पासपोर्ट के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट (पीसीसी) के लिए कैसे आवेदन करें?
क्या आप विदेश घूमने या रोजगार के लिए वहां जाकर रहने की योजना बना रहे हैं?
अगर हां, तो आपको अपनी साफ-सुथरी छवि प्रमाणित करने और बिना किसी परेशानी के घूमने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है।
आवेदन के आधार पर, यह डॉक्यूमेंट भारतीय पुलिस या अधिकृत भारत सरकार प्राधिकरण द्वारा पब्लिश किया जाता है।
अपनी आवेदन के लिए इस पीसीसी सर्टिफ़िकेट को पाने और इससे जुड़ी दूसरी डिटेल के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहें।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट या पीसीसी क्या है?
भारतीय पासपोर्ट धारकों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट या पीसीसी तब जारी किया जाता है जब वे रोजगार, रेजिडेंशियल, लंबे समय का वीजा या जाकर रहने के लिए आवेदन करते हैं।
यह सर्टिफ़िकेट प्रोटोकॉल का वह हिस्सा होता है जिसमें लंबे समय के लिए विदेश घूमने वाले किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाती है। यह भारत में रहने वाले भारतीयों और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होता है।
हालांकि, टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए पीसीसी जारी नहीं किया जा सकता।
भारत में एक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट आम तौर पर छह महीने के लिए मान्य होता है। हालाँकि, यह कारक प्राधिकरण और आवेदन के मुताबिक अलग-अलग हो सकता है।
यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक पीसीसी सिर्फ़ 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को जारी किया जाता है।
क्योंकि इस सर्टिफ़िकेट की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए आवेदन के चरणों को समझना ज़रूरी हो जाता है।
भारत में पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए कैसे आवेदन करें?
आप दिए गए चरणों को पूरा करके आसानी से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-
सबसे पहले, खुद को पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करें या अपने मौजूदा अकाउंट में लॉगिन करें।
"पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें और सबमिट करने के लिए फॉर्म भरें।
फिर, "सेव/सबमिट किए गए आवेदन देखें" टैब के तहत "भुगतान और अपॉइंटमेंट नियुक्ति" ऑप्शन चुनें।
भुगतान करें और अपनी आवेदन रेफरेंस नंबर वाली आवेदन रसीद प्रिंट करें।
अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कॉपी के साथ रीजनल पासपोर्ट ऑफ़िस या पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाएं।
अगर आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्म ऑनलाइन भरने में परेशानी हो रही है तो फॉर्म डाउनलोड करने के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद, आप फ़ॉर्म भर सकते हैं और इसे XML फॉर्मेट में ऑफ़लाइन सेव कर सकते हैं।
अब, आवेदन सबमिट करने और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऊपर दिए गए चरणों को पूरा करें। यहां, आप भरी हुई एक्सएमएल फ़ाइल को सीधे अपलोड कर सकते हैं।
यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों फ़ॉर्म का सबमिशन ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट के वेरिफ़िकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफ़िस में सिर्फ़ पोस्ट-विजिट ऑफ़लाइन है।
लोकल पुलिस स्टेशन से पीसीसी कैसे पाएं?
आप पीसीसी आवेदन करते समय नजदीकी पुलिस स्टेशन चुन सकते हैं। फिर, आसानी से अपनी पीसीसी पाने के लिए दिए गए चरणों को पूरा करें।
अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं।
पुलिस ऑफ़िसर के सवालों का जवाब दें। वे आमतौर पर आपकी छवि जांचते हैं और आवेदन के मकसद के बारे में पूछताछ करते हैं।
आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर दिए गए सेल्फ़-अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करें।
नकद या चेक के जरिए ज़रूरी शुल्क का भुगतान करें।
अधिकारी डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे और तय करेंगे कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट देना है या नहीं।
क्योंकि इस सर्टिफ़िकेट को पाने के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, चलिए देखते हैं कि आपको कौन से पेपर सबमिट करने होते हैं।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में दो अंतर हैं। ये संबंधित आवेदक हैं-
रोजगार के सिलसिले में ईसीआर देशों में जाने वाले
नॉन-ईसीआर देशों में जाकर रहने वाले
रोजगार के मकसद से ईसीआर (ECR) देशों में जाने वाले
कुशल/अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए -
पुराने पासपोर्ट के पहले दो और आखिरी दो पेजों की सेल्फ़ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ऑब्जर्वेशन पेज और ईसीआर/नॉन-ईसीआर पेज
एक विदेशी एम्प्लायर के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की सेल्फ़-अटेस्टेड कॉपी
मौजूदा एड्रेस प्रूफ़
मान्य वीजा की कॉपी (अंग्रेजी अनुवाद)
अकुशल/महिला कर्मचारियों के लिए (30 वर्ष से ज़्यादा उम्र) -
पुराने पासपोर्ट के पहले दो और आखिरी दो पेजों की सेल्फ़ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ऑब्जर्वेशन पेज और ईसीआर/नॉन-ईसीआर पेज
एक विदेशी एम्प्लायर के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की सेल्फ़-अटेस्टेड कॉपी
मौजूदा एड्रेस प्रूफ़
मान्य वीजा की कॉपी (अंग्रेजी अनुवाद)
कुशल/अर्ध-कुशल कर्मचारियों के लिए (एक भर्ती एजेंट के जरिए) -
मौजूदा एड्रेस प्रूफ़
पुराने पासपोर्ट के पहले दो और आखिरी दो पेजों की सेल्फ़ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ऑब्जर्वेशन पेज और ईसीआर/नॉन-ईसीआर पेज
एक विदेशी एम्प्लायर का भर्ती एजेंट (आरए) द्वारा सही तरीके से अटेस्टेड ओरिजनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मुख्तारनामा और डिमांड लेटर की कॉपी
उत्प्रवासी संरक्षक, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मान्य रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी
अकुशल व्यक्तियों/महिला आवेदकों के लिए (भर्ती एजेंटों के जरिए) -
विदेशी एम्प्लायर से संबंधित भारतीय मिशन द्वारा अटेस्टेड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, डिमांड लेटर और मुख्तारनामा
पीओई द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी।
नॉन-ईसीआर देशों में जाकर रहने वाले आवेदक
रेजिडेंशियल, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या लंबे समय का वीजा या जाकर रहने का आवेदन करने का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़।
पुराने पासपोर्ट के पहले दो और आखिरी दो पेजों की सेल्फ़ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ऑब्जर्वेशन पेज और ईसीआर/नॉन-ईसीआर पेज
मौजूदा एड्रेस प्रूफ़
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए डॉक्यूमेंट को अपने पास रखें। यह पूरे प्रोसेस को आसान बनाने और ज़रूरी समय बचाने में मदद करेगा।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट का स्टेटस कैसे चेक करें?
ये चरण आपको आसानी से पीसीसी का स्टेटस चेक करने में मदद करेंगे।
1. पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं और "ट्रैक आवेदन स्टेटस" पर क्लिक करें।
2. पासपोर्ट, पीसीसी, आईसी और जीईपी ऑप्शन में से अपना आवेदन टाइप चुनें।
3. अपना 13-डिजिट फ़ाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और "ट्रैक स्टेटस" पर क्लिक करें।
4. यह स्टेटस ट्रैकर स्क्रीन आपके पासपोर्ट आवेदन का अपडेटेड स्टेटस दिखाएगी।
ऊपर दी गई चर्चा भारतीय प्रक्रिया के सही पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के बारे में बताती है। आवेदन के लिए चरणों को पूरा करें और बिना किसी परेशानी के अपडेटेड स्टेटस चेक करें।
भारत में पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट का प्रोसेसिंग टाइम क्या है?
आप भारत में पुलिस अधिकारियों से 'क्लियर' रिपोर्ट मिलने के बाद ही पीसीसी पा सकते हैं। आप पासपोर्ट ऑफ़िस के आधिकारिक पोर्टल पर संबंधित पीसीसी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आमतौर पर, इस प्रोसेस में 1 महीने तक का समय लग सकता है। हालांकि, यह आवेदन और पुलिस स्टेशन के मुताबिक अलग-अलग हो सकता है।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं अपने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट का स्टेटस पूछने के लिए कॉल सेंटर में कॉल कर सकता हूं?
हां, आप 1800-258-1800 पर पासपोर्ट सर्विस कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप अपनी आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं।
एक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट की वैलिडिटी क्या है?
एक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट जारी होने की तारीख से छह महीने तक मान्य होता है जब तक कि दिया ना गया हो।
क्या पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए दो बार आवेदन करना मुमकिन है?
सिर्फ़ एक पीसीसी पाने के बाद ही कोई व्यक्ति दूसरे पीसीसी के लिए आवेदन कर सकता है। जबकि कोई संगठन पहले पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट का भुगतान पूरा करने के बाद पीसीसी के लिए आवेदन कर सकता है।