डिजिट इंश्योरेंस करें

फ़ॉर्म15H क्या है? आइए जानते हैं इसे डाउनलोड करने व भरने के आसान तरीके

आप जानते हैं कि फ़ॉर्म15एच एक स्व-घोषणा पत्र है, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटिजन द्वारा टीडीएस के डिडक्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते उनकी टैक्स लायबिलिटी छूट लिमिट से कम हो।

चूंकि यह फ़ॉर्म एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैध होता है, इसलिए इसे समय पर जमा करना जरूरी है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करेगा कि कोई बैंक इंटरेस्ट इनकम पर कोई टीडीएस नहीं काटता है।

इस फ़ॉर्म के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इसके उपयोग और इस फ़ॉर्म को भरने के तरीके जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

[स्रोत]

फ़ॉर्म15एच क्या है?

फ़ॉर्म15एच एक स्व-घोषणा पत्र है, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटिजन के ओर से टीडीएस डिडक्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह रिकरिंग जमाऔर फिक्स सेविंग पर मिले इंटरेस्ट पर टीडीएस के बोझ को कम करने का अनुरोध है, जब किसी एसेसी की कुल इनकम टैक्से योग्य लिमिट से अधिक नहीं होती है।

गौरतलब है कि भारत सरकार सीनियर सिटिजन को बचत से मिले इंटरेस्ट पर टीडीएस छूट की अनुमति देती है। इन जमाओं से वार्षिक इंटरेस्ट इनकम ₹ 50,000 से अधिक होने पर टीडीएस काटा जाता है।

व्यक्तियों को लागू फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट भुगतान से पहले डिडक्टर को फ़ॉर्म15एच प्रस्तुत करना होगा। 15एच फ़ॉर्म का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि पिछले वर्ष मिली इनकम टैक्सेयोग्य इनकम वर्ग में नहीं आती है।

[स्रोत]

15एच फ़ॉर्म डाउनलोड करने के चरण क्या हैं?

फ़ॉर्म डाउनलोड करने के स्टेप्स निम्न हैं-

  • स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। "डाउनलोड" विकल्प से "ऑफ़लाइन यूटिलिटी" चुनें।
  • स्टेप 2: उपलब्ध डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें और ज़िप फ़ाइल निकालें।
  • स्टेप 3: रीडायरेक्टेड पेज पर आवश्यक फ़ील्ड अपडेट करें और एक्सएमएल जेनरेट करें। इसके बाद ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जेनरेट की गई एक्सएमएल फ़ाइल अपलोड करें।
  • स्टेप 4: ई-फ़ाइल मेनू पर जाएं और "सबमिट फ़ॉर्म15एच" चुनें। फाइनेंशियल ईयर, फ़ॉर्म का नाम, क्वार्टर और फाइलिंग का प्रकार चुनें। "वैलिडेट" पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: अंत में एक्सएमएल और डीएससी फ़ाइल संलग्न करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।

इस प्रॉसेस को और आसान बनाने के लिए आप समान सेवाएं प्रदान करने वाले फाइनेंशियल इंस्टिट्यूटशन की वेबसाइट भी देख सकते हैं।

[स्रोत]

फ़ॉर्म15एच कैसे भरें और जमा करें?

आप जरूरत के अनुसार कॉपीज डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर सिटिजन आवेदक को यह फ़ॉर्म भरकर संबंधित बैंक या प्राधिकरण को जमा करना होगा।

दाखिल करने के बाद 15एच फ़ॉर्म कैसे जमा करें, इसके स्टेप दिए गए हैं।

भाग - पहला । एक सीनियर सिटिजन को संबंधित जानकारी के साथ फ़ॉर्म भरना होगा। इसमें यह भी शामिल है-

  •  एक आवेदक का नाम
  •  पैन विवरण
  •  आवासीय स्थिति एवं पता
  •  जन्म तिथि
  •  उल्लिखित इनकम का फाइनेंशियल ईयर 
  •  संपर्क जानकारी आदि
  •  यदि किसी सीनियर सिटिजन का उल्लेखित मूल्यांकन वर्ष से पहले किसी भी वर्ष में मूल्यांकन किया गया है, तो 'हां' दर्ज करें
  •  अपनी कुल इनकम का उल्लेख करें, जिसके लिए घोषणा करना चाहते हैं।
  •  चालू वर्ष की अनुमानित कुल इनकम और पिछले वर्ष की अनुमानित इनकम का उल्लेख करें।
  •  आवेदक की ओर से कुल इनकम के साथ भरे गए फॉर्म की सटीक संख्या, जिससे संबंधित यह घोषणा पत्र भरा गया है।
  •  इनकम का विवरण जिसके लिए घोषणा दाखिल की गई है।
  •  एसेसी के हस्ताक्षर। 

इस फ़ॉर्म का अगला भाग एसेसी की ओर से की गई घोषणा/सत्यापन के लिए है कि वह भारत का निवासी है। उसे यह भी घोषित करना होगा कि यहां दी गई जानकारी उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और आईटी ऐक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई उसकी कुल इनकम पर टैक्स पिछले वर्ष के लिए शून्य होगा।

आइए जानते हैं 15एच फ़ॉर्म के अन्य उपयोग क्या हैं?

[स्रोत]

फ़ॉर्म 15एच का उपयोग

फ़ॉर्म 15एच कई क्षेत्रों में उपयोगी है। इस सूची में आप इसे विस्तार से जान पाएंगे।

  • कॉर्पोरेट बॉन्ड से इनकम पर टीडीएस- कॉर्पोरेट बॉन्ड से मिली ₹5,000 से अधिक की इनकम पर टीडीएस लागू होता है। किसी व्यक्ति को बिना टीडीएस डिडक्शन का अनुरोध करने के लिए जारीकर्ता के पास फ़ॉर्म15एच जमा करना होगा। हालांकि, कुछ खास मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए यह जांचने की सिफारिश की जाती है कि फ़ॉर्म 15एच कब जमा करना है।
  • फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस - यह फ़ॉर्म बैंक से रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले इंटरेस्ट पर टैक्स बचाने में तब एक सीनियर सिटिजन की सहायता करता है, जब उसकी कुल इनकम टैक्स योग्य लिमिट से अधिक नहीं होती है।
  • ईपीएफ निकासी पर टीडीएस- आदर्शरूप से किसी कंपनी में पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले निकाले जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि बैलेंस पर टीडीएस लगाया जाता है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति के पास ₹50,000 या उससे अधिक का बैलेंस है, तो सरकार छूट देती है। ईपीएफ बैलेंस पर टीडीएस डिडक्शन से बचने के लिए आप इस फ़ॉर्म को जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसीलिए 15एच फ़ॉर्म ऑनलाइन जमा करने से पहले एलिजिबिलिटी फैक्टर की अच्छी तरह से जांच कर लें। ईपीएफ बैलेंस स्पेसीफाइड टैक्स ब्रैकेट में नहीं आना चाहिए।
  • डाकघरों में जमा राशि से हुई इनकम पर टीडीएस- सीनियर सिटिजन डाकघर में फ़ॉर्म 15एच जमा कर सकते हैं जो संबंधित शाखाओं में जमा से इनकम पर टीडीएस काटता है। इसलिए, मानदंड पूरा होने पर वे टीडीएस डिडक्शन से बचने का अनुरोध कर सकते हैं।
  •  किराए पर टीडीएस- आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में ₹1.8 लाख से अधिक के किराये के भुगतान पर टीडीएस लगता है। सीनियर सिटिजन अपने किरायेदारों को फ़ॉर्म15एच जमा कर सकते हैं और उनसे टीडीएस डिडक्शन से बचने का अनुरोध कर सकते हैं। वैसे, आपको यह जांचना होगा कि पिछले वर्ष की कुल इनकम पर भुगतान किया गया टैक्स शून्य है।

सबसे जरूरी बात, सीनियर सिटिजन को फ़ॉर्म 15एच जमा करने की अंतिम तिथि भी देखनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पैरामीटर पूरे हो गए हैं और टीडीएस भुगतान में कोई त्रुटि नहीं होगी।

[स्रोत]

फ़ॉर्म 15एच की पात्रता मानदंड क्या है?

ये कुछ पैरामीटर हैं जिन्हें फ़ॉर्म 15एच जमा करने से पहले जांचना आवश्यक है।

  • आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए
  • उसे एक व्यक्तिगत टैक्स एसेसी होना चाहिए, न कि कोई संगठन
  • व्यक्ति की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • एक वित्तीय वर्ष के लिए टैक्सपेयर की टैक्स लायबिलिटी शून्य होनी चाहिए।

[स्रोत]

फ़ॉर्म 15एच की छूट लिमिट क्या है?

इनकम टैक्स ऐक्ट के अनुसार छूट लिमिट से कम इनकम वाले सीनियर सिटिजन को यह फ़ॉर्म जमा करना होगा।

इसके लिए नियम इस प्रकार हैं -

  •  टैक्स छूट 60 वर्ष से कम आयु और ₹2.5 लाख की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए लागू है
  •  80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और बचत से ₹5 लाख तक की इनकम है, वे संबंधित बैंक में फ़ॉर्म 15एच जमा कर सकते हैं।
  •  जो लोग 60 से 80 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं और जिनकी इनकम ₹3 लाख है, उन्हें भी टैक्स से छूट दी गई है।

इनकम टैक्स छूट के लिए फ़ॉर्म 15एच पर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। फ़ॉर्म15एच को प्रत्येक वर्ष फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जमा किया जाना चाहिए, अन्यथा इनकम देने वाला टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी होगा। इस वर्ष फ़ॉर्म 15एच जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 है। इसलिए, इस फ़ॉर्म को समय पर जमा करने के लिए अपडेट और नियमों पर नजर रखना जरूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुझे बैंक में फ़ॉर्म 15एच जमा करने की आवश्यकता है?

हां, आपको अपने संबंधित बैंक में फ़ॉर्म 15एच जमा करना होगा।

क्या फ़ॉर्म 15एच को सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना जरूरी है?

नहीं, आपको इन फॉर्मों को सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, आप इसे डिडक्टर के माध्यम से जमा कर सकते हैं।