों में बदलाव कराना हो, जैसे की जन्मतिथि, नाम, आवासीय पता वगैरह।
  • अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, तो उसे रीइश्यू कराना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में पासपोर्ट रीइश्यू के आवेदन के साथ आपको एफ़आईआर की कॉपी भी जमा करनी होती है।
  • आपको तब भी पासपोर्ट रीइश्यू कराना होता है जब कम से कम तीन साल पहले आपके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई हो।
  • अगर आप ऊपर बताई किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो पासपोर्ट रीइश्यू कराना आपके लिए बेहद जरूरी होता है।

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए आवेदन कैसे करें

अगर आप जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट रिन्यू कैसे कराना है, तो जान लीजिए कि आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से पासपोर्ट रीइश्यू करा सकते हैं। यहां आपको आवेदन के चरणों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए आपको नीचे दिए चरणों का पालन करना होता है:

चरण 1: अगर आपके पास पहले से खाता नहीं है तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करें।

चरण 2: रजिस्टर करने के बाद, साइन इन करें और 'नए पासपोर्ट/पासपोर्ट रीइश्यू करने के लिए आवेदन करें' चुनें।

चरण 3: इसके बाद, आपकी निजी जानकारी भरकर ऑनलाइन फ़ॉर्म पूरा करें और 'जमा करें’' पर क्लिक करें।

चरण 4: अब, जरूरी आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 'पेमेंट करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें' बटन दबाएं। ध्यान रखें कि अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा।

इसके बाद, प्रक्रिया पूरी करने के लिए पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए ज़रूरी सभी दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं।

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप ऑफ़लाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तब भी एक बार आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके चरण इस प्रकार हैं:

चरण 1: 'फ़ॉर्म और एफ़िडेविड' भाग में जाएं और ई-फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए 'पासपोर्ट रीइश्यू करें' चुनें।

चरण 2: इस पोर्टल से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट (पीसीसी) भी डाउनलोड करें। ईफ़ॉर्म के साथ इस पीसीसी का प्रिंट निकालें।

चरण 3: फ़ॉर्म भरें और पासपोर्ट रीइश्यू के लिए सभी जरूरी दस्तावेज संलघ्न करनें और इन्हें अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफ़िस में जमा करें।

इस आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान करें।

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है?

रीइश्यू फ़ॉर्म के साथ आपको नीचे दिए दस्तावेज भी जमा करने होते हैं ताकि आपकी पासपोर्ट रीइश्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ सके-

  • उम्र का प्रमाण
  • आवासीय पते का प्रमाण
  • पहचान प्रमाण
  • आवेदक की 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • मौजूदा पासपोर्ट बुकलेट के पहले और आखिरी पन्ने की फ़ोटोकॉपी
  • मौजूदा असली बुकलेट
  • ऑनलाइन आवेदन वाले पेज के फ़ाइनल पेज या आपॉइंटमेंट आवेदन की रसीद। इस पेज को आवेदन के शुल्क के भुगतान और अपॉइंटमेंट शेड्यूल का प्रमाण माना जाता है।

क्या पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है?

पासपोर्ट रीइश्यू का आवेदन पूरा करने के बाद, आपको पुलिस  वेरिफिकेशन की जरूत पड़ भी सकती है और नहीं भी। यह बात पासपोर्ट रीइश्यू कराने की परिस्थिति पर निर्भर करती है।

मान लीजिए, अगर आप अपनी निजी जानकारी, जैसे नाम या आवासीय पता बदलवाने के लिए पासपोर्ट रीइश्यू करवा रहे हैं, तो पासपोर्ट ऑफ़िस  वेरिफिकेशन करवाता है। यह इसलिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नई जानकारियां एकदम सही हैं।

हालांकि, पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाने या बुकलेट के पन्ने खत्म हो जाने के बाद अगर आप पासपोर्ट रीइश्यू का आवेदन करते हैं तो पुलिस  वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मामलों में, रीइश्यू के दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अधिकारी पोस्ट पुलिस  वेरिफिकेशन और जांच के लिए कह सकते हैं।

पासपोर्ट रीइश्यू के लिए आपको कितना शुल्क देना होता है?

नीचे दी गई टेबल में आपको भारत में पासपोर्ट रीइश्यू कराने के शुल्क के बारे में बताया गया है।

श्रेणी सामान्य शुल्क तत्काल शुल्क
36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू ₹1500 ₹2000
60 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू ₹2000 ₹2000
माइनर के लिए 36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू ₹1000 ₹2000
पिछला पासपोर्ट चारी हो जाने, खो जाने या खराब हो जाने पर 36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू ₹3000 ₹2000
पिछला पासपोर्ट चारी हो जाने, खो जाने या खराब हो जाने पर 60 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू ₹3500 ₹2000

पासपोर्ट रीइश्यू होने में कितने दिनों का समय लगता है?

सामान्य तौर पर, शुरू से आखिरी तक यह पूरी प्रक्रिया 15 दिनों का समय लेती है। हालांकि, तत्काल के लिए आवेदन करने पर, आप यह प्रक्रिया 7-10 दिनों में पूरी कर सकते हैं। पासपोर्ट रीइश्यू होने का असल वक्त कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे प्री पुलिस  वेरिफिकेशन या पोस्ट पुलिस  वेरिफिकेशन की जरूरत।

पासपोर्ट रीइश्यू का स्टेटस कैसे देखें?

आप अपने पासपोर्ट रीइश्यू के आवेदन का स्टेटस नीचे दिए चरणों का पालन करते हुए ऑनलाइन देख सकते हैं-

पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर

  • चरण 1: पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाएं।
  • चरण 2: 'एप्लिकेशन का स्टेटस ट्रैक करें' बार पर क्लिक करें।
  • चरण 3: आपके सामने आने वाले पेज पर, आवेदन का प्रकार चुनें, अपनी जन्मतिथि और फ़ाइल नंबर भरें।
  • चरण 4: आवेदन का स्टेटस देखने के लिए 'स्टेटस ट्रैक करें' पर क्लिक करें।

एमपासपोर्ट सेवा ऐप पर

अपने एंड्रॉयड या आईओएस फ़ोन पर एमपासपोर्ट सेवा ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर करें। स्टेटस देखने के लिए आपको अपनी जन्मतिथी और आवेदन फ़ाइल नंबर भरना होगा।

इसके साथ ही, पासपोर्ट रीइश्यू के आवेदन का स्टेटस ऑफ़लाइन भी पता किया जा सकता है। इसे करने के कुछ तरीके नीचे दिए हैं-

  • एसएमएस ट्रैकिंग- अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 9704100100 पर एसएमएस भेजें। एसएमएस में ‘STATUS FILE NUMBER’ टाइप करें।
  • राष्ट्रीय कॉल सेंटर- ऑटोमेटेड इंट्रैक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स स्टेटस के लिए 18002581800 पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक के बीच कॉल करें।

पासपोर्ट रिन्यू और रीइश्यू कराने में क्या अंतर है?

बहुत से भारतीयों को पासपोर्ट रीइश्यू कराने और रिन्यू कराने में अंतर नहीं समझ आता। अक्सर ही दोनों शब्द एक दूसरे की जगह पर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि, इन दोनों में बहुत अंतर है।

यहां जानिए कैसे-

पासपोर्ट रीइश्यू पासपोर्ट रिन्यू
सामान्य भारतीय पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाने के बाद उसे रीइश्यू कराना जरूरी होता है। यह वैधता उसके पहली बार जारी होने की तारीख से दस वर्ष बाद समाप्त होती है। शॉर्ट-टर्म पासपोर्ट धारकों के लिए पासपोर्ट रिन्यू कराना जरूरी होता है। आम तौर पर इन खास पासपोर्ट की वैधता 5 वर्ष की होती है, जिसके बाद व्यक्ति 10 वर्ष के एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
रिइशू होने के बाद पासपोर्ट धारक को नई बुकलेट प्राप्त होती है। पासपोर्ट रिन्यू होने में नागरिक की बुकलेट नहीं बदली जाती।

अब जब आपको पता चल चुका है कि आप पासपोर्ट कैसे रीइश्यू करा सकते हैं तो आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए। प्रक्रिया की पूरी जानकारी होने के बाद, पासपोर्ट रीइश्यू कराना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या रीइश्यू होने के बाद पासपोर्ट नंबर बदल जाता है?

पासपोर्ट रीइश्यू होने पर पासपोर्ट नंबर में किसी तरह का बदलाव नहीं होता। केवल पासपोर्ट की वैधता बढ़ जाती है।

 

रीइश्यू होने के बाद आपकी पुरानी बुकलेट का क्या होता है?

अगर आपके पास पुरानी बुकलेट है तो रीइश्यू के समय आपको उसे जमा करना होता है। अगर पुरानी बुकलेट खो गई है, तो नई बुकलेट जारी हो जाने के बाद उसे वैध नहीं माना जाता और निरस्त कर दिया जाता है।

 

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के आवेदन का शुल्क क्या होता है?

36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू कराने का आवेदन शुल्क ₹ 1500 है, और 60 पन्नों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 2000 है।