टीडीएस रिटर्न फॉर्म: प्रकार और जमा करने की प्रक्रिया
सोर्स (टीडीएस) पर टीडीएस डिडक्शन असल इनकम के सोर्स से एकत्रित हुआ टैक्स है। कांसेप्ट के मुताबिक, नियोक्ता अपने कर्मचारी की सैलरी से स्रोत पर टैक्स काटेगा और उसे केंद्र सरकार के खाते में जमा करेगा।
ठीक इसी तरह, टीडीएस रिटर्न फॉर्म का लक्ष्य किसी विशेष क्वार्टर में टीडीएस से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। यदि नियोक्ता ने कोई टीडीएस काटा है तो उसे इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होगा।
टीडीएस रिटर्न फॉर्म के प्रकार क्या हैं?
टीडीएस डिडक्शन की प्रकृति के आधार पर, आपको 4 तरह के टीडीएस रिटर्न फॉर्म मिलेंगे, जिन्हें आपको हर क्वार्टर में भरने की जरूरत होती है।
- फॉर्म 24क्यू
- फॉर्म 26 क्यू
- फॉर्म 27 क्यू
- फॉर्म 27ईक्यू
इसके अलावा सालाना रिटर्न भी हैं
फॉर्म 24 | इनकम टैक्स ऐक्ट , 1961 के सेक्शन 206 के तहत "वेतन" का वार्षिक रिटर्न |
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फॉर्म 26 | "सैलरी" के अलावा सभी भुगतानों के संबंध में इनकम टैक्स ऐक्ट , 1961 के सेक्शन 206 के तहत टैक्स डिडक्शन का वार्षिक रिटर्न |
फॉर्म 27ई | इनकम टैक्स ऐक्ट , 1961 के सेक्शन 206C के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन का सालाना रिटर्न |
टीडीएस में फॉर्म 24क्यू क्या है?
टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q सेक्शन 192 के तहत सैलरी से टीडीएस डिडक्शन का क्वार्टरली स्टेटमेंट है। अगर नियोक्ता ने कम रेट पर टैक्स का डिडक्शन नहीं किया है तो उन्हें इसका कारण फॉर्म में बताना होगा।
उद्देश्य
फॉर्म 24क्यू में दो अनुलग्नक शामिल हैं।
- अनुलग्नक I में हर विशेष चालान के लिए टीडीएस के डिडक्शन का विवरण शामिल है।
- जबकि दूसरी ओर अनुलग्नक-II में क्रेडिट हुई या भुगतान की गई सैलरी का विवरण और उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कुल भुगतान किया गया टैक्स होता है।
आपको फाइनेंशियल ईयर के सभी क्वार्टर के लिए अनुलग्नक I जमा करने की जरूरत होगी। इसके विपरीत, अनुलग्नक- II के मामले में, आपको इसे केवल अंतिम क्वार्टर (जनवरी-मार्च) में जमा करना होगा।
कवर किए गए सेक्शन और कोड
अनुभाग | भुगतान की प्रकृति |
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सेक्शन 192ए | केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी मुआवजा दिया जाता है। |
सेक्शन 192बी | गैर-सरकारी कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाता है। |
सेक्शन 192सी | केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी मुआवजा दिया जाता है। |
डाटा की जरूरत
टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24क्यू फाइल करने के लिए आपको नीचे बताए गए क्रिडेंशियल की लिस्ट की जरूरत होगी।
- टैन (टैक्स डिडक्शन एकाउंट नंबर)
- चालान का विवरण -
- ब्रांच के बीएसआर कोड
- सीरियल नंबर
- तारीख
- रकम
- कर्मचारी का विवरण -
- कर्मचारी रिफरेंस नंबर
- कमर्चारी का पैन
- कर्मचारी का नाम
- टीडीएस सेक्शन कोड
- इनकम के अन्य विवरण
- रकम का भुगतान या इसका मिलना
- टीडीएस रकम
- सेस रकम
फॉर्म 24क्यू के लिए देय तिथि
क्वार्टर | रिटर्न फाइलिंग की देय तिथि |
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अप्रैल से जून | 31 जुलाई |
जुलाई से सितंबर | 31 अक्टूबर |
अक्टूबर से दिसंबर | 31 जनवरी |
जनवरी से मार्च | 31 मई |
टीडीएस में फॉर्म 26क्यू क्या है?
टीडीएस फॉर्म 26क्यू आईटी ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 200(3), 193, और 194 के तहत सैलरी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भुगतानों से टीडीएस डिडक्शन के लिए क्वार्टर स्टेटमेंट है।
उद्देश्य
फॉर्म 26क्यू में सिर्फ एक अनुलग्नक होता है और इसे हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के लिए जमा किया जाना चाहिए।
यहां, डिडक्टर को यह बताना होता है कि वह टीडीएस क्यों नहीं काट रहे हैं या कम पर डिडक्शन क्यों काट रहे हैं, जो भी लागू हो।
अगर टीडीएस एक नॉन-गवर्नमेंट डिडक्टर की ओर से काटा गया है तो डिडक्टर का पैन अनिवार्य होगा। गवर्नमेंट डिडक्टर के मामले में, 'पैन की जरूरत नहीं' का उल्लेख किया जाना चाहिए।
कवर किए गए सेक्शन और कोड
अनुभाग |
भुगतान की प्रकृति |
193 | सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट |
194 | डिवीडेंड |
194ए | सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट से इतर इंटरेस्ट |
194बी | लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल से जीत |
194बीबी | घुड़दौड़ से हुई जीत |
194सी | कांट्रेक्टर और सब कांट्रेक्टर के भुगतान |
194डी | इंशोरेंस कमिशन |
194ईई | नेशनल सेविंग स्कीम (एनएसएस) के अंतर्गत जमा के संबंध में भुगतान |
194एफ | म्यूचुअल फंड या यूटीआई की यूनिट को फिर से खरीदने के कारण भुगतान |
194जी | लॉट्री टिकट की बिक्री पर कमिशन, उपहार वगैरह |
194एच | कमिशन या ब्रोकरेज |
194आई(ए) | किराया |
194आई(बी) | किराया |
194जे | प्रोफेशनल और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस |
194एलए | खास अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान |
194एलबीए | किसी खास अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे से खास इनकम |
194डीए | लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में भुगतान |
194एलबीबी | इंवेस्टमेंट फंड की यूनिट के संबंध में इनकम |
194आईए | कृषि भूमि को छोड़कर कुछ अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान |
194एलसी | किसी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक ट्रस्ट से इंटरेस्ट के माध्यम से इनकम पर टीडीएस |
194एलडी | कुछ बांड और सरकारी सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट के माध्यम से इनकम पर टीडीएस |
194एलबीसी | सिक्योरिटाईजेशन ट्रस्ट में निवेश के संबंध में इनकम |
192ए | कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के ट्रस्टियों से किसी कर्मचारी को देय संचित शेष का भुगतान |
194एन | ₹1 करोड़ से ज्यादा के कैश विड्रावल पर टीडीएस |
194एम | स्थानीय कॉन्ट्रेक्टर और प्रोफेशनल को हुए भुगतान पर टीडीएस |
194ओ | 1 अप्रैल 2020 से सेक्शन 194O के तहत ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर टीडीएस |
डाटा की जरूरत
टीडीएस रिटर्न फॉर्म 26क्यू फाइल करने के लिए, आपको निम्न लिस्ट की जरूरत होगी।
- चालान का विवरण -
- सीरियल नंबर
- टीडीएस रकम
- सरचार्ज रकम
- बीएसआर कोड
- एजुकेशन सेस रकम
- इंटरेस्ट की रकम
- कुल टैक्स जमा
- डिमांड ड्राफ्ट नंबर या चेक नंबर (अगर लागू हो)
- कलेक्शन कोड
- टैक्स डिपॉजिट डेट
- टीडीएस जमा करने का तरीका
- भुगतानकर्ता का विवरण -
- नाम
- पता
- पता
- कॉन्टेक्ट डिटेल
- प्राप्त करने वाले का विवरण -
- नाम
- ईमेल आईडी
- पूरा पता
- कॉन्टेक्ट नंबर
- पता
- टेलीफोन नंबर
फॉर्म 26क्यू के लिए देय तिथि
क्वार्टर | रिटर्न फाइलिंग की देय तिथि |
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क्वार्टर 1 | 31 जुलाई |
क्वार्टर 2 | 31 अक्टूबर |
क्वार्टर 3 | 31 जनवरी |
क्वार्टर 4 | 31 मई |
टीडीएस में फॉर्म 27क्यू क्या है?
टीडीएस रिटर्न फॉर्म 27क्यू आईटी ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 200(3) के तहत एनआरआई और विदेशियों को डिडक्शन के अलावा दिए गए इंटरेस्ट, डिविडेंड या अन्य रकम से मिले ई-टीडीएस का क्वार्टर स्टेटमेंट है।
उद्देश्य
फॉर्म 27क्यू में पांच अनुलग्नक शामिल हैं। अनुलग्नक I में डिडक्टर कैटेगरी की जानकारी होती है जबकि अनुलग्नक-II में सेक्शन कोड होते हैं। ठीक इसी तरह अनुलग्नक III कम, ज्यादा या नो डिडक्शन का कारण बताता है। आखिर में अनुलग्नक IV रेमिटेंस के प्रकार और अनुलग्नक V में निवास के देश के बारे में बताता है।
उस फाइनेंशियल ईयर की हर क्वार्टर के लिए फॉर्म 27क्यू जमा करना होगा।
कवर किए गए सेक्शन
अनुभाग |
भुगतान की प्रकृति |
194ई | स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एनआरआई स्पोर्ट्समैन को किया गया भुगतान |
194एलबी | इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड पर इंटरेस्ट के रूप में किया गया भुगतान |
194एलसी | विदेशी करेंसी में लोन या लॉन्ग टर्म बांड के तौर पर उधार लिए गए पैसों के लिए इंडियन कंपनी या ट्रस्ट की ओर से भुगतान किया गया इंटरेस्ट। |
195 | नॉन-रेजिडेंट इंडियन सिटीजन को किया गया भुगतान |
196बी | ऑफशोर फंड को किया गया भुगतान |
196सी | नॉन-रेजिडेंट इंडियन सिटिजन को भारतीय कंपनी शेयर या विदेशी करेंसी बांड के रूप में किया गया भुगतान |
196डी | सिक्योरिटी के रूप में विदेशी निवेशकों को किया गया भुगतान |
194एलडी | किसी बांड और सरकारी योजनाओं पर बांड इंटरेस्ट के माध्यम से हुई इनकम पर टीडीएस ( एफवाई 2013-14 से लागू) |
194एलबीए | बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से मिली इनकम (एफवाई 2014-15 की तीसरी क्वार्टर से लागू) |
194एलबीबी | इंवेस्टमेंट फंड की यूनिट से संबंधित इनकम (एफवाई 2015-16 से लागू) |
192ए | रिकॉगनाइज्ड प्रोविडेंट फंड (आरपीएफ) के ट्रस्टियों की ओर से किसी कर्मचारी को देय संचित बैलेंस का भुगतान। एफवाई FY 2015-16 के स्टेटमेंट से आगे और जहां से भुगतान की तारीख शुरू है या 01/06/2015 के बाद से लागू। |
194एलबीसी | सिक्योरिटाईजेशन ट्रस्ट में निवेश के संबंध में इनकम एफवाई 2016-17 के स्टेटमेंट से आगे और जहां से भुगतान की तारीख शुरू है या 01/06/2016 के बाद से लागू। |
डाटा की जरूरत
टीडीएस रिटर्न फॉर्म 27क्यू फाइल करने के लिए आपको नीचे बताए गए विवरण की जरूरत होगी।
- भुगतानकर्ता की जानकारी -
- नाम
- पता
- पता
- टैन नंबर
- कॉन्टेक्ट डिटेल
- फाइनेंशियल ईयर
- आंकलन का वर्ष
- इसी क्वार्टर के लिए पहले फाइल किए गए रिटर्न का मूल स्टेटमेंट या रिसिप्ट नंबर
- भुगतानकर्ता की जानकारी(Payer details) -
- नाम (Name)
- पता (Address)
- कलेक्शन डिविजन की ब्रांच
- कॉन्टेक्ट नंबर
- पता
- टेलीफोन नंबर
- ईमेल आईडी
- चालान -
- चालान का सीरियल नंबर
- टीडीएस रकम
- सरचार्ज रकम
- बीएसआर कोड
- एजुकेशन सेस रकम
- इंटरेस्ट की रकम
- कुल टैक्स जमा
- डिमांड ड्राफ्ट नंबर या चेक नंबर (अगर लागू हो)
- कलेक्शन कोड
- टैक्स डिपॉजिट डेट
- टीडीएस जमा करने का तरीका
- डिडक्शन -
- टैक्स इकट्ठा करने वाले का नाम
- पता
- पेई को भुगतान की गई रकम
- टीडीएस रकम
फॉर्म 27क्यू के लिए देय तिथि
क्वार्टर | रिटर्न फाइलिंग की देय तिथि |
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क्वार्टर 1 | 31 जुलाई |
क्वार्टर 2 | 31 अक्टूबर |
क्वार्टर 3 | 31 जनवरी |
क्वार्टर 4 | 31 मई |
टीडीएस में फॉर्म 27 ईक्यू क्या है?
टीडीएस रिटर्न फॉर्म 27 ईक्यू 206सी के तहत सोर्स पर टैक्स लेने का क्वार्टर स्टेटमेंट है। फॉर्म 27 ईक्यू फाइल करने के लिए टैन अनिवार्य है।
उद्देश्य
सरकार, कॉर्पोरेट और टैक्स लेने वालों को उस फाइनेंशियल ईयर की हर क्वार्टर के लिए फॉर्म 27ईक्यू जमा करना चाहिए। फॉर्म 27ईक्यू में तीन अनुलग्नक होते हैं जहां अनुलग्नक I डिडक्टर की श्रेणी बताता है। अनुलग्नक-II में कलेक्शन कोड की डिटेल, अनुलग्नक-II में कम या न कलेक्शन की टिप्पणी होती हैं। गैर सरकारी डिडक्टर के मामले में पैन के बारे में बताना अनिवार्य है।
कवर किए गए सेक्शन
अनुभाग |
भुगतान की प्रकृति |
206सीए | पीने के लिए शराब |
206सीबी | फॉरेस्ट लीज के तहत मिली लकड़ी |
206सीसी | फॉरेस्ट लीज से अलग किसी तरीके से मिली लकड़ी |
206सीडी | लकड़ी या तेंदू पत्ते को छोड़कर कोई अन्य वन उत्पाद |
206सीई | कतरन |
206सीएफ | पार्किंग |
206सीजी | टोल प्लाजा |
206सीएच | उत्खनन और खनन |
206सीआई | तेंदू पत्ते |
206सीजे | कुछ खनिजों की बिक्री से टीसीएस |
206सीके | ज्वेलरी के नकद मामले पर टीसीएस |
206सीएल | मोटर व्हीकल सेल |
206सीएम | किसी सामान की नगद बिक्री |
206सीएन | किसी भी सेवा का प्रावधान |
206सी1जी(ए) | आरबीआई के एलआरएस के तहत भारत से बाहर रेमिटेंस (बजट 2020 में इस सेक्शन को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।) |
206सी1जी(बी) | विदेशी यात्रा के लिए प्रोग्राम पैकेज (बजट 2020 में इस सेक्शन को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।) |
206सी1एच | किसी सामान की बिक्री (उन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर टीसीएस विशेष रूप से लागू है) (बजट 2020 में इस सेक्शन को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।) |
डाटा की जरूरत
टीडीएस रिटर्न फॉर्म 27ईक्यू को फाइल करने के लिए आपको निम्न जानकारी की जरूरत होगी।
- डिडक्टर का विवरण -
- टैन
- पैन
- फाइनेंशियल ईयर
- मूल्यांकन वर्ष
- उस क्वार्टर के लिए पहले फाइल किया गया स्टेटमेंट
- मूल स्टेटमेंट का प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर
- कलेक्टर का विवरण -
- नाम
- ब्रांड या डिविजन अगर लागू हो
- निवास का पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी
- कलेक्टर-इन-चार्ज का विविरण -
- नाम
- पता
- टीसीएस विवरण-
- कलेक्शन कोड
- टीसीएस की रकम
- सरचार्ज रकम
- एजुकेशन सेस रकम
- इंटरेस्ट की रकम
- कोई अन्य रकम
- टैक्स की कुल जमा की गई रकम
- डिमांड ड्राफ्ट नंबर या चेक नंबर (अगर लागू हो)
- बीएसआर कोड
- टैक्स डिपॉजिट डेट
- ट्रांसफर
- टीसीएस की बुक-एंट्री
फॉर्म 27ईक्यू के लिए देय तिथि
क्वार्टर | रिटर्न फाइलिंग की देय तिथि |
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अप्रैल से जून | 31 जुलाई |
जुलाई से सितंबर | 31 अक्टूबर |
अक्टूबर से दिसंबर | 31 जनवरी |
जनवरी से मार्च | 31 मई |
फॉर्म 24क्यू, 26क्यू, 27क्यू और 27ईक्यू को कैसे डाउनलोड करें?
आप इन साधारण स्टेप में सभी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- टिन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
- इसके बाद Downloads > e-TDS/e-TCS > Quarterly Returns > Regular पर जाएं।
- जरूरी फॉर्म पर क्लिक करके डाउनलोड करें।
टीडीएस रिटर्न का ऑनलाइन सबमिशन
अपना टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।
- टिन एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और रिटर्न प्रिप्रेशन यूटिलिटी फाइल फॉर्मेट डाउनलोड करें। यहां आपको डाटा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आप ई-टीडीएस या ई-टीसीएस रिटर्न तैयार कर सकते हैं।
- इसके बाद फाइल सत्यापित करने के लिए एनएसडीएल की ओर से दिए गए फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) का इस्तेमाल करें। सत्यापन में कोई भी दिक्कत होने पर एफयूवी एक एरर रिपोर्ट जेनरेट करेगा।
- अब जरूरी सत्यापन के बाद इनकम टैक्स वेबसाइट पर .fvu फाइल अपलोड करें।
आप अपने टैन और प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर (पीआरएन) के साथ फाइल किए गए टीडीएस रिटर्न का स्टेटस भी यहां जांच सकते हैं।
अब जब आप टीडीएस रिटर्न फॉर्म से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी जानते हैं तो इन जानकारी का इस्तेमाल टैक्स रिटर्न फाइल करने में करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आप टीडीएस रिटर्न फॉर्म में डिडक्शन एंट्री को क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 से स्थानांतरित कर सकते हैं?
हां, आप कर सकते हैं। हालांकि, आपको दूसरे क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले क्वार्टर 1 का संशोधित रिटर्न फाइल करना होगा।