पैन कार्ड के लिए पात्रता क्राइटेरिया क्या है?
परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन भारत में सभी करदाताओं को दी जाने वाली ख़ास पहचान संख्या है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए टैक्स से जुड़ी सभी सूचनाओं को रिकॉर्ड करती है। चूंकि डेटा एक ही नंबर पर इक्कठा किया जाता है, इसलिए कोई भी दो करदाताओं के पास समान पैन नहीं हो सकता है।
इसलिए, व्यक्तियों या कंपनियों को आवेदन से पहले पैन कार्ड की पात्रता, आयु और ज़रूरी दस्तावेजों पर विचार करने की ज़रूरत है। ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए पढ़ें।
भारत में पैन कार्ड के लिए कौन पात्र है?
भारत सरकार के अनुसार, जो कोई भी कई लेनदेन में शामिल रहता है, उन्हें पैन कार्ड लेना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए, उन्हें पैन कार्ड की पात्रता क्राइटेरिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, जिनकी ज़रूरतों को पूरा करने पर भारतीय नागरिक पैन कार्ड रख सकते हैं -
व्यक्ति: वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। उन्हें कुछ ज़रूरी दस्तावेज जैसे वैध पहचान प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण और पते का प्रमाण जमा करना होगा। (स्वीकार्य दस्तावेजों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, आपको एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा)।
हिंदू अविभाजित परिवार: चूँकि इसे अलग संस्था के रूप में माना जाता है, इसलिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए एचयूएफ के नाम पर एक पैन कार्ड का आवेदन करना ज़रूरी है। पैन कार्ड पात्र दस्तावेज जैसे पहचान, पता और जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत करके, परिवार का मुखिया अपने परिवार की ओर से पैन के लिए आवेदन कर सकता है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के अलावा, उन्हें अपने पिता का नाम और एचयूएफ के सह-साझीदारों के पते भी देने होंगे। इसके अलावा, एचयूएफ के प्रमुख को सभी जानकारियों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा भी देना होगा।
अवयस्क: पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। हालांकि, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के माता-पिता या अभिभावक भी उनकी ओर से पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक नाबालिग के लिए पैन तब अनिवार्य ज़रूरत बन जाती है अग़र वह संपत्ति में नामांकित हैं और अग़र उनके माता-पिता उनके नाम पर निवेश करने की योजना बनाते हैं। फॉर्म जमा करने के दौरान, नाबालिग के अभिभावक को बच्चे के जन्म प्रमाण के अलावा, अपने से जुड़े जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र में नाबालिग के आधार नंबर का उल्लेख करना ज़रूरी है।
नोट: पैन कार्ड आवेदन के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति: मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी पैन कार्ड ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि उनकी ओर से आवेदन कर सकते हैं।
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति: यह व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा दी गई पहचान और पता बताने के बाद पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अग़र आप उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो पैन कार्ड पात्रता, आयु और ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में जानें और अपना आवेदन देने के लिए फॉर्म 49ए का इस्तेमाल करें।
भारतीय कंपनियों के लिए पैन कार्ड का पात्रता क्राइटेरिया
भारतीय कंपनियां, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म आदि भी विशेष पात्रता क्राइटेरिया को पूरा करके पैन ले सकते हैं। यहां उन संस्थाओं की सूची दी गई है जो पैन कार्ड रखने की पात्र हैं -
पार्टनरशिप फर्म: इन फर्मों को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की कॉपी जमा करने की ज़रूरत होती है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या उनके पार्टनरशिप डीड द्वारा पैन कार्ड लेने के लिए दी जाती है।
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी): एलएलपी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की कॉपी प्रस्तुत करने के बाद ही एलएलपी पैन आवेदन कर सकते हैं, जो एलएलपी के रजिस्ट्रार जारी करते हैं।
ट्रस्ट: सफल पैन कार्ड आवेदन के लिए, ट्रस्ट को अपने प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन नंबर की डीड जमा करनी होगी, जो कि चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी की जाती है।
कंपनियां: भारतीय कंपनियां अब पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन से पहले, उन्हें कंपनियों के राज्य रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य है। फॉर्म के साथ, उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की कॉपी जमा करनी होगी, जो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाती है।
स्थानीय प्राधिकरण: स्थानीय अधिकारियों को पैन कार्ड रखने के लिए आवेदन के दौरान समझौते की कॉपी देनी होगी।
व्यक्तियों के संघ: रजिस्टर्ड संघों को पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की कॉपी जमा करनी होगी।
अब आप भारतीय नागरिकों और कंपनियों के लिए पैन पात्रता विवरण जान गए हैं, तो आइए विदेशी नागरिकों के लिए क्राइटेरिया देखें।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड की पात्रता क्राइटेरिया
विदेशी नागरिक जो भारत में कोई वित्तीय लेनदेन करना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से वैध प्रमाण प्रस्तुत करके पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। उन्हें पैन कार्ड की पात्रता, आयु और दस्तावेजों की जानकारी देने के बाद फॉर्म 49एए भरना चाहिए।
पैन आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं -
पहचान के प्रमाण
पहचान प्रमाण के रूप में, विदेशी व्यक्तियों को इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए -
पासपोर्ट या पीआईओ (भारतीय मूल का व्यक्ति) या ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) कार्ड।
करदाता पहचान संख्या (टिन) या नागरिक पहचान संख्या (सीआईएन)। इसके अतिरिक्त, आप देश के वाणिज्य दूतावास या किसी प्रवासी भारतीय अनुसूचित बैंक शाखा के अधिकृत अधिकारी से वेरिफ़िकेशन ले सकते हैं।
इसके अलावा, एक विदेशी नागरिक को बतौर निवास प्रमाण कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
निवास का प्रमाण
नीचे कुछ दस्तावेज दिए गए हैं जिन्हें निवास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना ज़रूरी है –
ओसीआई या पीआईओ या पासपोर्ट।
विदेश मंत्रालय या भारतीय दूतावास से मंजूर और प्रमाणित टीआईएन या सीआईएन। आवेदक अपने निवास देश के वाणिज्य दूतावास या भारतीय अनुसूचित बैंक के अधिकृत अधिकारी की विदेश में स्थित शाखा से अपना वेरिफ़िकेशन ला सकते हैं।
बैंक खाता विवरण।
अनिवासी बाहरी (एनआरई) खाता विवरण।
पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया गया विदेशी व्यक्ति का आवासीय स्टेटस या परमिट या निवास प्रमाण पत्र।
विदेशियों के रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी भारतीय आवासीय पते वाला रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
वीज़ा अनुदान या अनुबंध या नियुक्ति पत्र की कॉपी।
इसके अलावा, किसी भारतीय नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पत्र जो पते के प्रमाण के रूप में मूल रूप में दिया जा सकता है।
इसके अलावा विदेशी कंपनियों को लेकर अलग-अलग मानदंड हैं। ज़्यादा जानने के लिए नीचे दिए गए सेक्शन को बेझिझक देखें!
विदेशी कंपनियों के लिए पैन कार्ड की पात्रता क्राइटेरिया
विदेशी नागरिकों की तरह, विदेशी कंपनियां, एलएलपी और अन्य संगठन भी फॉर्म 49एए का इस्तेमाल करके और योग्य दस्तावेजों को संलग्न करके पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। पैन आवेदन पत्र के साथ देने के लिए ज़रूरी दस्तावेजों का सेट यहां दिया गया है -
भारत के बाहर जारी किए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की कॉपी, एपोस्टील या भारतीय दूतावास, या उच्चायोग, या निवास करने वाले देश के वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणित।
भारत में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की कॉपी या देश में कार्यालय स्थापित करने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृति की कॉपी ।
साथ ही, यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि पैन कार्ड हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है।
पैन कार्ड की ज़रूरत किसे नहीं है?
आयकर विभाग इस 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पैन का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या कंपनी के कर भुगतान, आईटीआर, टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट, पत्राचार आदि जैसे वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने के लिए करता है।
हालांकि, कुछ संस्थाओं के लिए पैन कार्ड लेना अनिवार्य नहीं है। जिन्हें पैन की ज़रूरत नहीं है वह इस प्रकार हैं –
नाबालिग जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, वह अपने माता-पिता या अभिभावक के पैन कार्ड का उल्लेख कर सकते हैं।
अनिवासी भारतीयों को कुछ खास लेनदेन के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है।
जिन व्यक्तियों की टैक्स देने वाली आय नहीं है, उन्हें पैन के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड खरीदने जैसे लेनदेन के मामले में, वह फॉर्म 60 दे सकते हैं जो बताता है कि उनकी आय टैक्स सीमा से कम है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है।
साथ ही, ध्यान रखें कि पैन कार्ड पात्रता, आयु और अन्य फैक्टर्स के लिए दिए गए क्राइटेरिया को पूरा नहीं करने वाला कोई भी व्यक्ति इस दस्तावेज़ को हासिल नहीं कर सकता है ।
पैन कार्ड का महत्व
पैन कार्ड महत्वपूर्ण क्यों है इसके कुछ कारण यहां दिए गए हैं -
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए।
पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
बैंक और डिपॉजिटरी खाता खोलते समय।
क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन आवेदनों के दौरान।.
5 लाख या उससे ज़्यादा क़ीमत की अचल संपत्ति को बेचने या खरीदने के लिए।
रेस्टोरेंट में ₹25,000 से ज़्यादा का भुगतान।
बैंक खाते में ₹50,000 या ज़्यादा जमा करते समय।
दुपहिया वाहन को छोड़कर कार या कोई अन्य वाहन खरीदना या बेचना।
₹50,000 या ज़्यादा का निवेश।
तय लिमिट के ऊपर आभूषण खरीदते समय।
इसलिए, उपर दिए गए पॉइंट्स से यह समझ आता है कि पैन कार्ड लेना किसी भी करदाता के जीवन में कितना महत्व रखता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पैन कार्ड आवेदन के दौरान पात्रता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों को कौन सा फॉर्म जमा करना चाहिए?
भारतीय कंपनियों को पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म 49ए भरना और जमा करना होगा।
क्या एनआरआई पैन कार्ड रखने के पात्र हैं?
वह एनआरआई जिसकी भारत में टेक्स लायक़ आय है या शेयरों में व्यापार करना चाहता है या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, उसे पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
क्या नाबालिग पैन कार्ड रखने के पात्र हैं?
अग़र नाबालिग किसी संपत्ति के नॉमिनी है या उसके नाम पर निवेश है तो उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके लिए उनके माता-पिता उनकी ओर से आवेदन कर सकते हैं।