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न्यूज़ीलैंड नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीयों को क्या करना चाहिए?

जो लोग माइग्रेंट्स के रूप में न्यूजीलैंड जाते हैं वे अक्सर यहां की प्राइमरी सिटिज़नशिप पाने का सपना देखते हैं। विशेष रूप से, वर्क उद्देश्यों के लिए न्यूजीलैंड में रिलोकेट होने वाले भारतीयों का उद्देश्य नागरिकता प्राप्त करना है। हालाँकि, प्रक्रिया मुश्किल है, और ऐसी कई स्थितियाँ हैं जिनके तहत एक आवेदक नागरिकता सुरक्षित करने में सक्षम हो सकता है।

क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड की नागरिकता कैसे प्राप्त करें? यह लेख आपको पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा।

 

भारतीयों में न्यूजीलैंड की नागरिकता पाने के लिए कौन एलिजिबल है?

न्यूज़ीलैंड में तीन प्रकार की नागरिकता है। एक प्रकार जन्म से नागरिकता है। व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके माता-पिता में से कम से कम एक न्यूजीलैंड का नागरिक हो। एक अन्य प्रकार वंश के आधार पर नागरिकता हो सकता है यदि आपका जन्म विदेश में हुआ हो और आपके माता-पिता में से कम से कम एक जन्म से न्यूजीलैंड का नागरिक हो। अंत में, यदि आपका जन्म न्यूज़ीलैंड के बाहर या नॉन रेसिडेंट माता-पिता के साथ न्यूज़ीलैंड में हुआ है तो आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड की नागरिकता के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चर्चा नीचे की गई है।

  • एप्लिकेंट कम से कम पांच साल (1,350 दिन) तक न्यूजीलैंड का रेसिडेंट रहा हो। 

  • एप्लिकेंट ने इन 5 वर्षों में लंबे समय तक विदेश यात्रा नहीं की होगी, जिसका अर्थ है कि वे हर साल न्यूजीलैंड में कम से कम 240 दिन रहे होंगे।

  • आवेदकों को अंग्रेजी भाषा समझने और पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए।

  • उनके रेसिडेंस के दौरान कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

न्यूज़ीलैंड की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

अब सवाल यह है कि भारतीयों को न्यूजीलैंड की नागरिकता कैसे मिलेगी? यह प्रक्रिया मुश्किल है. एक बार जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जांच कर लें, तो आप निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

चरण 1: RealMe की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने प्रमाणपत्र के साथ लॉग इन करें। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, तो वेबसाइट पर रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके उसे मैन्युअल रूप से भरकर ऑफ़लाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं।

चरण 2: अपने सभी सटीक विवरणों के साथ फॉर्म भरें। सभी चरणों की दोबारा जांच करने के लिए समय निकालें।

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। यदि ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो प्रस्तुत करने के लिए सभी दस्तावेज एकत्र कर लें।

चरण 4: आवेदन फीस का भुगतान करें और अपना फॉर्म जमा करें। यदि आप प्रक्रिया ऑफ़लाइन कर रहे हैं, तो आपको अपना फॉर्म और सभी दस्तावेज़ और आवेदन फीस इकट्ठा करना होगा। इसके बाद, इसे ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में नागरिकता के तीन काउंटरों में से किसी एक में जमा करें।

चरण 5: इम्मीग्रेशन विशेषज्ञों के निर्णय लेने की प्रतीक्षा करें। एक बार आपका आवेदन अप्प्रूव हो जाने पर, नागरिकता समारोह में भाग लें और न्यूजीलैंड के नागरिक के रूप में पासपोर्ट के लिए आवेदन करें।

न्यूज़ीलैंड नागरिकता आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

अब जब आप जानते हैं कि भारतियों के लिए न्यूजीलैंड की नागरिकता कैसे प्राप्त करें, तो आपको आवेदन करते समय दस्तावेजों की एक सूची देखनी होगी। ये इस प्रकार हैं.

  • बर्थ सर्टिफिकेट पत्र या बर्थ रिकॉर्ड

  • वर्तमान पासपोर्ट या ट्रैवल दस्तावेज़

  • हाल की पासपोर्ट-साइज की तस्वीरें

  • यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो स्कैन की गई डिजिटल कॉपियां 

एक भारतीय के रूप में न्यूजीलैंड की नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रोसेसिंग फीस क्या है?

जो लोग न्यूजीलैंड के परमानेंट नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड सरकार उन आवेदकों से स्पेसिफिक फीस लेती है। 16 वर्ष से अधिक आयु के एडल्ट्स को आवेदन पत्र के साथ $470.20 की आवेदन फीस देना होगी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगभग $235.10 का भुगतान करना होगा।.

न्यूज़ीलैंड की नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है?

जो लोग न्यूजीलैंड के परमानेंट नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड सरकार उन आवेदकों से स्पेसिफिक फीस लेती है। 16 वर्ष से अधिक आयु के एडल्ट्स को आवेदन पत्र के साथ $470.20 की आवेदन फीस देना होगी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगभग $235.10 का भुगतान करना होगा।

 

न्यूज़ीलैंड की नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है?

जो लोग न्यूजीलैंड के परमानेंट नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड सरकार उन आवेदकों से स्पेसिफिक फीस लेती है। 16 वर्ष से अधिक आयु के एडल्ट्स को आवेदन पत्र के साथ $470.20 की आवेदन फीस देना होगी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगभग $235.10 का भुगतान करना होगा।

क्या न्यूज़ीलैंड में जन्मे बच्चे को जन्म से नागरिकता मिलती है?

1 जनवरी 2006 से पहले न्यूजीलैंड में पैदा हुए बच्चों को जन्म से न्यूजीलैंड का नागरिक माना जाता है। हालाँकि, ऊपर लिख हुई तिथि के बाद जन्म लेने वालों के पास कम से कम एक न्यूज़ीलैंड माता-पिता होना चाहिए, चाहे वह जन्म से हो या नैचुरलाइजेशन रूप से। यदि ऐसा नहीं है, तो माता-पिता में से किसी एक के पास वीजा होना चाहिए जो उन्हें न्यूजीलैंड में अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति देता है। यह क्राइटेरिया बच्चे को न्यूजीलैंड का नागरिक बनने की अनुमति देगा।

न्यूजीलैंड की नागरिकता के लिए आवेदन क्यों खारिज कर दिए जाते हैं और इससे कैसे बचें?

जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड की नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट

नियम हैं। आवेदकों को इन नियमों का पालन न करने की गलतियों से बचना चाहिए, जिससे उनके आवेदन को खारिज किया जा सकता है। कुछ सामान्य गलतियाँ इस प्रकार हैं।

1. आवेदन की गलतियाँ

चाहे आप अपना आवेदन ऑनलाइन पूरा करें या ऑफलाइन, आपको भरी जाने वाली जानकारी के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। इम्मीग्रेशन विशेषज्ञ आपके फॉर्म का विश्लेषण करेंगे और विवरण वेरीफाई करेंगे। इनमें गलतियाँ आपके आवेदन को रिजेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा, फॉर्म में कोई भी अधूरी जानकारी अप्रूवल पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।

2. दस्तावेजों में धोखाधड़ी

यदि इम्मीग्रेशन विशेषज्ञ आपके जमा किए गए दस्तावेज़ों में धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ पाते हैं तो वे आपके आवेदन को स्वचालित रूप से रिजेक्ट कर देंगे। वे डेटा वेरीफाई करेंगे और सबूतों की कमी पर सवाल उठेंगे. इसके अलावा, यदि उन्हें आपके रेसिडेंस और आचरण में कोई समस्या आती है, तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है।

3. अंग्रेजी भाषा का ज्ञान

अगर आप अंग्रेजी बोलने या समझने में दक्ष नहीं हैं तो आपका आवेदन खारिज हो सकता है। इसलिए, आपको बेसिक अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रवीणता दिखाने में सक्षम होना चाहिए।

4. वित्तीय स्थिरता

न्यूज़ीलैंड में अपने स्टे के दौरान वित्तीय स्थिरता दिखाना आवश्यक है। बकाया कर और अन्य बिल आपके नागरिकता आवेदन को रिजेक्ट करने में योगदान करते हैं। इसलिए, यदि आप ऐसी संभावनाओं से बचें तो इससे मदद मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

न्यूज़ीलैंड की ड्यूल सिटिज़नशिप प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने में कितना समय लगता है?

आवेदन पूरा करने और नागरिकता के संबंध में इम्मीग्रेशन विशेषज्ञों से अनुमोदन या रिजेक्शन प्राप्त करने में मुश्किल से 12 महीने से अधिक समय लगता है।

क्या न्यूज़ीलैंड ड्यूल सिटिज़नशिप की अनुमति देता है?

सौभाग्य से, न्यूज़ीलैंड ड्यूल और मल्टीपल नागरिकता की अनुमति देता है। इसलिए भारतीय आवेदक न्यूजीलैंड की नागरिकता प्राप्त करते समय अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रख सकते हैं।