टू-व्हीलर इंश्योरेंस
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टू-व्हीलर इंश्योरेंस में डेली कन्वेयंस बेनिफिट ऐड ऑन

डिजिट द्वारा दिया गया डेली कन्वेयंस बेनिफिट ऐड ऑन इंश्योरेंसकर्ता को मरम्मत अवधि के दौरान परिवहन लागत की क्षतिपूर्ति करेगा। मुआवजा दो तरीकों से दिया जा सकता है - प्रति दिन एक निश्चित भत्ते का भुगतान या टैक्सी ऑपरेटरों से कूपन प्रदान करें जो प्रति दिन निर्धारित भत्ता के बराबर है। यह लाभ पॉलिसी अनुसूची में दिए अनुसार दिया जाएगा। 

नोट: टू-व्हीलर इंश्योरेंस में डेली कन्वेयंस बेनिफिट ऐड-ऑन कवर को डिजिट टू प्राइवेट पैकेज पॉलिसी - डेली कन्वेयंस बेनिफिट विथ इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI), UIN नंबर IRDAN158RP0006V01201718/A0021V01201718 के अनुसार फाइल किया गया है।

डेली कन्वेयंस बेनिफिट ऐड-ऑन के तहत क्या कवर किया जाता है

डेली कन्वेयंस बेनिफिट ऐड-ऑन कवर प्राप्त करने पर, आप निम्नलिखित के लिए कवर हैं:

परिवहन के लिए फिक्स्ड डेली एलाउंस प्राप्त करें

जब इंश्योर वाहन की मरम्मत की जा रही हो तो आपको परिवहन उद्देश्यों के लिए इंश्योर व्यक्ति द्वारा निश्चित डेली एलाउंस दिया जाएगा।

टैक्सी ऑपरेटरों से कूपन

इंश्योर व्यक्ति आपको दैनिक निर्धारित भत्ते के बराबर राशि के लिए ओला और उबेर जैसे टैक्सी ऑपरेटरों से कूपन प्रदान करेगा।

क्या कवर नहीं है

आधार वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत सूचीबद्ध सामान्य बहिष्करण के अलावा, इंश्योर व्यक्ति डेली कन्वेंयस बेनिफिट ऐड ऑन कवर के तहत निम्नलिखित स्थिति में किसी भी दावे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है:

  • वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी वैध नहीं होना।

  • वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपके द्वारा किए गए स्वयं के नुकसान का दावा देय/स्वीकार नहीं किया जाता है। 

  • डिजिट अधिकृत मरम्मत की दुकान पर इंश्योर वाहन की मरम्मत नहीं की जाती है। 

  • नुकसान प्राकृतिक आपदा या हड़ताल और दंगों के कारण होता है। 

  • नुकसान किसी अन्य प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी या कवर के तहत कवर किया जाता है। 

  • इंश्योर वाहन की मरम्मत पूरी होने के बाद डिलीवरी लेने में देरी का लाभ।

  • आपके द्वारा चुना गया अतिरिक्त समय पॉलिसी में उल्लिखित समय से अलग है। 

 

अस्वीकरण - यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, इंटरनेट पर एकत्र किया गया है और डिजिट के पॉलिसी वर्डिंग्स दस्तावेज़ के संबंध में है। डिजिट टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - डेली कन्वेयंस बेनिफिट (UIN: IRDAN158RP0006V01201718/A0021V01201718) के बारे में विस्तृत कवरेज, बहिष्करण और शर्तों के लिए, अपने पॉलिसी दस्तावेज़ को ध्यान से देखें।

टू व्हीलर इंश्योरेंस में डेली कन्वेयंस बेनिफिट ऐड-ऑन कवर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

डेली कन्वेयंस बेनिफिट एड-ऑन कवर के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दावे स्वीकार्य हैं?

पॉलिसी अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस ऐड-ऑन के तहत अधिकतम दो दावे स्वीकार्य हैं।

क्या इंश्योर वाहन की चोरी और उसके बाद की वसूली में इस कवर के तहत प्रस्तावित लाभ मिल पाएगा?

हां, इस लाभ को कवर किया जाता है। हालांकि, इस तरह की वसूली की तिथि तक लाभ देय होगा, जो आपके द्वारा चुने गए दिनों की अधिकतम संख्या के अधीन होगा।

डेली कन्वेयंस बेनिफिट एड-ऑन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, किस धारा के तहत दावा स्वीकार किया जाना चाहिए?

इस ऐड-ऑन कवर के तहत दिए गए लाभ का आनंद लेने के लिए दावे को धारा 1 - वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी की खुद की क्षति के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए।