आईटीए की सेक्शन 80डी क्या है?
आपको पता है, इनकम टैक्स ऐक्ट में ऐसे कई सेक्शन हैं, जिसके तहत आप न केवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बल्कि अपने परिवार के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। दरअसल, सेक्शन 80डी चिकित्सा खर्च पर डिडक्शन के लिए है। इसके तहत खुद, परिवार व आश्रित माता-पिता के भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे भी विश्ववापी स्वास्थ्य संकट ने लोगों के वित्तीय स्वास्थ्य पर भारी असर डाला है, खासकर उन्हें जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसियों के बारे में जागरूकता की कमी के अलावा, हाई प्रीमियम भी महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसके कारण लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं।
हालांकि, सेक्शन 80डी डिडक्शन के साथ टैक्सपेयर अपने भारी अस्पताल बिलों पर काफी बचत करसकते हैं।
पर इन लाभ को उठाने के लिए आपको सबसे पहले सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन की छोटी-छोटी जटिलताओं को जानना चाहिए। यहां कुछ वैसी ही जानकारी दे रहे हैं, जिसे आपको जानना जरूरी है।
सेक्शन 80डी के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
टैक्स डिडक्शन का दावा करने की प्रक्रिया के लिए आपको भले कोई दस्तावेज़ प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन एलिजिबल होंगे:
- स्वयं
- आश्रित माता-पिता
- जीवनसाथी
- आश्रित बच्चे
यहां आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि आप प्रीमियम शुल्क नकद में भुगतान करते हैं, तो इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। इसके लिए एक चेक जारी किया जाना चाहिए, ताकि आप सभी भत्तों का उपयोग कर सकें।
सेक्शन 80डी के तहत कौन से भुगतान डिडक्शन के योग्य हैं?
आप इस सेक्शन के तहत टैक्स लाभ का क्लेम करने के लिए अपने चिकित्सा इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान के लिए नकद के अलावा भुगतान का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए चिकित्सा खर्चे के साथ-साथ सीनियर सिटिजन (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) के इलाज के लिए भुगतान की गई रकम लाभ के लिए उपलब्ध होंगे।
प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप
यहां आपके लिए एक जानकारी है कि प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप आखिर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि यह एक प्रकार की वार्षिक स्वास्थ्य जांच ही है, जो किसी स्वास्थ्य पेशेवर की ओर से संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य जोखिम कारकों को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है।
आईटीए का सेक्शन 80डी आपको आपके व आपके परिवार के सदस्यों दोनों के लिए औसत इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा हर फाइनेंशियल ईयर ₹5,000 की ऊपरी सीमा के साथ प्रीवेंटिव स्वास्थ्य देखभाल के लिए अतिरिक्त टैक्स छूट का क्लेम करने की अनुमति देती है। प्रीवेंटिव स्वास्थ्य देखभाल की यह सीमा ₹25,000 या ₹50,000 की मूल सीमा के अंतर्गत आती है, जो भी मामला हो।
इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 80D गणना को देखें -
मान लीजिए कि आपको किसी विशेष फाइनेंशियल ईयर में अपने चिकित्सा इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ₹17,000 का भुगतान करना है। साथ ही, आपने अपने या अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप का विकल्प चुना है। उस स्थिति में, आप अपने खर्च के आधार पर सेक्शन 80डी के तहत ₹5,000 तक की अतिरिक्त राशि पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकेंगे। एसेसी सेक्शन 80डी के तहत कुल ₹22,000 का क्लेमकर सकता है।
इसके अतिरिक्त, यदि आपने सरकार की ओर से शुरू की गई किसी भी प्रकार की योजनाओं में कुछ योगदान दिया है, तो आप इस सेक्शन के तहत टैक्स लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
सेक्शन 80डी के तहत उपलब्ध अधिकतम डिडक्शन क्या है?
अब वह हिस्सा आता है जहां आपको 80डी की अधिकतम सीमा का पता चलेगा और आप इसे चुनकर वास्तव में कितनी बचत कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान दें कि यह विभिन्न परिदृश्यों के संदर्भ में अलग होता है।
योग्यता के अनुसार अलग-अलग डिडक्शन सीमाएं यहां दी गई हैं -
- आपके इंश्योरेंस प्रीमियम (आपके पति/पत्नी, बच्चों और आपके लिए) के लिए भुगतान की गई रकम के लिए अधिकतम डिडक्शन ₹25,000 होगा।
- 60 वर्ष से कम आयु के आश्रित माता-पिता के लिए ₹50,000 तक की 80D डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो अधिकतम सीमा ₹75,000 तक हो जाती है।
- यदि चिकित्सा इंश्योरेंस प्रीमियम वाले टैक्सपेयर की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो वह ₹1,00,000 तक की डिडक्शन का क्लेम कर सकता है।
सेक्शन 80डी के तहत किन फैक्टर्स को बाहर रखा गया है?
व्यक्ति सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते हैं, यदि:
- उसने स्वास्थ्य इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान नकद में किया है या किसी चिकित्सा व्यय का भुगतान नकद में किया है
- उसने भाई-बहनों, दादा-दादी, कामकाजी बच्चों या किसी अन्य रिश्तेदार की ओर से भुगतान किया है।
- उसके पास कर्मचारी की ओर से कंपनी द्वारा प्रस्तावित समूह स्वास्थ्य इंश्योरेंस है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, सीनियर सिटिजन के लिए सेक्शन 80डी के तहत उपलब्ध टैक्स लाभ काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए, आप उस उम्र में वित्तीय दायित्वों के बोझ तले दबने से बच सकते हैं।
इलाज पर अच्छी-खासी रकम खर्च करने के बाद देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सेक्शन 80डी डिडक्शन सुविधा संभवतः इस समय सबसे लोकप्रिय टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। यदि आप इस सेक्शन के तहत आईटीआर फ़ाइल करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी भ्रम से बचने के लिए ऊपर उल्लिखित जानकारी पहले से ही पढ़ लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
80डी टैक्स लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मेरी इनकम सीमा क्या होनी चाहिए?
इनकम टैक्स विभाग ऐसे किसी इनकम मानदंड का उल्लेख नहीं करता है। हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से संबंधित लोगों सहित टैक्स भुगतान करने वाली संस्थाएं सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट का क्लेम कर सकती हैं।
क्या कामकाजी बच्चों की ओर से चिकित्सा इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन का लाभ उठा सकता है?
नहीं, इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80डी ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करता है।
यदि आप और आपके माता-पिता दोनों चिकित्सा इंश्योरेंस प्रीमियम का आंशिक भुगतान करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आईटीए के तहत 80डी डिडक्शन उपलब्ध होगा?
हां, आप और आपके माता-पिता दोनों लागू अधिकतम सीमा तक भुगतान की गई सीमा तक टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं।