इनकम टैक्समें फ़ॉर्म 15G क्या है?
यदि दिए गए फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट इनकम ₹40,000 से अधिक है, और सीनियर सिटिजन के लिए ₹50,000 है, तो स्रोत पर टैक्स डिडक्शन फिक्स डिपोजिट पर 10% है। 15G फ़ॉर्म एक घोषणा पत्र है जिसे एक फिक्स डिपोजिट करने वाला अपनी इंटरेस्ट इनकम से टीडीएस डिडक्शन से बचने के लिए जमा करता है।
क्या आप पात्रता या 15G फ़ॉर्म कैसे डाउनलोड करें और अन्य जानकारी जानना चाहते हैं? यदि हां, तो स्क्रॉल करते रहें।
फ़ॉर्म 15G के लिए पात्रता: इसे कौन जमा कर सकता है?
निम्नलिखित ITR फ़ॉर्म 15G पात्रता मानदंड पर एक नज़र डालें:
मानदंड | 15G के लिए पात्रता मानदंड |
---|---|
नागरिकता | भारतीय |
आयु सीमा | 60 वर्ष या उससे कम |
टैक्स लायबिलिटी | कोई नहीं |
इंटरेस्ट इनकम | इंटरेस्ट सहित कुल टैक्स योग्य इनकम मूल छूट सीमा से कम होनी चाहिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 तक ₹2,50,000 और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से ₹3,00,000। |
आप फ़ॉर्म 15G कैसे डाउनलोड कर सकते हैं?
अधिकांश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपनी शाखाओं में इनकम टैक्स फ़ॉर्म 15G देते हैं। लेकिन सुविधा के लिए आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी फ़ॉर्म 15G डाउनलोड कर सकते हैं।
फ़ॉर्म 15G ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे भरें?
"15G फ़ॉर्म कैसे भरें" की तलाश खत्म करें और नीचे बताए गए सरल चरणों का पालन करें:
ऑनलाइन प्रक्रिया
यदि आपका बैंक आपको फ़ॉर्म 15G ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है, तो आप इसे सीधे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस सरल चरण-वार मार्गदर्शिका का पालन करें:
- चरण 1: अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- चरण 2: ऑनलाइन टर्म डिपोजिट टैब चुनें। यह आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जिसमें आपके फिक्स अकाउंट का विवरण होता है।
- चरण 3: फ़ॉर्म 15G जेनरेट करें। ऑनलाइन फ़ॉर्म खोलने के लिए इस पर क्लिक करें।
- चरण 4: अपने नाम, इनकम टैक्स स्टेटस और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ अपने बैंक की उस शाखा का विवरण भरें जहां आपके पास वर्तमान में फिक्स डिपोजिट है।
- चरण 5: अपनी इनकम का विवरण लिखें और ऑनलाइन सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांच लें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
चरण 1: 15G फ़ॉर्म डाउनलोड करें।
चरण 2: फ़ॉर्म में दो खंड हैं। भाग I में, भरें:
- टैक्सपेयर का नाम
- पैन कार्ड का विवरण
- इनकम टैक्स का स्टेटस (चाहे आप एक व्यक्ति हों या एचयूएफ या एओपी से आते हों)
- पिछला वर्ष (यहां, पिछले वर्ष का मतलब आपके टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए पिछला फाइनेंशियल ईयर है)
- आवासीय स्थिति (नगर, शहर, राज्य, फ्लैट संख्या आदि)
- संपर्क विवरण (ईमेल पता और फ़ोन नंबर)
- यह बताने के लिए सही बॉक्स में टिक करें कि आपका मूल्यांकन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत किया गया है या नहीं।
- आपकी अनुमानित इनकम
- यदि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 15G फ़ॉर्म के अलावा अन्य फ़ॉर्म भरे हैं तो उल्लेख करें
- अपनी इनकम का विवरण भरें जिसके लिए आप यह फ़ॉर्म भर रहे हैं। विवरण लिखें जैसे
- निवेश खाते की पहचान संख्या
- इनकम की प्रकृति
- टैक्स डिडक्टिबल सेक्शन
- इनकम की रकम
चरण 3: विधिवत हस्ताक्षरित फ़ॉर्म बैंक में जमा करें।
एक डिडक्टर फ़ॉर्म 15G का भाग II भरेगा। डिडक्टर का अर्थ है सरकार के पास टीडीएस जमा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।
ई-फाइलिंग फ़ॉर्म 15G: कटौतीकर्ता को क्या जानना आवश्यक है?
यदि आप डिडक्टर हैं, तो आपको फ़ॉर्म 15G को ई-फाइल करना होगा। इसके अनुसार आपके पास एक वैध होना चाहिए। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।
तैयारी
डिडक्टर टैक्सपेयर को एक यूनीक आइडेंटीफिकेशन नंबर (UIN) देगा। यह पहचान संख्या फाइनेंशियल ईयर की प्रत्येक तिमाही में 15G फ़ॉर्म का विवरण दाखिल करने के लिए आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल है:
- अल्फ़ान्यूमेरिक वर्णों के 9 डिजिट
- फाइनेंशियल ईयर
- टैन
ई-फाइलिंग
ई-फाइलिंग के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएं। "ई-फ़ाइल" चुनें और "ऑनलाइन फ़ॉर्म तैयार करें और सबमिट करें" पर क्लिक करें।
"फ़ॉर्म 15G" चुनें और एक XML ज़िप फ़ाइल बनाएं
ज़िप फ़ाइल के लिए अपना डिजिटल हस्ताक्षर बनाएं
दोबारा, यहां लॉग इन करें।
"ई-फाइल" सेक्शन पर जाएं और अपना फ़ॉर्म 15G अपलोड करें
फ़ॉर्म का चयन करें और "सत्यापित करें" पर क्लिक करें
विवरण सत्यापित करने के बाद, ज़िप और हस्ताक्षर फ़ाइल संलग्न करें और उन्हें अपलोड करें।
फ़ॉर्म 15G कैसे, कहां और कब जमा करें?
कैसे?
बैंकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट करने के लिए ऊपर उल्लिखित समान प्रक्रिया का पालन करें।
कब?
फ़ॉर्म 15G जमा करने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। कुछ वित्तीय संस्थान वार्षिक डिडक्शन के बजाय तिमाही टीडीएस काटते हैं। इसलिए, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में फ़ॉर्म जमा करना बुद्धिमानी होती है।
कहां?
बैंकों के अलावा, आप निम्नलिखित स्थानों पर भी फ़ॉर्म 15G जमा कर सकते हैं:
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (समयपूर्व ईपीएफ निकासी के समय)
- बैंक और पोस्टऑफिस
- लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
- कॉर्पोरेट बांड जारी करने वाली कंपनी
पीएफ निकासी के लिए फ़ॉर्म 15G कैसे भरें?
अब जब आप जान गए हैं कि फ़ॉर्म 15G कहां जमा करना है, तो फ़ॉर्म 15G भरने की सरल प्रक्रिया पर नीचे एक नज़र डालें:
- चरण 1 : सदस्यों के लिए ईपीएफओ यूएएन पोर्टल पर लॉग इन करें।
- चरण 2 : ऑनलाइन सेवाएं और दावा (फ़ॉर्म 19,10C, 31) चुनें।
- चरण 3 : बैंक के अंतिम 4 डिजिट जांचें।
- चरण 4 : "मैं आवेदन करना चाहता हूं" चुनें और फ़ॉर्म 15G अपलोड करें।
निष्कर्ष: आपको फ़ॉर्म 15G को गंभीरता से लेने की आवश्यकता क्यों है?
सीधे शब्दों में कहें तो, यदि आपके फिक्स डिपॉजिट से टीडीएस काटा जाता है, तो आप न केवल टीडीएस रकम खो देते हैं, बल्कि लागू कंपाउंड इंटरेस्ट भी खो देते हैं। इसलिए, फ़ॉर्म 15G डाउनलोड करें और अपनी टैक्स देनदारी कम करें। यह आईटीआर 15G फ़ॉर्म का उपयोग है। लेकिन सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले सभी नियम और शर्तें पढ़ें।
फ़ॉर्म 15G के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
फ़ॉर्म 15G कौन जमा नहीं कर सकता?
निम्नलिखित व्यक्तियों और संस्थाओं पर ध्यान दें जो फ़ॉर्म 15G जमा नहीं कर सकते हैं:
- प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी
- एनआरआई या भारतीय अनिवासी
- पार्टनरशिप कंपनी
- व्यक्तियों की कुल इनकम मूल टैक्स छूट सीमा से अधिक है।
क्या कोई नाबालिग फ़ॉर्म 15G ऑनलाइन जमा कर सकता है?
नहीं। कोई नाबालिग फ़ॉर्म 15G ऑनलाइन जमा नहीं कर सकता।
क्या आपको फ़ॉर्म 15G अनिवार्य रूप से भरना होगा?
नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनटेस्ट इनकम ₹40,000 से अधिक हो जाती है तो इससे आपको अपनी टैक्स देनदारी कम करने में मदद मिलेगी।