इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जी के तहत डिडक्शन के बारे में बताया गया
जरूरतमंदों के लिए फंंड के रूप में मदद का हाथ आगे बढ़ाना एक नेक कार्य है। इस धर्मार्थ उद्देश्य का समर्थन करने के लिए, सरकार ने सेक्शन 80जी के तहत किसी भी धर्मार्थ संगठन को दिए गए दान पर टैक्स में छूट की अनुमति दी है।
यह योजना कुछ लिमिट वाले दान पर भी 100% डिडक्शन की अनुमति देती है।
इस योजना और इसके फ़ाइल करने के चरणों के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें।
इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80जी क्या है?
सेक्शन 80जी रिलीफ़ फंड या धर्मार्थ कार्यों पर खर्च किए गए फंड पर लागू टैक्स छूट को परिभाषित करता है। टैक्सपेयर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जी के तहत लागू डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।
हालांकि, व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि इस छूट में विशिष्ट धाराएं होती हैं। हर दान लागू डिडक्शन के अंतर्गत नहीं आता है।
यह सेक्शन निर्धारित फंंड के तहत डिडक्शन की अनुमति देता है जिसका क्लेम कोई संगठन, व्यक्ति, उद्यम आदि कर सकता है। उन्हें ड्राफ्ट, चेक या नकद के माध्यम से दान करना होगा।
यह दान देने के लिए किसी व्यक्ति के क्लेम को प्रमाणित करेगा। हालांकि, नकद में दिया गया यह दान ₹2,000 से अधिक होना चाहिए। इसलिए, 80G डिडक्शन के लिए योग्य होना है तो ₹2,000 से अधिक का दान नकद के अलावा अन्य तरीकों से किया जाना चाहिए। पहले नकद लेनदेन की यह लिमिट ₹10,000 थी।
यह नियम वित्त वर्ष 2017-18 से सेक्शन 80जी डिडक्शन के तहत लागू हो गया। इसलिए, संस्थाओं को छूट के योग्य होने के लिए चेक या ड्राफ्ट के रूप में ऐसा योगदान करना चाहिए।
सरकार इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जी के तहत सामग्री, भोजन, कपड़े, किताबें, दवा आदि जैसे दान पर टैक्स में डिडक्शन की अनुमति नहीं देती है।
व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि सेक्शन 80जी के तहत निर्दिष्ट दान 100% या 50% डिडक्शन के लिए पात्र होते हैं। इन डिडक्शन पर शर्तों के आधार पर प्रतिबंध हो भी सकते हैं और नहीं भी।
आइए देखें कि इनकम टैक्स ऐक्ट 80जी का क्लेम करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं।
सेक्शन 80जी के तहत क्लेम डिडक्शन के लिए किसको पात्र माना जाता है?
व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि छूट प्रतिशत के अंतर्गत विभिन्न कारण बताए गए हैं। एक टैक्सपेयर रिटर्न फ़ाइल करने से पहले यह जांच सकता है कि उनकी ओर से किया गया दान 80जी छूट सूची के अंतर्गत आता है या नहीं।
तकनीकी रूप से, हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और उद्यम (यानी हर असेसी) सेक्शन 80जी के तहत दान का क्लेम करने के पात्र होते हैं। हालांकि, इसमें सरकार की ओर से निर्धारित कुछ नियमों का पालन करना होता है।
एनआरआई भी 80जी टैक्स फ़ायदों के लिए क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने रजिस्टर किए हुए या विश्वसनीय संस्थानों में योगदान दिया हो।
आइए देखें कि कौन से फैक्टर टैक्स में डिडक्शन के विभिन्न प्रतिशत के अंतर्गत योग्य हैं।
सेक्शन 80जी के तहत डिडक्शन के लिए लागू दान के प्रकार
निम्न टेबल 80जी के तहत डिडक्शन की अधिकतम सीमा के लिए पात्र दान के प्रकार और प्रतिशत को दिखाती है।
दान पर 100% डिडक्शन लागू (योग्यता सीमा के बिना)
नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रैग एब्यूज
सेंट्रल गवर्नमेंट सेट नातोनल डिफेंस फंड
नेशनल ओर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल
चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड
पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड (अफ्रीका)
नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी
क्लीन गंगा फंड
फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट एंड अप्लिकेशन
नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड
नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल विथ मल्टीपल डिसएबिलिटी, सेरेब्रेल पाल्सी, ऑटिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन
महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड
स्वाच भारत कोष
महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड (1st अक्तूबर 1993 to 6th अक्तूबर 1993)
गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की ओर से राज्य में भूकंप पीड़ितों के लिए तैयर किया गया फंड
नेशनल कल्चरल फंड
प्राइममिनिस्टर अर्मेनिआ अर्थक्वेक रिलीफ फंड
जिला साक्षरता समिति
नेशनल चिल्ड्रेन फंड
प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड
गरीबों इलाज के लिए स्टेट गवर्नमेंट फंड
आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड
गुजरात भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए सेक्शन 80जी(5सी) के विरुद्ध इंस्टिट्यूशन, ट्रस्ट
दान पर 50% डिडक्शन का अधिकार (योग्यता सीमा के बिना)
- राजीव गांधी फाउंडेशन
- ड्रॉट रिलिफ फंड (प्राइममिनिस्टर)
- जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड
- इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
योग्यता सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के अलावा, सकल कुल इनकम का 10% समायोजन किया जा सकता है।
100% डिडक्शन के योग्य दान (सकल कुल इनकम पर 10% बदलाव के साथ)
- परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार या किसी ऑथराइज संस्था, संघ आदि को दिया गया दान।
- किसी कंपनी की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ या भारत के अन्य प्रतिष्ठित खेल और खेल संस्थान में योगदान। भारतीय खेलों को प्रायोजित करना भी दान माना जाता है।
लोगों को पता होना चाहिए कि टैक्स योग्य इनकम में समायोजित सकल इनकम की गणना सेक्शन 80जी के तहत डिडक्शन के अलावा अन्य डिडक्शन पर विचार करने के बाद की जाती है। इस तरह के डिडक्शन से कुछ इनकम में कमी भी आती है, जैसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ।
दान पर 50% डिडक्शन (10% समायोजित सकल कुल इनकम ) के लिए लागू
- किसी चैरिटी के लिए सरकार या स्थानीय अथॉरिटी को दिया गया दान
- किसी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद आदि की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए
- अल्पसंख्यक समुदाय के हित को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्थापित किसी निगम को दान।
- आवास व्यवस्था या योजना, शहरों, कस्बों और गांवों के विकास से निपटने के लिए भारत में स्थापित किसी भी अथॉरिटी को दान।
हालांकि, उल्लिखित दान चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि के रूप में दिया जाना चाहिए। नकद में किए गए भुगतान पर छूट का फ़ायदा नहीं मिलता है।
आइए उल्लिखित सेक्शन पर क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच करें।
सेक्शन 80जी के तहत टैक्स में छूट का क्लेम करने के लिया आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
योग्य टैक्सपेयर को बिना किसी परेशानी के टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- मुद्रांकित रसीद : सेक्शन 80जी के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए, लोगों को अधिकृत ट्रस्ट की ओर से जारी रसीद जमा करनी होगी। इस रसीद में दानकर्ता का नाम, दान की रकम, पता, ट्रस्ट का नाम आदि का विवरण होना चाहिए।
- फ़ॉर्म 58 : 100% डिडक्शन के तहत लागू दान के लिए फ़ॉर्म 58 जमा करना होगा। इसमें किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत रकम, खर्च, एकत्र की गई रकम आदि का विवरण शामिल है।
- ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर: उन्हें सेक्शन 80जी के तहत इनकम टैक्स की ओर से जारी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा।
- रजिस्ट्रेशन की वैधता : एक दाता को यह आंकलन करना होता है कि क्या रजिस्ट्रेशन की तारीख वैध और दान के दिन जैसी ही है।
- 80जी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी : उन्हें रसीदों के साथ 80जी सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
ऊपर बताया गया डाटा सेक्शन 80जी और इससे जुड़े कई फैक्टर की व्याख्या करता है। लोगों को इसके नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कोई व्यक्ति राजनीतिक दलों और विदेशी संस्थानों को दिए गए दान के लिए सेक्शन 80जी के तहत डिडक्शन का क्लेम कर सकता है?
नहीं, विदेशी संस्थानों और राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर डिडक्शन लागू नहीं होती है।
प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष किस 80जी डिडक्शन लिमिट के अंतर्गत आता है?
प्रधानमंत्री का सूखा राहत कोष 50% डिडक्शन लिमिट के अंतर्गत आता है। यहां, लोगों को विशिष्ट शर्तों की जांच करनी होती है।