आईटीए की ऐक्ट 24बी के बारे में ए-टू-जेड जानकारी चाहिए, तो पढ़िए
आप भी अपने 'सपनों का आशियाना' बनाने की सोच रहे हैं और इसके लिए पैसा उधार लेना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24बी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आईटीए के ऐक्ट 24बी टैक्सपेयर को नया घर खरीदने, नया घर बनाने या फिर मौजूदा घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन का क्लेम करने की अनुमति देता है।
अगर आप आईटी ऐक्ट के इस सेक्शन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़िए।
क्या ऐक्ट 24बी के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए कोई विशिष्ट प्रकार का लोन है?
नहीं, इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 24बी टैक्सपेयर को लोन प्रकार की परवाह किए बिना इंटरेस्ट पर डिडक्शन का क्लेम करने की अनुमति देता है। इसलिए, चाहे किसी व्यक्ति ने पर्सनल या होम लोन लिया हो, वह इंटरेस्ट पर डिडक्शन का क्लेम कर सकता है। इसकी एकमात्र शर्त यह है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग नया घर खरीदने, निर्माण करने या फिर मौजूदा घर के पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति होम लोन लेने के बजाय विक्रेता को इंटरेस्ट के साथ किस्तों में आवास संपत्ति की बिक्री मूल्य का भुगतान करता है, तो उस स्थिति में भी वह इस ऐक्ट के तहत देय इंटरेस्ट पर डिडक्शन का आनंद ले सकता है।
ऐक्ट 24बी के तहत अधिकतम डिडक्शन सीमा क्या है?
लोन के इंटरेस्ट पर अधिकतम डिडक्शन सीमा ₹2,00,000 है। यह किराये और स्व-अधिकृत आवास संपत्ति दोनों के लिए लागू है। असेसमेंट ईयर 2020-21 से दो स्व-कब्जे वाली आवास संपत्तियों के लिए लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि, ध्यान रखें कि निम्नलिखित स्थितियों में ₹2,00,000 की डिडक्शन सीमा को घटाकर ₹30,000 किया जा सकता है:
- यदि किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 1999 से पहले नई आवास संपत्ति खरीदने या निर्माण करने के लिए लोन लिया था।
- किसी टैक्सपेयर ने मौजूदा घर के पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लोन लिया था।
- यदि किसी इंडिविजुअल ने 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लोन लिया है और घर का निर्माण पिछले वर्ष के अंत से 5 वर्षों के भीतर पूरा नहीं हुआ है, जिसके दौरान लोन लिया गया था।
होम लोन के सह-उधारकर्ता की डिडक्शन सीमा क्या है?
होम लोन के सह-उधारकर्ता लोन में अपने प्रतिशत हिस्से के विरुद्ध इंटरेस्ट पर डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि सह-उधारकर्ता उस आवास संपत्ति का भी सह-मालिक हो, जिसके विरुद्ध टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए वह लोन उधार लिया गया था। इसके अलावा, यदि कोई सह-मालिक अकेले ही लोन की कुल रकम चुकाता है, तो वह उस लोन पर भुगतान किए गए कुल इंटरेस्ट पर डिडक्शन का लाभ उठा सकता है।
जॉइन्ट लोन में प्रत्येक सह-उधारकर्ता व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट पर ₹2,00,000 या ₹30,000 की अधिकतम डिडक्शन का क्लेम कर सकता है, इनमें जो भी मामला हो। बता दें कि यह डिडक्शन सीमा स्व-कब्जे वाले घरों पर ही लागू होती है, किराये की संपत्तियों के लिए मान्य नहीं है।
ऐक्ट 24बी के तहत टैक्स की गणना कैसे करें?
इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24बी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए टैक्स में डिडक्शन की गणना करने के लिए एक उदाहरण के साथ समझें:
रीमा की एनुअल सैलरी ₹12,00,000 है। इसके अलावा, किराये के तौर पर वह ₹2,00,000 की इनकम अर्जित करती है। 24 जून 2021 को उसने एक लोन उधार लिया, जिसमें एक फैनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट कॉमपोनेंट ₹2,50,000 है। बता दें कि वह टैक्स-सेविंग स्कीम में निवेश करती हैं, जहां वह ऐक्ट 80सी के तहत अधिकतम ₹1,50,000 तक के डिडक्शन का लाभ उठा सकती हैं, जबकि ऐक्ट 24बी के तहत अधिकतम डिडक्शन सीमा ₹2,00,000 है।
अब, गणना इस प्रकार है:
विवरण | वैल्यू |
---|---|
एनुअल सैलरी | ₹ 12,00,000 |
जोड़ें: किराये से इनकम | ₹ 2,00,000 |
टोटल एनुअल इनकम | ₹ 14,00,000 |
डिडक्शन: ऐक्ट 24बी के तहत होम लोन के लिए भुगतान किए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन | ₹ 2,00,000 |
डिडक्शन: ऐक्ट 80C के तहत डिडक्शन | ₹ 1,50,000 |
टैक्सेबल इनकम | ₹ 10,50,000 |
ध्यान दें कि ऐक्ट 24बी और 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को पुरानी टैक्स व्यवस्था का पालन करना होगा। यहां, टैक्सेबल इनकम ₹10,50,000 है। तो, पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार-
इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्स प्रतिशत |
टैक्स अमाउंट (₹ में) |
0-2.5 लाख |
0% |
0 |
2.5-5 लाख |
5% |
12,500 |
5-7.5 लाख |
20% |
50,000 |
7.5-10 लाख |
20% |
50,000 |
10-10.5 लाख |
30% |
15,000 |
कुल टैक्स लायबिलिटी = ₹ (12,500+50,000+50,000+15,000) = ₹1,27,500।
वैकल्पिक रूप से, यदि ऐक्ट 24बी के तहत कोई छूट उपलब्ध नहीं होती तो टैक्स लायबिलिटी बढ़कर ₹1,87,500 हो जाती है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ₹10,50,000 के बजाय ₹12,50,000 होती है।
इस प्रकार, इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 24बी व्यक्तियों को घर के निर्माण, खरीद या नवीनीकरण के लिए उपयोग किए गए लोन पर भुगतान किए गए इंटरेस्ट के खिलाफ टैक्स डिडक्शन का क्लेम करके अपनी टैक्स देनदारी को कम करने की अनुमति देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ऐक्ट 24बी के तहत आवास संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण से पहले भुगतान किए गए इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन की अनुमति है?
हां, टैक्सपेयर नई आवास संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण से एक साल पहले भुगतान किए गए इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। उस वर्ष की शुरुआत में पांच समान किश्तों में डिडक्शन की अनुमति है, जब वह घर बनाया या खरीदा गया था।
क्या अवैतनिक इंटरेस्ट पर लगने वाले शुल्क इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24बी के तहत टैक्स डिडक्शन के पात्र हैं?
नहीं, ऐक्ट 24बी के तहत अवैतनिक इंटरेस्ट पर जुर्माने के खिलाफ व्यक्ति टैक्स डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते।