विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड: जरूरी दस्तावेज और कैसे आवेदन करें
आयकर रिटर्न भरने के लिए करदाता के पास पर्मानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड होना चाहिए। पैन नंबर 10 संख्या का नंबर होता है जिसे आयकर विभाग देता है। ठीक इसी तरह अगर आप नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) हैं और भारत में भी आपकी आय होती है जो कि कर योग्य है तो आपके पास एनआरआई पैन कार्ड या विदेशियों के लिए पैन कार्ड होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन का आवेदन कब करें?
अगर आपके पास भारत में कर योग्य कमाई है तो आप एनआरआई के तौर पर पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप भारत में निवेश करना चाहते हैं तो भी आपको आवेदन कर देना चाहिए।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड का आवेदन कैसे करें?
नागरिक पैन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं।
विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन पैन कार्ड का आवेदन करने के चरण
चरण 1: टीआईएन के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और ‘ऑनलाइन अप्लाई करें’ को चुनें।
चरण 2: ‘आवेदन के प्रकार’ पर क्लिक करें और विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए 49ए फॉर्म चुनें। जबकि विदेशी नागरिकता वालों के लिए 49 एए फॉर्म चुनें।
चरण 3: जरूरी जानकरी दें और कैप्चा दर्ज करके 'सबमिट करें' पर क्लिक करें।
चरण 4: एनआरआई पैन कार्ड आवेदन फॉर्म भरने के लिए रिडायरेक्शन के साथ अगले पेज पर आएं। अब जानकारी दें और अपने हस्ताक्षर के साथ सभी दस्तावेज अपलोड करें। अब आवेदन फीस पूरी करने के लिए जरूरी फीस का भुगतान करें।
विदेशी नागरिकों के लिए ऑफलाइन पैन कार्ड का आवेदन करने के चरण
चरण 1: टिन सुविधा या आईटी पैन सर्विस सेंटर पर जाएं। यूटीआई और एनएसडीएल पर भी जाकर आवेदन फॉर्म लें।
चरण 2: आपको फॉर्म भरने के साथ हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे जमा कर दें।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड आवेदन करने के योग्यता मानदंड क्या हैं?
विदेशी नागरिकों के लिए पैन के ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के लिए एनआरआई को कुछ योग्यता मानदंड पूरे करने होते हैं:
भारत में करयोग्य आय वाले एनआरआई।
ब्रोकर या डिपाजिटरी के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग करने वाले एनआरआई।
जो लोग म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहते हों।
भारत में संपत्ति या जमीन पर निवेश करने की चाहत रखने वाले एनआरआई।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड आवेदन करते हुए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
पैन आवेदन के लिए जरूरी कुछ दस्तावेज:
1. 49 ए के साथ जरूरी दस्तावेज (Documents Needed along with 49 A)
पहचान प्रमाणपत्र जैसे मतदाता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।
निवास प्रमाणपत्र जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासपोर्ट कॉपी वगैरह।
ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया) कार्ड या पीआईओ (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) कार्ड की कॉपी।
- हालिया पासपोर्ट-साइज़ फोटोग्राफ।
2. 49 एए के साथ जरूरी दस्तावेज
ऊपर लिखे दस्तावेजों के अलावा, आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसे:
भारतीय नियोक्ता की ओर से जारी आपके निवास प्रमाणपत्र की आधिकारिक कॉपी
नियुक्ति पत्र की कॉपी।
- पैन कार्ड की जानकरी।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड का आवेदन करने के शुल्क क्या हैं?
पैन आवेदन का शुल्क भारतीय संचार पते के लिए ₹ 93 (जीएसटी रहित) और विदेशी संचार पते के लिए ₹ 864 (जीएसटी रहित) है। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आवेदन शुल्क का भुगतान आप डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए भुगतान के तरीके
विदेशी नागरिकों की ओर से आवेदन करने के बाद पैन शुल्क का भुगतान करने के तरीके इस प्रकार हैं:
विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड का आवेदन करते हुए ऑनलाइन भुगतान के तरीके
अगर किसी ने भारत में अपने संचार का पता या विदेश का पता दिया है तो वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग से पूरा भुगतान कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुल्क का भुगतान प्रोटेन की आधिकारिक वेबसाइट (पहले एनएसडीएल ईगोव नाम से पहचाना जाने वाला) या टीआईटीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
विदेशी नागरिकों के पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए ऑफलाइन भुगतान के तरीके
पैन या ई-पैन के आवेदन के ऑफलाइन तरीके में चेक या डिमांड ड्राफ्ट बनाना शामिल है। भुगतान करने वाले को एनएसडीएल-पैन के पक्ष में ड्राफ्ट या चेक बनवाना चाहिए, जिसका भुगतान मुंबई में प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजी लिमिटेड टिन हेड ऑफिस में होगा।
विदेशी नागरिकों के लिए पैन से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एनआरआई के लिए पैन का आवेदन करते हुए क्या भरने से बचना चाहिए?
ऑफलाइन फॉर्म भरते हुए ओवरराइट ना करें, फोटोग्राफ स्टेपल ना करें। इसके साथ वो काम भी ना करें, जिनका निर्देश नहीं दिया गया है।
पैन आवेदन फॉर्म भरते हुए क्या हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है?
हां, वैध पहचान पत्र या निवास प्रमाणपत्र के तौर पर आपको पासपोर्ट कॉपी देनी पड़ सकती है।
क्या भारतीय नागरिक और नॉन-रेजिडेंट इंडियन के पैन कार्ड अलग-अलग होते हैं?
नहीं, एनआरआई के पैन भारतीय नागरिकों को मिले पैन जैसे ही होते हैं। इनकी वैल्यू भी वैसी ही होती है और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे भारत में निवेश के लिए।