मोटर इंश्योरेंस एक्सीडेंट क्लेम को फाइल करने से पहले पूछे जाने वाले 5 सवाल
अगर आपने हाल ही में पहली बार एक कार या बाइक खरीदी है, या अगर आप मोटर इंश्योरेंस के दुनिया में नए हैं, तो शायद इन सभी जटिल चीज़ों की वजह से आप थोड़ी घबराहट महसूस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में पड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए एक भयानक अनुभव हो सकता है।
जब आप नुकसान से खुद को संभाल रहे हों तब, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। जब आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करती है ताकि आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकें।
लेकिन यह अक्सर एक उलझनभरी प्रक्रिया हो सकती है, विशेष रूप से जब आप अपनी वर्तमान स्थिति के कारण पहले से ही तनाव में हों। इसलिए, इस प्रक्रिया को आपके लिए थोड़ा सहज बनाने के लिए - हमने आपके लिए एक क्विक लिस्ट तैयार की है जिसमें हमने आपको अपने मोटर इंश्योरेंस क्लेम को करने से पहले अपने आप से पूछे जाने वाले कुछ सवाल दिए है।
अगर आप इन सभी सवालों को खुद से पूछकर इनके उत्तर तैयार रखते हैं, तो क्लेम करने के आप लिए सरे सही स्टेप्स का पालन कर रहे होंगे और ऐसा करके आप खुद को उन सामान्य गलतियों से बचा सकते हैं जो आपके क्लेम को रिजेक्ट करवा सकती हैं।
तो यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको एक मोटर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने से पहले पूछ लेने चाहिए:
1. क्या आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी वैध है?
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर आपको दुर्घटनाओं, चोरि या आग जैसी चीजों के मामले में आपकी कार के होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करने के काम आती है। भारत में, आपके पास कम से कम थर्ड पार्टी पॉलिसी (जो आपके द्वारा किसी थर्ड-पार्टी व्यक्ति या संपत्ति को पहुंची क्षति को कवर करती है) का होगा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य है।
हालांकि, ऐसा भी संभव है की आपने अपनी कार के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज पॉलिसी का चयन किया हो जो मुसीबत के समय आपकी क्षति को कवर करती है। दोनों ही हालात में, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी समाप्त तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि अगर दुर्घटना के समय आपकी पॉलिसी वैध नहीं होती है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके द्वारा फाइल किये गए क्लेम को स्वीकार नहीं करेगी।
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2. एक्सीडेंट में क्या नुकसान हुआ है?
इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है की आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के वाहन या उसके संपत्ति को क्षति पहुंची है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपकी कार को क्षति पहुंची है। इस बड़ा अंतर बनाने का काम करेगी की क्या व्यक्ति को क्लेम फाइल करने की आवश्यकता है।
कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है की एक दुर्घटना में आप ही नुकसान का कारण बन जायें, और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में, आपको उस थर्ड-पार्टी को आपको अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कॉपी को देने की ज़रूरत पड़ेगी, ये वो व्यक्ति होता है जिसके वाहन या संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया हो, ताकि वे इसे थर्ड पार्टी क्लेम करने के लिए इस्तेमाल में ले सकें।
हालांकि, यदि आपके वाहन को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, तो आप उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करके उनके इंश्योरर से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करेंगे।
हालाँकि, दोनों ही हालातों में, आपको अपने वाहन के सभी नुकसान और फोटोग्राफ के साथ किसी भी चोट को फोटो के साथ अपने पास रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप वहाँ पर उपस्थित लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर को गवाह के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, जो आगे चलकर क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में आपके काम आएगा।
ध्यान रखें कि यह सबूत आपके क्लेम के संबंध में बहुत सी जानकारी के निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि क्लेम की राशि और इसकी वैलिडिटी।
3. क्या आपने घटना के बारे में FIR फाइल की है?
जब आपके वाहन किसी दुर्घटना का शिकार बन जाती है, या उसमें शामिल हो जाती है, तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह ये है की आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस घटना के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (या FIR) फाइल करवानी है, उसके बाद ही आप अपने क्लेम की प्रक्रिया के लिए जरूरी चार्जशीट प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल नहीं करते हैं, या अगर किसी कारण से इसमें किसी प्रकार की देरी होती है, तो इस वजह से आपकी पूरी क्लेम प्रक्रिया ख़राब हो सकती है, इसलिए आपको FIR फाइल करने में किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। 🙁
4. क्या आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया है?
दुर्घटना के बाद बिना समय गवाए आपको तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इस घटना की सूचना देनी चाहिए। आपको इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, क्यूंकि बिना इसके आपके क्लेम के सेटलमेंट की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा, याद रखें कि आपको किसी भी मरम्मत के लिए अपनी कार को भेजने से पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटना के लिए सूचित करना अत्यधिक आवश्यक है; ऐसे मामलों में इंश्योरेंस कंपनी किसी जांचकर्ता या किसी प्रकार के वेरिफिकेशन की आवश्यकता व्यक्त कर सकता है।
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5. क्या आपके पास में सारे आवश्यक दस्तावेज़ हैं?
जब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास मोटर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के लिए तैयार होते हैं, क्लेम की प्रक्रिया को सही से आगे बढ़ाने के लिए, आपको सारे आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर देने चाहिए ताकि आप आगे होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों से खुद को बचा सकें। ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं जो आपको तैयार रखने की आवश्यकता होगी:
एक भरा हुआ और हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म
घटना से जुड़ी FIR की एक कॉपी
आपकी मान्य ड्राइविंग लाइसेंस की एक कॉपी
आपकी पॉलिसी दस्तावेज़ के पहले दो पेज की एक कॉपी
अपने कार के रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की एक कॉपी
यदि नुकसान के कारण आप खुद थे (और हम समझ सकते हैं क्यूंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकताहै), तो थर्ड पार्टी अतिरिक्त दस्तावेज़, जैसे फोटोग्राफ, दोष के अन्य सबूत और मेडिकल बिल, रिपेयर बिल और सर्वेक्षक की रिपोर्ट भी भी जमा कर सकते हैं।
यहां डिजिट पर, अधिकांश मामलों में मोटर इंश्योरेंस क्लेम के लिए, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती! क्लेम प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको केवल 1800-258-5956 पर कॉल करना है और एक सेल्फ-इंस्पेक्शन लिंक के माध्यम से नुकसान की तस्वीरें हमारे साथ साझा करनी हैं और फिर इसके बाद हम स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, जिसके बाद हम आपको अनुमान देने के लिए जल्द ही आपसे वापस संपर्क करेंगे।