पैन कार्ड फ़ॉर्म 49ए और 49एए कैसे भरें?
पैन कार्ड का आवेदन करने की योजना बना रहे हैं?
अगर हां, तो आप फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए दोनों में से किसी एक फ़ॉर्म को सबमिट करके ऐसा कर सकते हैं। एक ही उद्देश्य के लिए दो फ़ॉर्म की वजह से कोई हैरत में पड़ सकता है कि कौन सा उनके लिए लागू होता है।
इसके लिए, निम्न सेक्शन बहुत मददगार होगा। हमारे साथ बने रहें और पैन कार्ड फ़ॉर्म 49ए और 49एए के बारे में सब कुछ जानें
पैन कार्ड फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए क्या हैं?
जैसा कि पहले बताया गया है, कोई व्यक्ति फ़ॉर्म 49ए या 49एए सबमिट करके पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
पैन (स्थायी खाता संख्या) आयकर विभाग द्वारा जारी की गई एक 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। सभी कमाई करने वाले व्यक्तियों या गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं को टैक्स का भुगतान करने और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पैन की आवश्यकता होती है
फ़ॉर्म 49ए विशेष रूप से भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक आवेदन फ़ॉर्म है। दूसरी ओर, फ़ॉर्म 49एए मुख्य रूप से विदेशी निवासियों और भारत के बाहर निगमित गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए एक आवेदन फ़ॉर्म है।
व्यक्ति यूटीआईआईटीएसएल (यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड) और एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) ई-गवर्नेंस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म (49एए या 49ए नया फ़ॉर्म) डाउनलोड कर सकते हैं।
फ़ॉर्म को सफलतापूर्वक डाउनलोड करने के बाद, व्यक्तियों को इसमें सही विवरण भरने होंगे और उसके बाद ऑनलाइन आवश्यक भुगतान करना होगा।
जैसा कि सेबी नियमों के तहत बताया गया है, पैन कार्ड फ़ॉर्म 49एए में केवाईसी विवरण आवेदक या विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए।
उसके बाद, वे आवश्यक दस्तावेज़ों और तस्वीरों के साथ फ़ॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
अब जबकि फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म “49एए” से जुड़ी उलझन समाप्त हो गई है, तो आइए उनके स्वरूप को देखते हैं।
पैन फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए की संरचना क्या है?
फ़ॉर्म संख्या 49ए और फ़ॉर्म 49एए की संरचना काफी समान हैं।
फ़ॉर्म 49ए को समान रूप से संरचित किया गया है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे विभिन्न सेक्शन में बांटा गया है। इसके 16 घटक हैं, और उनमें से प्रत्येक का एक सबसेक्शन है।
इस मामले में, एक आवेदक को सामान्य विवरण जैसे एओ कोड, पता, नाम, माता-पिता का नाम और आय का स्रोत आदि भरना होता है।
हालांकि, फॉर्म 49एए में, व्यक्तियों या संस्थाओं को केवाईसी विवरण भी भरने होते हैं। व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों के लिए आवश्यक विवरण अलग-अलग हो सकते हैं।
पढ़ते रहें!
व्यक्तियों के लिए
फ़ॉर्म 49एए में व्यक्तियों को यह विवरण भरने होते हैं -
- वैवाहिक स्टेटस
- नागरिकता स्टेटस
- व्यवसाय विवरण (निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या स्व-नियोजित)
गैर-व्यक्तियों (कंपनियों) के लिए
गैर-व्यक्तियों/कंपनियों को नीचे दी गई जानकारी देनी होती हैं -
- कंपनी का प्रकार - सार्वजनिक कंपनी, एक निजी कंपनी, गैर-सरकारी या धर्मार्थ संगठन, निकाय कॉर्पोरेट
- कुल कीमत (संपत्ति घटा देनदारियां) भारतीय रूपये में
- भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित सकल वार्षिक आय
- निम्नलिखित सेवाओं में से किसी में शामिल होना - गेमिंग/जुआ/लॉटरी सेवाएं (कैसीनो और सट्टेबाजी सिंडिकेट) या पैसा उधार देना, गिरवी रखना, विदेशी मुद्रा, और मुद्रा परिवर्तक सेवाएं
- आवासीय देश में करदाता पहचान संख्या या टीआईएन
- जांचें कि क्या एक ही परिवार के एक या अधिक सदस्य लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं
- या एक आवेदक या उसके अधिकृत ट्रस्टी, पदाधिकारी, या हस्ताक्षरकर्ता की राजनीतिक भागीदारी हो
फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए कैसे भरें?
पैन कार्ड के दो अलग-अलग फ़ॉर्म भरने के तरीकों के बारे में नीचे चर्चा की गई है -
फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए को ऑनलाइन भरने का तरीका
व्यक्ति एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एनएसडीएल के माध्यम से
- चरण-1- "एनएसडीएल" की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- चरण-2- पैन कार्ड आवेदन से संबंधित फ़ॉर्म पर नेविगेट करें। आवेदन प्रकार चुनें - 'नया पैन- भारतीय नागरिक (फ़ॉर्म 49ए)/नया पैन- विदेशी नागरिक (फ़ॉर्म 49एए)' और कैटेगरी जैसे कि व्यक्ति, व्यक्तियों का एक संघ, व्यक्तियों का एक निकाय, कंपनी, ट्रस्ट और सीमित देयता भागीदारी।
- चरण-3- आवेदक की जानकारी और मूल विवरण जैसे नाम, उपनाम, मध्य नाम, शीर्षक, जन्म तिथि, ई-मेल आईडी, और मोबाइल नंबर, आदि प्रदान करें।
- चरण-4- कैप्चा कोड दर्ज करें
- चरण-5- "सबमिट करें" पर क्लिक करें।
यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से
चरण-1- "यूटीआईआईटीएसएल" की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण-2- 'पैन कार्ड के लिए' पर क्लिक करें
चरण-3- ड्रॉप-डाउन सूची से 'पैन कार्ड का आवेदन करें' चुनें
चरण-4- मुख्य पेज़ भारतीय नागरिकों/एनआरआई के लिए पैन कार्ड के टैब सहित विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड के विभिन्न विकल्पों को दिखाएगा।
चरण-5- अपनी उपयुक्तता के अनुसार किसी भी टैब के नीचे दिए गए 'आवेदन के लिए क्लिक करें' लिंक पर क्लिक करें।
यदि आप भारतीय नागरिक/एनआरआई के रूप में पैन कार्ड चुनते हैं, तो निम्न पेज़ फिर से तीन टैब दिखाएगा। 'नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करें (फ़ॉर्म 49ए)' चुनें।
वैकल्पिक चरण-6- विवरण भरें और विकल्पों की जांच करें।
वैकल्पिक चरण-7- सबमिट पर क्लिक करें।
यदि आप विदेशी नागरिक के लिए पैन कार्ड चुनते हैं, तो निम्न पेज़ फिर से चार टैब दिखाएगा। 'नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करे (फ़ॉर्म 49एए)' पर क्लिक करें।
वैकल्पिक चरण-6- संबंधित बॉक्स में डेटा प्रदान करें।
वैकल्पिक चरण-7- कैप्चा कोड दर्ज करें।
वैकल्पिक चरण-8- "सबमिट करें" पर क्लिक करें।
चरण-9- ''सबमिट करें'' पर क्लिक करने के बाद भुगतान करना होगा।
आवेदक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट भुगतान और यूपीआई सहित अन्य के माध्यम से भुगतान पूरा कर सकते हैं। उसके बाद स्वीकृति रसीद जनरेट होगी।
चरण-10- एक सफल भुगतान के बाद, व्यक्तियों को आवेदन फ़ॉर्म, स्वीकृति रसीद डाउनलोड करके प्रिंटआउट लेना होगा।
चरण-11- आखिर में, सहायक दस्तावेज़ों, तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई इमेज को अपलोड करें, और ऑनलाइन आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें।
कृपया ध्यान दें कि पैन कार्ड की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ई-साइन (आधार आधारित ई-साइन) और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट (डीएससी) पर आधारित है।
इसलिए, आवेदकों को ई-हस्ताक्षर या डीएससी-आधारित पैन आवेदनों के लिए कोई फ़िजिकल दस्तावेज सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, व्यक्ति दस्तावेज़ों को फ़िजिकल रूप से भेजने का विकल्प चुन सकते हैं।
इसके लिए, उन्हें सभी विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों और तस्वीर और स्वीकृति रसीद के साथ अन्य सहायक दस्तावेजों को - 'आयकर पैन सेवा इकाई (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित)' को 5वीं मंजिल मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे-411 016 पर भेजना होगा।
फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए भरने का ऑफ़लाइन तरीका
फ़ॉर्म 49 एए और फ़ॉर्म 49ए ऑनलाइन भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -
चरण-1- एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण-2- वेबसाइट पर "नया पैन" चुनें।
चरण-3- फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए चुनें।
चरण-4- संबंधित फ़ॉर्म में ब्लॉक अक्षरों का उपयोग करके विवरण भरें।
चरण-5- आवश्यक डेटा भरने के बाद फ़ॉर्म सबमिट करें।
चरण-6- प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करें। एक स्वीकृति पर्ची जनरेट होगी।
चरण-7- फ़ॉर्म का प्रिंटआउट लें और संबंधित बॉक्स में हस्ताक्षर करें।
चरण-8- अन्य सहायक दस्तावेज़ों और डिमांड ड्राफ़्ट की कॉपी के साथ स्वीकृति की तस्वीरें संलग्न करें (यदि आप डीडी के माध्यम से प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करते हैं)।
चरण-9- ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर एनएसडीएल कार्यालय में फ़ॉर्म और दस्तावेज़ सबमिट करें।
एक बार सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने पर, पैन कार्ड 15 कार्य दिवसों के अंदर दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।
फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं?
पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए, आवेदकों को कई दस्तावेज़ सबमिट करने होते हैं। इसमे शामिल है:
पहचान का प्रमाण
फ़ॉर्म 49ए सबमिट करने वाले व्यक्तियों को पहचान का प्रमाण जैसे निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे -
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- हथियार का लाइसेंस
- बैंक प्रमाणपत्र
- सरकारी निकाय द्वारा जारी कोई भी तस्वीर पहचान पत्र
- आवेदक की तस्वीर वाला पेंशनर कार्ड
इसी तरह, फ़ॉर्म 49एए जमा करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे -
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- ओसीकार्ड या पीआईओ कार्ड
- भारत में गैर-निवासी विदेशी बैंक खाता स्टेटमेंट
- जिस देश में आवेदक काम कर रहा है, वहां का बैंक स्टेटमेंट
- करदाता पहचान संख्या या राष्ट्रीय पहचान संख्या और नागरिकता पहचान संख्या को उच्चायोग वाणिज्य दूतावास या आवेदक के गृह देश में संचालित भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
निवास प्रमाण पत्र
फ़ॉर्म 49ए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे -
- बिजली का बिल
- लैंडलाइन बिल
- पानी का बिल
- बैंक खाता स्टेटमेंट
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- उपभोक्ता गैस कनेक्शन
- डिपॉजिटरी खाता स्टेटमेंट
- डाकघर पासबुक
- जीवनसाथी का पासपोर्ट
- सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र
- नियोक्ता प्रमाणपत्र
- ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
फ़ॉर्म 49एए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे:
- पासपोर्ट
- पानी का बिल
- बिजली का बिल
- टेलीफ़ोन बिल
- ओसीआई कार्ड या पीआईओ कार्ड
- भारत में गैर-निवासी विदेशी बैंक खाता स्टेटमेंट
- विदेशी रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
- जिस देश में आवेदक काम कर रहा है, वहां का बैंक स्टेटमेंट
- राष्ट्रीय पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या, नागरिकता पहचान संख्या को उच्चायोग वाणिज्य दूतावास या आवेदक के गृह देश में संचालित भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
जन्म प्रमाण
आवेदकों को यह निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे –
- नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डी) में परिभाषित नगरपालिका प्राधिकरण या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत कोई भी कार्यालय।
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
- पेंशन भुगतान आदेश
- विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाणपत्र
- मजिस्ट्रेट के समक्ष जन्मतिथि बताते हुए एक शपथ पत्र देना होगा।
फ़ॉर्म नंबर 49ए और 49एए भरने का तरीका जानने के अलावा, व्यक्तियों को संबंधित फ़ॉर्म भरते समय कुछ निर्देशों का भी पालन करना चाहिए।
फ़ॉर्म 49ए और फ़ॉर्म 49एए भरने के निर्देशों में शामिल हैं,
- फ़ॉर्म 49एए और फ़ॉर्म 49ए को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए।
- प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर (वर्ण/संख्या/विराम चिह्न) भरा जाना चाहिए। साथ ही, भरे गए प्रत्येक शब्द के बाद एक खाली बॉक्स होना चाहिए। इस क्रम को हर एक मामले में बनाए रखा जाना चाहिए।
- फ़ॉर्म को काली स्याही से भरना चाहिए।
- शीर्षक, संक्षिप्त नाम या सम्बोधन का प्रयोग ना करें।
- तारांकन चिह्न वाली चिह्नित फ़ील्ड/बॉक्स को ज़रूर भरा जाना चाहिए।
- आवेदकों को व्यक्तियों/साझेदारी फ़र्म/संस्थाओं के लिए पैन कार्ड फ़ॉर्म में अपना एओ कोड विवरण देना होगा।
- फ़ॉर्म 49एए भरने वालों को टैक्स लगाने का अंतरराष्ट्रीय एओ कोड देना होगा। हालांकि, अगर आवेदक को यह नहीं पता है, तो दिल्ली आरसीसी (डीएलसी-सी -35-1) के तहत टैक्स लगाने का अंतरराष्ट्रीय डिफ़ॉल्ट एओ कोड दिया जा सकता है।
- फ़ॉर्म में दिए गए सभी विवरण सही होने चाहिए।
- ओवरराइटिंग से बचें।
- तस्वीर पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
अब जब आप 49ए और 49एए दर्ज करने के निर्देशों और तरीकों के बारे में जानते हैं, तो आप आसानी से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं अपनी मूल भाषा में साझेदारी फ़र्म के लिए पैन कार्ड फ़ॉर्म भर सकता हूं?
आप साझेदारी फ़र्म के लिए पैन कार्ड फ़ॉर्म अपनी मूल भाषा में नहीं भर सकते हैं। केवल अंग्रेजी भाषा स्वीकृत है।
क्या मैं एक से अधिक बार पैन का आवेदन कर सकता हूं?
यदि आपको पहले से ही पैन आवंटित हो चुका है तो आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप नए पैन कार्ड या मौजूदा पैन डेटा में सुधार या बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड में 49ए क्या है?
यह आयकर अधिनियम की धारा 139ए के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड आवेदन फ़ॉर्म को संदर्भित करता है।