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सेक्शन 80जीजी : एचआरए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, घर के किराये पर भी पा सकते हैं टैक्स में छूट

भारत में किराये पर कितने रुपये खर्च होते हैं, यह उसे वहन करने वाला ही जानता है। मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में आज भी किराया इनफ्लेशन एक बड़ी समस्या है, और इसलिए सेक्शन 80जीजी के तहत टैक्स बेनिफिट से बड़ी सहायता मिल जाती है। हालांकि बता दें, यह विशेष प्रावधान उन लोगों पर लागू होता है जो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नहीं प्राप्त क र रहे हैं और किराये की लागत खुद वहन कर रहे हैं।

आमतौर पर भुगतान किए गए किराए के लिए सेक्शन 80जीजी डिडक्शन का फायदा उठाने के लिए, सेल्फ एमप्लॉयड और सैलरी पाने वाले दोनों लोगों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अधिकतम डिडक्शन लिमिट, पात्रता आवश्यकताएं सहित अन्य सभी विवरण के लिए यह लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

आइए एक नजर डालते हैं ।

80जीजी के तहत अधिकतम डिडक्शन लिमिट

सेक्शन 80जीजी के तहत, अगर आपको किसी विशेष फ़ाइनेंशियल इयर में किसी भी समय एचआरए नहीं मिला है तो आप प्रति वर्ष ₹60,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे कम मानी जाती है:

  • ₹5000 प्रति माह।
  • किराए के रूप में भुगतान की गई कुल राशि (सालाना) में एडजस्ट की गई टोटल इनकम का 10% घटा दें।
  • कुल का 25%।

इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए नीचे 80जीजी डिडक्शन कैलकुलेशन देखें:

मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम ₹8 लाख है और आपको वर्तमान में अपने नियोक्ता से हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। आप मकान किराए के रूप में ₹11,000 मासिक भुगतान कर रहे हैं। फिर, ऊपर बताई गई तीन शर्तों के अनुसार लागू टैक्स छूट राशि होगी:

  • पहले बिंदु के तहत ₹5,000 मासिक (₹60,000 सालाना)।
  • ₹52,000 {(11,000*12) - (8,00,000*10%)}
  • ₹2,00,000 (8,00,000*25%)

चूंकि इनमें से सबसे कम राशि सेक्शन 80जीजी के तहत टैक्स डिडक्शन के रूप में लागू होगी, इसलिए आप केवल ₹52,000 का क्लेम कर पाएंगे। यह जानना जरूरी है कि अगर आप जो किराया चुका रहे हैं, वह प्रति वर्ष ₹1 लाख से ज्यादा है, तो इसके लिए आपको अपने मकान मालिक का पैन कार्ड जमा करना होगा।

अब जब आप अधिकतम 80जीजी डिडक्शन लिमिट और इसके कैल्कुलेशन के बारे में जान गए हैं, तो क्लेम प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले इनकम टैक्स ऐक्ट के अनुसार पात्रता का पता करें।

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80जीजी के तहत रेंट डिडक्शन का क्लेम करने के लिए पात्रता का पैरामीटर

जैसा कि पहले कहा गया है अपने सैलरी पैकेज के हिस्से के रूप में एचआरए प्राप्त करने वाले लोग सेक्शन 80जीजी के तहत इनकम टैक्स पर डिडक्शन का क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, यहां कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको 80जीजी के लिए फॉर्म 10 बीए फ़ाइल करने से पहले पूरा करना जरूरी है। इसकी जांच कर लें!

  • जिस आवासीय आवास में आप वर्तमान में रह रहे हैं उसका स्वामित्व आपके या आपके पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। वास्तव में, सेक्शन 80जीजी दूसरे शहर में स्व-कब्जे वाली संपत्ति के मालिक लोगों पर भी लागू नहीं होती है।
  • केवल सेल्फ़ एमप्लॉयड और सैलरी पाने वाले लोग ही इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट का क्लेम कर सकेंगे; कंपनियां इन बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सकतीं।
  • अगर आप किराए के घर का इस्तेमाल किसी बिज़नेस/कार्य के संचालन के लिए कर रहे हैं, तो सेक्शन 80जीजी डिडक्शन आप पर लागू नहीं होगा।

ध्यान दें कि आईटी ऐक्ट के इस विशेष सेक्शन के तहत कुछ अपवाद भी हैं, जो आपको इसके बेनिफ़िट को अधिकतम करने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए अपने माता-पिता के साथ रहने वाले लोग रेंट डिडक्शन बेनिफ़िट का क्लेम कर सकते हैं। उन्हें बस अपने माता-पिता के साथ रेंटल एग्रीमेंट करना होगा।

आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेंटल एग्रीमेंट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि किराये का सालाना खर्च ₹60,000 है। अगर आपके माता-पिता रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटिजन हैं तो आप ज्यादा बेनिफ़िट प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, टैक्सेबल इनकम पर रेंट डिडक्शन बेनिफ़िट संयुक्त स्वामित्व के मामले में लागू नहीं है।

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संपत्ति मालिकों के लिए सेक्शन 80जीजी के तहत टैक्स में डिडक्शन

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जीजी संपत्ति मालिकों को टैक्स में छूट का क्लेम करने की अनुमति देती है। हालांकि, इसके लिए पात्र होने के लिए उन्हें कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए:

  • आपके पास जो संपत्ति है वह आपके कार्यस्थल से अलग शहर में होनी चाहिए। सेक्शन 80जीजी का बेनिफ़िट उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास शहर के भीतर संपत्ति है और फिर भी किराए की जगह पर रह रहे हैं।
  • आप जिस संपत्ति में रह रहे हैं, उसका किराया आपको चुकाना होगा।

अक्सर, लोग एक विशेष फ़ाइनेंशियल इयर में कई नियोक्ता बदलते हैं। ऐसे मामलों में अगर उन्हें सिर्फ एक महीने के लिए भी एचआरए मिलता है, तो वे सेक्शन 80जीजी के तहत भुगतान किए गए किराए के लिए टैक्स में डिडक्शन का क्लेम नहीं कर पाएंगे।

इन सारी जानकारी के साथ, आपके लिए सेक्शन 80जीजी के तहत अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना आसान हो जाएगा। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के लिए अपनी सभी भुगतान पेस्लिप जांच लें!

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सेक्शन 80जीजी डिडक्शन का क्लेम करने के लिए फॉर्म 10बीए फ़ाइल करना अनिवार्य है?

हां, जो टैक्सपेयर किराये की संपत्ति पर भुगतान किए गए किराए के लिए डिडक्शन का क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें आईटीआर फ़ाइल करने से पहले फॉर्म 10बीए में एक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

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सेक्शन 80जीजी के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए कौन सा विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

हाउस रेंट डिडक्शन का क्लेम करने के लिए आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा:

  • पैन कार्ड
  • भुगतान की गई राशि का विवरण
  • मकान मालिक का नाम और पता
  • भुगतान मोड के संबंध में विवरण
  • दरअसल, यह घोषणा कन्फर्म करती है कि आपके और आपके परिवार के सदस्यों में से किसी के पास कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं है।