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इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80GGA के तहत डिडक्शन

साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलेपमेंट दो आवश्यक क्षेत्र हैं जिनके विकास के लिए निरंतर वित्तीय मदद की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए, कई व्यक्ति क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को वित्तीय मदद देते हैं।

सरकार ऐसी सद्भावना का समर्थन करती है और सेक्शन 80GGA के तहत रूरल डेवलेपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किए गए दान पर टैक्स छूट देती है।

हालांकि इस सेक्शन के कई विशिष्ट नियम व शर्तें हैं। सेक्शन 80GGA छूट के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें।

सेक्शन 80GGA क्या है?

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80GGA के तहत रूरल डेवलेपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किए गए दान पर छूट मिलती है। यह देश के साइंटिफिक रिसर्च के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के महान उद्देश्य का समर्थन करने वाले दानदाताओं को टैक्स लाभ देता है।

1961 का इनकम टैक्स ऐक्ट इस चैरिटी फॉर्म के विरुद्ध कुछ नियमों को बाध्य करता है।

इनकम टैक्स ऐक्ट का यह सेक्शन 80GGA अधिक व्यक्तियों को फाइनेंशियल योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक स्मार्ट तरीका है।

इसका उद्देश्य दान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना और उन्हें बचत करने में सहायता करना भी है।

आइए देखें कि इस योजना के तहत डिडक्शन का दावा कौन कर सकता है? 

सेक्शन 80GGA के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए कौन पात्र है?

इस सेक्शन के विरुद्ध बुनियादी पात्रता मानदंड यहां दिए गए हैं-

  • दान करने वाला कोई भी व्यक्ति उसका कोई व्यवसाय या पेशा नहीं है, वह पात्रता के संदर्भ में डिडक्शन का क्लेम कर सकता है। [स्रोत]
  • जो व्यक्ति किसी उद्यम या व्यवसाय के मालिक हैं, वे सेक्शन 35 के तहत डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन में विशिष्ट शर्तें लगाई गई हैं। [स्रोत]

विभिन्न वर्गों के लिए विशिष्ट पात्रता शर्तों पर विवरण जानने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट देखें। 

वे लागू डिडक्शन या उन कारकों का भी पता लगा सकते हैं जो इनकम टैक्स ऐक्ट के 80GGA के विरुद्ध डिडक्शन की अनुमति देते हैं।

सेक्शन 80GGA के तहत लागू डिडक्शन क्या हैं?

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80GGA के तहत सभी प्रकार के दान पर छूट नहीं मिलती है। ऐसी निर्दिष्ट सीमाएं और क्षेत्र हैं जहां दान पर डिडक्शन योग्य हो जाता है।

  • सांख्यिकी या सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान से संबंधित कॉलेजों, संस्थानों या संघों को दिया गया दान
  • राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष में योगदान 
  • वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए सेक्शन 35(1)(ii) के तहत निर्धारित नियमों का पालन करने वाले अनुसंधान विश्वविद्यालयों, संघों या संस्थानों को भुगतान की गई राशि
  • दान उन संस्थानों या संघों को दिया जाता है जो रूरल डेवलेपमें कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और सेक्शन 35CCA मानदंडों का पालन करते हैं
  • इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80GGA की छूट स्थानीय अधिकारियों या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित संघों के लिए किए गए दान पर लागू होती है जो सेक्शन 35SC के तहत अनुमोदित योजनाओं या परियोजनाओं में शामिल हैं।
  • ऐसे संघ जो रूरल डेवलेपमें कार्यक्रमों को लागू करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने में शामिल हैं
  • केंद्र सरकार की ओर से स्थापित और अधिसूचित वनीकरण और रूरल डेवलेप में निधि के लिए दान की पेशकश

 व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सेक्शन 80GGA के तहत दो बार डिडक्शन की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए, कोई भी एक असेसमेंट ईयर में दो बार डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकता है। 

आइए लागू भुगतान मोड और 80GGA के तहत डिडक्शन के विरुद्ध निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमा की जांच करें।

सेक्शन 80GGA के तहत डिडक्शन सीमा और भुगतान के तरीके क्या हैं?

 सेक्शन 80GGA के तहत किए गए दान पर 100% तक डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, दान देने के लिए कोई अधिकतम 80GGA सीमा या रकम निर्धारित नहीं है। 

व्यक्ति किसी रजिस्टर विश्वविद्यालय, कॉलेज या साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलेपमें में शामिल एसोसिएशन को अपनी वित्तीय क्षमता के अनुरूप रकम का योगदान कर सकते हैं। पेमेंट मोड के संदर्भ में, व्यक्ति नकद, ड्राफ्ट या चेक में दान कर सकते हैं। हालांकि, नकद दान में ₹2,000 से अधिक का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। 

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आइए इनकम टैक्स ऐक्ट के इस सेक्शन के तहत डिडक्शन दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच करें। 

सेक्शन 80GGA के तहत डिडक्शन का क्लेमकरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

व्यक्ति को सेक्शन 80GGA के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए कई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और आवश्यक कागजात जमा करने होंगे। ये दस्तावेज़ इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी व्यक्ति ने दान दिया है।

यह सेक्शन 80GGA और इसके तहत छूट पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलेपमें के लिए ₹2,000 से अधिक का कोई भी नकद दान छूट का पात्र नहीं होगा।

ऐसी स्थितियों में, कोई चेक या डिमांड ड्राफ्ट दान कर सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पेशे से इनकम सेक्शन 80GGA के अंतर्गत आती है?

नहीं, व्यावसायिक या पेशेवर इनकम वाले लोग सेक्शन 80GGA के तहत दान के लिए डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते हैं।

[स्रोत]

क्या प्रधानमंत्री राहत कोष में किया गया दान सेक्शन 80GGA के अंतर्गत योग्य है?

नहीं, केवल साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलेपमें के लिए निर्दिष्ट संस्थानों या फंड के रूप में दिया गया दान ही सेक्शन 80GGA के तहत योग्य है। 

[स्रोत]